कानूनदेशनई दिल्ली

श्रम से जुड़े 29 कानूनों को किया खत्म, अब 21 नवंबर से देश में 4 चार नए श्रम कानून लागू

श्रम से जुड़े 29 कानूनों को किया खत्म, अब 21 नवंबर से देश में 4 चार नए श्रम कानून लागू

New Delhi- मोदी सरकार ने श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया है, उसके बदले 21 नवंबर से देश में 4 चार नए श्रम कानून लागू हो गए हैं।

सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून 1930–1950 के बीच बने थे, जब कामकाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार लेबर कोड में बदल दिया है। ये चार लेबर कोड – वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 हैं।

▪️अब न्यूनतम वेतन की पक्की गारंटी

▪️ओवरटाइम पर मिलेगा दोगुना वेतन

▪️लंबे इंतज़ार के बाद लेबर कोड लागू

▪️न्यूनतम वेतन अब कर्मचारी का कानूनी अधिकार

▪️नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य, सेवा शर्तें स्पष्ट

▪️हर माह 7 तारीख तक सैलरी देना ज़रूरी

▪️1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी का अधिकार

▪️स्थाई कर्मचारियों को पहले की तरह 5 साल में ग्रेच्युटी

▪️40+ उम्र वालों का फ्री हेल्थ चेकअप

▪️गिग वर्कर्स को PF व ग्रेच्युटी सुविधाएँ

▪️पूरे देश में एक समान ESIC

▪️राज्यों को मजदूरी बढ़ाने का अधिकार बरकरार

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