मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 07 नवंबर 2025 शुक्रवार

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भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत जिले में अब तक 4150 किसानों ने बेची 46 हजार 276 क्विंटल सोयाबीन

मंदसौर 6 नवंबर 2025/ उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि, भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत जिले में सोयाबीन उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। दिनांक 24 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों (मंडियों) पर कुल 4150 किसानों द्वारा 46 हजार 276.927 क्विंटल सोयाबीन की विक्रय की गई है।

किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। मंडी प्रांगण में हेल्प डेस्क, छांव की व्यवस्था, पीने के पानी, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधा व तौल प्रक्रिया में सहयोग हेतु कर्मचारियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो उपार्जन कार्यों की निगरानी एवं शिकायतों के त्वरित समाधान का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन मंडियों में किसानों द्वारा अपनी उपज विक्रय के लिए लाने का क्रम उत्साहपूर्वक जारी है। मंडियों में आने वाले किसानों को आवश्यक जानकारी देने हेतु सूचना पट्ट एवं हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

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किसानों को हर खेत की सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

सहकारी बैंक द्वारा 55 किसानों को स्प्रिंकलर उपकरण क्रय हेतु किया ऋण वितरित

मंदसौर 6 नवंबर 2025/ जिले के ग्राम असावती में स्थित संस्था सावती में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 55 किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर उपकरण क्रय हेतु ऋण प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, सुवासरा विधायक श्री हरदीप सिंह डंग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार एवं विधायक श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से किसानों को “हर खेत तक पानी” पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल संरक्षण और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का अधिकतम उपयोग करें।

विधायक श्री डंग ने कहा कि “हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि खेतों में फसलों की सिंचाई अब स्प्रिंकलर से ही की जाएगी। इससे जल की बचत के साथ फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी।”

उन्होंने किसानों से यह भी आग्रह किया कि कोई भी किसान पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त न करे तथा सभी किसान आपसी सामंजस्य बनाकर सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाएँ।

इस अवसर पर यह भी बताया गया कि शामगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत “किलगारी से अंगारी तक” के किसानों को पर्याप्त सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण से किसान अब आधुनिक सिंचाई उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे फसलों की उत्पादकता और कृषि आय दोनों में वृद्धि होगी।

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कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले की राजस्व सीमा में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मंदसौर 6 नवंबर 25/ मंदसौर में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर स्थित होकर धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने, अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन एवं किरायेदारों / नौकरों/ पेइंग गेस्ट होम स्टे. प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों एवं आवासरत व्यक्तियों द्वारा असामाजिक, अवांछनीय गतिविधि संचालित किए जाने की आशंका के कारण जन सामान्य के जान माल को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है।

शहर से जुड़ी नई आबादी, किरायेदारों/नौकरों/पेईंग गेस्ट / होम स्टे, प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला सराय, मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे समय-समय पर उनका सत्यापन किया जाकर लोक संपति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।

जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने, लोक संपत्ति तथा मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम करने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मंदसौर सम्पूर्ण मंदसौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

आदेशानुसार होटल लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे के मुख्य काउण्टर पर प्रबंधक / संचालक का नाम, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप में अंकित हो, ताकि आगन्तुकों को समन्वय करने में सुलभता रहे । ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो दो सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक, पेईंग स्टे, होम स्टे संचालक द्वारा दी जाये। पेइंग स्टे / होम स्टे की सूचना संबंधित मकान मालिक / संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर तत्काल दी जावे, इसके उपरांत ही पेईंग स्टे होम स्टे पर रखा जावे। होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे संचालक निर्धारित रजिस्टर काउण्टर पर रखेंगे, जिसमें आगन्तुकों के संबंध में पूर्ण जानकारी दर्ज हो। होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे हेतु आगन्तुक का चेहरा सी.सी.टी.वी. में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, इस प्रकार सी.सी.टी.वी. का इंस्टालेशन करावेंगे, साथ ही एक माह के बैंकअप के साथ डी.वी.आर. संधारित करेंगे।

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मंदसौर नगर के भीतरी मार्गों पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

मंदसौर 6 नवंबर 25/ नगर मंदसौर में ट्राफीक का दबाव बढने, भारी वाहनों के नगर में प्रवेश होने से ट्राफीक जाम, प्रदूषण, दुर्घटना की संभावना होने एवं अन्य समस्याओं के कारण कलेक्‍टर श्रीमती अदिती गर्ग ने लोक हित में तथा कानुन व्‍यवस्‍था एवं सुरक्षा की दृष्टि से मंदसौर नगर के भीतरी मार्गों पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 11 बजे पर की अवधि के लिये भारी वाहन प्रवेश प्रतिबंध किया गया है।

प्रतिबंधित क्षेत्र/रोड

1. महू-नीमच रोड, गुराडिया बालाजी से सीतामऊ ओव्हर ब्रिज तिराहा (फाटक)।

2. 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक।

3. एम.आई.टी. से रामटेकरी तक।

4. एम.आई.टी. (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक।

5. जग्गाखेड़ी (संजीत रोड़) से श्रीकोल्ड तक।

अनिवार्य सेवा के उपयोग में लगे वाहन जैसे एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री एवं विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त क्षेत्र में वाहन प्रवेश की अनुमति पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर द्वारा अपने स्तर से दी जावेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूँकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा “वंदे मातरम्” गायन कार्यक्रम में होंगे शामिल

कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में प्रातः 9:30 बजे वंदे मातरम् गायन कार्यक्रम आयोजित होगा

मंदसौर 6 नवम्बर 25 / अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा 7 नवम्बर प्रातः 9:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम, मंदसौर में आयोजित “वंदे मातरम्” गायन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर “वंदे मातरम्” का सामूहिक एवं पूर्ण गायन किया जाएगा।

यह आयोजन जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी विकासखण्डों एवं तहसील मुख्यालय में भी संपन्न होगा।

राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में देशभर में 7 नवम्बर 2025 से 7 नवम्बर 2026 तक वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह निर्णय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की अमूल्य भूमिका तथा इसकी स्थायी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को रेखांकित करता है।

वर्षभर चलने वाले कार्यक्रमों को चार चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण – 7 से 14 नवम्बर 2025 (शुभारंभ), द्वितीय चरण – 19 से 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस विशेष), तृतीय चरण – 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ), चतुर्थ चरण – 1 से 7 नवम्बर 2026 (समापन सप्ताह) के रूप में मनाया जाएगा।

इन आयोजनों में आम नागरिकों के साथ-साथ विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ, जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, शिक्षक, व्यवसायी एवं विभिन्न सामाजिक संगठन सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे।

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जिले में “सडक दुर्घटना पीडितो का नगदी रहित उपचार स्कीम 2025” की नियमित मॉनिटरिंग हेतु अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नियुक्त

मंदसौर 6 नवंबर 25/ कलेक्‍टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया परिवहन विभाग द्वारा सडक दुर्घटना पीडितो का नगदी रहित उपचार स्कीम, 2025″ जारी गई है।

जिले में “सडक दुर्घटना पीडितो का नगदी रहित उपचार स्कीम, 2025” की नियमित मॉनिटरिंग हेतु अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला मंदसौर को नियुक्त किया जाता है।

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कृषि उद्यमी (पशुपालन) की निः शुल्क ट्रेनिंग 8 नवंबर से प्रारंभ होगी

मंदसौर 6 नवंबर 25/ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मंदसौर द्वारा पुरुषों हेतु कृषि उद्यमी (पशुपालन ) की ट्रेनिंग 8 नवंबर से प्रारंभ होगी । 18 से 50 वर्ष वाले इच्छुक प्रत्याशी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्याशी अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, अंतिम मार्कशीट और बैंक खाते की डिटेल फोटो प्रति लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। प्रवेश संबंधित अधिक जानकारी के लिए सर्किट हाउस के पहले नई आबादी पुलिस थाने के पास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी) मोबाईल नम्‍बर6269058449 7999852839, 9111858590, 8435806297 में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।

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किसानों का हित सर्वोपरि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार

किसानों को हर हाल में मिलेगी 10 घंटे निर्बाध बिजली

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निरस्त किया विवादित सर्क्यूलर

हटाए गए संबंधित चीफ इंजीनियर

मंदसौर 6 नवंबर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता (किसानों) का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जारी संदेश में यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस सर्क्यूलर को लेकर जनसामान्य में गलतफहमी पैदा हुई है, उस विवादित सर्क्यूलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विवादित सर्क्यूलर मामले से जुड़े संबंधित चीफ इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है। किसानों के समग्र उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति से संबंधित विवादित सर्क्यूलर को रद्द कर दिया गया है और इसे जारी करने वाले संबंधित अधिकारी पर भी विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

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समाधान योजना को मिला अच्छा रिस्पांस, दो दिन में जमा कराई 02 करोड़ 70 लाख की बकाया राशि, एक करोड़ 53 लाख का सरचार्ज माफ

बिजली बिल बकायादारों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने विलंबित बिल भुगतान पर सरचार्ज में दी भारी छूट की सौगात

मंदसौर 6 नवंबर 25/ मध्यप्रदेश सरकार ने समाधान योजना में 3 माह से अधिक के बिजली बिल बकायादारों के लिए योजना शुरू करके एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत अब तक कंपनी कार्यक्षेत्र में 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। साथ ही लगभग 02 करोड़ 70 लाख रुपए की मूलधन राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है। इसमें लगभग 01 करोड़ 53 लाख रूपए सरचार्ज माफ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया था, तब से लेकर अब तक दो दिनों में ही 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है और सरचार्ज में छूट प्राप्त कर मूलधन राशि जमा कराने में उत्साह दिखाया है।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

योजनांतर्गत छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के पास बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा। किश्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचयी) की छूट का लाभ पाने हेतु एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट की राशि को घटाते हुए पूर्ण भुगतान करना होगा। किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि जमा कर, पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/अनुविभागीय कार्यालय में संपर्क कर, छूट तथा किश्तों की राशि का निर्धारण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को संपर्क हेतु मोबाईल नम्बर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचलित भुगतान माध्यमों से किया जा सकेगा।

योजना में शामिल होने के उपरांत डिफाल्टर होने पर

किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रथम बार यदि किसी भी किश्त का निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे विलम्बित हुई किश्त की राशि के साथ-साथ, उसी राशि पर विलम्बित अधिभार का भुगतान, आगामी किश्त की तिथि के पूर्व करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 2 किश्तों का भुगतान, दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नही किया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर माना जायेगा। डिफाल्टर होने पर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार यदि देय हो तो विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा, जो कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य होगा। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि

पंजीकरण कराने के उपरांत प्रथम किश्त का भुगतान, आगामी विद्युत बिल की नियत तिथि के अन्दर सुनिश्चित करना होगा। कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि, प्रत्येक माह की अन्तिम कार्यालयीन दिवस को रहेगी। प्रथम किश्त का भुगतान करने के पश्चात, उपभोक्ता को शेष किश्तों का भुगतान उनके आगामी मासिक बिजली बिलों की नियत तिथि तक ही सुनिश्चित करना होगा। विद्युत बिल में बकाया राशि होने के कारण, उपभोक्ता द्वारा किये गये किश्तों के अग्रिम भुगतान पर किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान छूट देय नहीं होगी।

योजना के अन्य नियम व शर्ते

उपभोक्ता की जानकारी के लिए पंजीकरण रसीद के साथ सम्भावित छूट की धनराशि एवं किश्तों/बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने के लिए नियत तिथियों की तालिका प्रदर्शित की जायेगी। शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर आगामी देयक में उपभोक्ता को विलंबित अधिभार में दी गई छूट को दर्शाया जायेगा। यदि किसी उपभोक्ता के देयकों में ऑडिट रिकवरी अथवा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बिल की गयी राशि जुड़ी हुई हो तो, इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात ही शेष बकाया राशि पर योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता पात्र होगा। उपभोक्ताओं जिनके विरूद्ध ड्युस रिकवरी एक्ट (DRA) के अन्तर्गत आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है, वे भी इस योजना में पात्र होंगे। परन्तु ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय चार्जेस का भी भुगतान लेना अनिवार्य होगा।

 

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