ऑनलाइन मंगाए प्रोडक्ट की कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत

ऑनलाइन मंगाए प्रोडक्ट की कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत
दीपावली पर्व के दौरान जमकर खरीदारी की जाती है। ऐसा कोई बाजार नहीं है, जहां ग्राहकों की चहल-पहल न दिखाई देती हो। वहीं, बढ़ती सुविधाओं के साथ स्थानीय बाजार के साथ ई-कामर्स प्लेटफार्म से भी काफी सामान खरीदा जाता है। हालांकि, कई बार यह होता है कि कोई प्रोडक्ट या तो खराब आ जाता है या टूटा-फूटा प्राप्त होता है। वहीं, शिकायत करने के बावजूद कंपनी के प्लेटफार्म पर सुनवाई नहीं होती। यह हेल्पलाइन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। अगर किसी ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा में दिक्कत आती है और कंपनी सुनवाई नहीं करती, तो वह इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
यह एक ऐसा सरकारी प्लेटफार्म है जहां ग्राहक अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन ग्राहकों और कंपनियों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। यहां ग्राहक किसी भी कंपनी या सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करने के बाद उपभोक्ता की समस्या संबंधित कंपनी, एजेंसी या विभाग को भेज दी जाती है ताकि तय समयसीमा के भीतर समाधान निकाला जा सके।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत-:
ऑनलाइन खरीदे प्रोडक्ट में खराबी या गलत सामान मिलने पर, कंपनी द्वारा वारंटी या गारंटी पूरी न करने पर, डिलीवरी में देरी या गलत बिलिंग, किसी सेवा जैसे मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, धोखाधड़ी पर शिकायत करें।
दो तरीकों से हो सकती है शिकायत-:
इस प्लेटफार्म पर दो प्रकार से शिकायत की जा सकती है। पहला फोन कॉल के जरिए और दूसरा आनलाइन माध्यम से। अगर आप सीधे बातचीत करके शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो मंत्रालय ने इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 1915 जारी किया है। यह नंबर सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है, जिससे आप कभी भी काल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। यदि आप डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पोर्टल की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां आपको साइन अप करना होगा। इसके बाद अपनी ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी भरें। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब लाग इन करें और रजिस्टर योर कंप्लेंट सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक कंप्लेंट रिफ्रेंस नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
ऐसे ट्रैक करें शिकायत-:
शिकायत दर्ज होने के बाद, उपभोक्ता पोर्टल की वेबसाइट पर ट्रैक कंप्लेंट सेक्शन में अपनी रेफ्रेंस आईडी डालकर देख सकता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। किसी भी शिकायत के समाधान के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। जब आपकी शिकायत पोर्टल पर दर्ज होती है, तो उसे तुरंत संबंधित कंपनी, एजेंसी, रेगुलेटर या लोकपाल को भेज दिया जाता है। अगर कंपनी तय समय सीमा में जवाब नहीं देती, तो विभाग आगे की कार्रवाई करता है।



