समाचार मध्यप्रदेश नीमच 05 नवंबर 2025 बुधवार

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राजस्व न्यायालयों के आदेशों का पालन नहीं करने और किसी अन्य की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यावाही करें-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को दिए
दोषियों के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही करने के निर्देश
नीमच 4 नवम्बर 2025, जिले में कोई भी किसी अन्य की जमीन, कृषि भूमि, भूखण्ड पर जबरन कब्जा नहीं करें। राजस्व न्यायालयों के कब्जा हटाने के आदेश के बावजूद यदि कोई आदेश का पालन नहीं करता है और दोबारा कब्जा करने का प्रयास करता है, तो उसके विरूद्ध संबंधित एसडीएम , तहसीलदार सिविल जेल की कार्यवाही करे। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले के सभी एसडीएम को दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, एसडीएम नीमच, जावद एवं मनासा तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम नीमच, जावद, मनासा को निर्देश दिए, कि वे आगामी टी.एल.बैठक तक अपने क्षेत्र के गरीबों एवं किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले लोगो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध सख्त प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में जमीन पर अवैध कब्जा करने, पुन: कब्जा करने संबंधित शिकायतें प्राप्त ना हो, यह सुनिश्चित करें। ऐसे प्रकरणों, आवेदनों का उपखण्ड, तहसील स्तर पर समुचित निराकरण सुनिश्चित करें।
सभी विभाग विजन 2047 डाक्यूमेंट तैयार करें
बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन निर्देशानुसार अपने विभाग का जिला स्तरीय विजन 2047 डाक्यूमेंट तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होने उद्योग, नगर एवं ग्राम निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पर्यटन संस्कृति, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास शहरी विकास सहित सभी विभागों के विजन 2047 डाक्यूमेंट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की हीमोग्लोबीन स्क्रीनिंग में चिन्हित एनिमिक बालिकाओं का निरन्तर फालोअप करने और उनके स्वास्थ सुधार लाने के लिए उपचार एवं काउन्सलिंग आदि करने के निर्देश भी स्वास्थ एवं शिक्षा विभाग को दिए। कलेक्टर ने नगरपालिका सीएमओ को शहरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने तथा शासकीय संपत्तियों पर से अवैध होर्डिंग, पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश भी दिए।
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आई.एफ.एम.आई.से संबंधी प्रशिक्षण 13 नवम्बर को
नीमच 4 नवम्बर 2025, जिला कोषालय नीमच द्वारा आई.एफ.एम.आई.से संबंधित प्रशिक्षण 13 नवम्बर को प्रात: 11 बजे जिला पंचायत नीमच के सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है। जिला कोषालय अधिकारी श्री बी.एम.सुरावत ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों, सभी कार्यालयों को लेखापाल एवं स्थापना शाखा के प्रभारियों को इस प्रशिक्षण में उपस्थित होने का आगृह किया है।
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जनसुनवाई में आवेदक को कलेक्टर ने दिलाया भूखण्ड का सीमाकंन करवाकर कब्जा
कलेक्टर ने दस वर्षीय कीर्ती के उपचार के लिए आर्थिक सहायता रेडक्रास को दिए निर्देश
कलेक्टर ने की जनसुनवाई – 102 आवेदकों की सुनी समस्याएं
नीमच 4 नवम्बर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा जनसुनवाई कर, आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में उज्जैन निवासी आवेदक राजेश नागर ने स्कीम नम्बर 34 नीमच के प्लाट नम्बर 389 का सीमांकन करवाकर भूखण्ड का न.पा. से कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ को मंगलवार को ही मौके पर आवेदक के साथ जाकर उसके भूखण्ड का सीमांकन करवाकर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। न.पा.द्वारा आवेदक को मंगलवार को ही उसके भूखण्ड का कब्जा दिला दिया गया है।
जनसुनवाई में कलेक्टर ने कमल अग्रसेन भवन के पास नीमच निवासी राजपाल सिह के आवेदन पर पुत्री कीर्ती राठौर के एम्स में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता के आवेदन पर रेडक्रास से तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए।
जनसुनवाई में बिसलवास बामनिया की प्रेमबाई, बिसलवास कलां की कमल पाटीदार, डूंगलावदा के मदनलाल, नई बावल की देऊबाई, यादव मंडी के गजेन्द्र सिह, सुवाखेड़ा के मांगीलाल, नेवड़ की कस्तुरीबाई, रामखेड़ा के बापूलाल, गिरदौड़ा के किशनसिह, इंदिरा नगर नीमच के दिलीप, मेंडकी के नंदकिशोर, झातला के अशोक कुमार, जावी की नन्दुबाई, चेनपुरा के गट्ठुसिह, जगेपुर मीणा के लालाराम, अमावली महल के बाबुलाल, नयागांव के राजू धाकड़, खोर की शारदाबाई, ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए।
इसी तरह सेमली चंद्रावत के राधेश्याम, मालखेड़ा की गीताबाई, नयागांव के सत्तु धाकड़, नगरपालिका नीमच के विनोद, रेवली देवली के शांतिलाल, धनेरिया कलां की शांतिबाई, तेलनखेड़ी के बाबुलाल, खजुरिया के रतनलाल, कुचडोद के राजाराम, खेड़ादारू के लक्ष्मीनारायण, किरपुरिया छोटा के सद्दा बंजारा, चडौली के अर्जुन, बिसलवास खुर्द के भोलेराम, धोकलखेड़ा के यशवंत आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। इस मौके पर जिला पंचायत सी.ई.ओ.श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, एसडीएम श्री संजीव साहू व अन्य जिला अधिकारी भी जनसुनवाई में उपस्थित थे।
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जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर-घर मतदाता सत्यापन का अभियान प्रारंभ
नागरिकों से सहयोग की अपील
नीमच 4 नवंबर 2025, निर्वाचन आयोग भारत द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Imensive Revision – SIR) की प्रक्रिया प्रारम्भकी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 4 नवम्बर 2015 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता आयु एवं अन्य विवरणी का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र श्री संजीव झा ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ. तो उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओं के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमोशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस फॉर्म से भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँचे तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ दारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार के सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो. तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से भाग विलोपित किया जा सके।
यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ मांगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएंगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें। घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे, तो सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।
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जिले मे पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन
जिले की कानून व्यवस्थाओं का दायित्व एडीएम श्री बी.एस.कलेश को
नीमच 4 नवंबर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुये जिले मे कार्यरत अपर कलेक्टरों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया गया है ।अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ को कलेक्टर कार्यालय की कर्मचारी कल्याण, फसल बीमा, सम्पत्तिवाद, न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति की कार्यवाही, देवस्थान, आवक-जावक,शाखाओं का दायित्व सौंपा गया है।
अपर कलेक्टर एवं एडीएम श्री बी.एस.कलेश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य प्रभावशील अधिनियमों के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त अधिकारों से सम्बंधित कार्य, समस्त अनुभागो अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायत राज अधिनियम, नगर पंचायत, नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण, सम्पत्ति विरूपण,
10 लाख तक के SARFESIके प्रकरण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति के तहत् कार्यवाही, म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अन्तर्गत सेवाओं का निराकरण समयसीमा में पदाभिहीत अधिकारी द्वारा न करने के स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय मे प्रस्तुत अपील/निगरानी / पुनर्विलोकन प्रकरणों एवं अन्य प्रकरण का निराकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय प्रकरणों का निराकरण, नाबालिग सरपरस्ती से सम्बंधित बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, शौध क्षमता प्रमाण-पत्र,म.प्र. समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों की कृषि भूमि हड़पने सम्बंधी कुच कों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उल्लंघन के प्रकरणों का निराकरण, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम के तहत प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी, जिले में आर.सी.एम.एस. से संबंधित समस्त प्रकरणों पर सख्ती से पर्यवेक्षण , लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, विकलांगता प्रमाण-पत्रों पर कलेक्टर की हैसियत से हस्ताक्षर का दायित्व सौंपा गया है।
एडीएम श्री कलेश को भारतीय नागरिकता पासपोर्ट एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित कार्य, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत पासपोर्ट सत्यापन सम्बंधी कार्य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हिन्दु मैरिज एक्ट (म. प्र. हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 1984 के अन्तर्गत विवाह पंजीयन सम्बंधी प्रकरणों का निराकरण) एवं विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत प्रकरणों का निराकरण, सम्पूर्ण जिले की कानून एवं व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी,. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (राज्य निर्वाचन),स्थापना शाखा, राहत एवं पुर्नवास शाखा, नाजिर शाखा, EOW/समस्त आयोग/आयुक्त शिकायत / वरिष्ठ शिकायत / लोकायुक्त,चरित्र सत्यापन, सांख्यिकी लेख, जिला होमगार्ड/नगर सुरक्षा से संबंधित कार्य (जिला दण्डाधिकारी, के अनुमोदन से), कौलाहल नियंत्रण, आपदा, जेल, जिला कोषालय, आकस्मिक व्यय के अंतर्गत 50,000 रूपये तक की स्वीकृति के अधिकार,उपार्जन, एन.आई.सी, लायसेंस शाखा एवं धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति, भू-अर्जन, जिला विभागीय जॉच अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है ।
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मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स सहकारी साख समिति नीमच के चुनाव संपन्न श्री राठौड़ अध्यक्ष चुने गए
नीमच। म प्र विद्युत मंडल पेंशनर्स कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित नीमच के गत दिनों संचालक मंडल के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे उन निर्विरोध निर्वाचित संचालक मंडल को मंगलवार को चुनाव अधिकारी आर के हरित द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए पदाधिकारी के चुनाव करवाये गये जिसमे अध्यक्ष भूपालसिंह राठौर, उपाध्यक्ष सूरजमल आर्य एवं श्रीमती श्यामा देवी विश्वकर्मा, बैंक प्रतिनिधि देवीलाल हाडा तथा संचालक मण्डल मे विष्णूसिंह पंवार, घीसालाल जोशी, चम्पालाल गेहलोत, रमेशचंद्र लोहार, महादेव तरता, श्रीमती भंवरबाई गुर्जर एवं लादूराम को लिया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन नीमच के उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर अग्रवाल एवं भेरूलाल शर्मा व कोषाध्यक्ष लालसिंह राठौर ने नव निर्वाचित संस्था के पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया तथा निर्वाचन अधिकारी आर के हरित का स्वागत किया गया।



