समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 16 अक्टुबर 2025 गुरुवार

जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर(म.प्र.)
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प्रेक्षक श्री गौतम ने जिले की सभी नगरीय निकायों का किया निरीक्षण
मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण अंतर्गत दावे-आपत्तियों की समीक्षा की
मंदसौर 16 अक्टूबर 25 / मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जिला मंदसौर की नगरपालिकाओं एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के प्रेक्षण हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी श्री कृष्ण मोहन गौतम को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रेक्षक श्री गौतम ने अपने जिले के दौरे के दौरान दावे-आपत्तियों की समीक्षा की तथा इस संबंध में निर्वाचन अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन, नये नामों के समावेशन, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा सूची के शुद्धीकरण संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
अपने निरीक्षण के दौरान श्री गौतम ने नगर पालिका नगरी, सीतामऊ, मंदसौर, नगर परिषद पिपल्या मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, भैंसोंदा, भानपुरा, गरोठ, शामगढ़ एवं सुवासरा सहित जिले की अन्य नगरीय निकायों का भी मैदानी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज हो।
प्रेक्षक द्वारा कमला नेहरू विद्यालय एवं नूतन विद्यालय में आयोजित स्थानीय निर्वाचन कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, रजिस्टर रखरखाव तथा प्रशिक्षण संबंधी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
प्रेक्षक श्री गौतम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र की मूल आत्मा है, अतः प्रत्येक स्तर पर इसकी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को समयसीमा में पूर्ण करने और आमजन को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित एसडीएम, निर्वाचन से जुड़े कर्मचारी मौजूद थे। फोटो संलग्न
सफलता की कहानी
किसान श्री नारायण को 27 आरी जमीन पर मिला 5 हजार का मुआवजा
मंदसौर 16 अक्टूबर 25/ जिले के छोटे से गांव माकड़ी माताजी में रहने वाले किसान श्री नारायण अपनी 27 आरी जमीन पर हर साल बड़ी उम्मीदों के साथ सोयाबीन की फसल बोते हैं। इस बार भी जब पहली बारिश हुई थी, तब उनकी आंखों में खुशियों की चमक थी, जैसे हर दाने में भविष्य की रोशनी दिखती हो।
लेकिन मौसम की बेरुखी ने सब बदल दिया। लगातार हुई अनियमित बारिश और फिर अचानक पड़े सूखे ने उनकी फसल को झुलसा दिया। खेत में खड़ी सोयाबीन कुछ ही हफ्तों में सूख गई। नारायण दिन-रात खेतों के चक्कर लगाते रहे, पर बचाने को कुछ न कर सके।
कई महीनों की मेहनत का फल जब हाथ से निकल गया, तो उनके खेत का सर्वे हुआ। शासकीय प्रक्रिया के बाद अंततः उन्हें 27 आरी जमीन के बदले 5 हजार रुपये का मुआवजा मिला।
उन्होंने कहा कि कम से कम सरकार ने हमारी तकलीफ़ को सुना तो, अब वे अगले मौसम के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं, किसान की उम्मीद कभी नहीं सूखती, जैसे मिट्टी बार-बार जीवन देती है, वैसे ही हम भी हर बार नई उम्मीद बोते हैं। फोटो संलग्न
जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर(म.प्र.)
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दीपावली, शहर यातायात व्यवस्था, मंदसौर, 16 अक्टूबर से प्रभावी
मंदसौर 16 अक्टूबर 25 / दिवाली के पूर्व शहर के मुख्य बाजारों में ग्राहकों तथा वाहनों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए, ग्राहकों तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक निम्न व्यवस्था प्रभावशील रहेगी
1. कालिदास मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार क्षेत्र में तीन पहिया, ऑटो रिक्शा तथा चार पहिया वाहन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे ।
2. व्यापारीगण की सुविधा और परिस्थितिअनुसार माल लाने ले जाने वाले छोटे पिकअप वाहन छोड़े जा सकते हैं । व्यापारीगण से अनुरोध है कि अपनी दुकान पर माल अनलोड सुबह 10 बजे से पूर्व अथवा रात्रि 9 बजे पश्यात करवाये ।
3. भारत माता चौराहा, अर्जुन चाट दुकान, परंपरा ज्वेलर्स, शुक्ला चौक, जगतपुरा चौराहा, प्रतापगढ़ पुलिया, कालिका माता मंदिर आदि स्थानों से सदर बाजार, सम्राट मार्केट, कालिदास मार्ग की ओर जाने वाले तीन पहिया तथा चार पहिया वाहन डाइवर्ट किए जाएंगे ।
4. पार्किंग- पार्किंग के लिए कालाखेत मैदान तथा प्रतापगढ़ पुलिया के पास खाली मैदान का प्रयोग करें।
कृपया बड़े वाहनों का प्रयोग मुख्य बाजारों में न करें।
कृपया दुकानों के सामने दो पहिया वाहन खड़े न करें ।
5. मुख्य बाजार क्षेत्र में संलग्न मानचित्र के अनुसार ऑटो रिक्शा तथा चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ।
6. संपूर्ण शहर में ग्राहकों की विभिन्न दुकानों तक सुलभ पहुंच को ध्यान में रखते हुए समस्त बाजार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिदिन की भांति जारी रहेगा।
फोटो संलग्न
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डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) शुल्क में परिवर्तन और नई सुविधाओं की शुरुआत की
मंदसौर 16 अक्टूबर 25/डाकघर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि डाक विभाग ने 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी ताकि देशभर में पत्रों और पार्सलों के तेज़ और विश्वसनीय वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय डाक के आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत शुरू की गई यह सेवा समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित डाक वितरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्षों में स्पीड पोस्ट भारत की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय मेल सेवाओं में से एक बन चुकी है और निजी कुरियर कंपनियों से बेहतर सुविधा देने के लिए तत्पर है।
आरंभ से ही स्पीड पोस्ट ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकास किया है। देश में पसंदीदा वितरण सेवा के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इसमें अब, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं!
ओटीपी-आधारित सुरक्षित वितरण, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस-आधारित वितरण सूचनाएँ सुविधाजनक, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ, वास्तविक समय (रीयल-टाइम) वितरण अपडेट, उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा आदी।
इनलैंड स्पीड पोस्ट का शुल्क अंतिम बार अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। निरंतर सुधारों को बनाए रखने, बढ़ती परिचालन लागतों को पूरा करने और नए नवाचारों में निवेश करने के लिए, अब स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) का शुल्क तार्किक रूप से संशोधित किया गया है।
स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज़ों और पार्सलों दोनों के लिए पंजीकरण (Registration) को एक मूल्य-वर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्राहक किसी विशेष पते पर सुरक्षित डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, जिसे विश्वास और गति को साथ लाने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस मूल्य-वर्धित सेवा ‘पंजीकरण’ के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल वास्तविक प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपी जाएगी।
इसी प्रकार, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डिलीवरी की मूल्य-वर्धित सेवा के लिए भी प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल तभी सौंपी जाएगी जब वितरण कर्मचारी को साझा किया गया ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा।
स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच छात्रों के लिए और आसान बनाने हेतु स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा, नए बल्क ग्राहकों के लिए विशेष रूप से 5% की छूट भी शुरू की गई है।
ये सभी प्रयास भारतीय डाक की उस सतत यात्रा का हिस्सा हैं जिसके अंतर्गत वह अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। स्थायी नवाचारों और विश्वास बढ़ाने वाली सुविधाओं को अपनाकर स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता रहा है और राष्ट्र के सबसे विश्वसनीय व किफायती वितरण साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है।
अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया लिंक
https://x.com/jm_scindia/status/1971583564711174614?s=46&t=dzUP3Qfr-K9KcXd4a05OpQ या कार्यालय अधीक्षक डाकघर मंदसौर पर संपर्क कर सकते है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर(म.प्र.)
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पेंशनर्स को बड़ी राहत: शासन ने बढ़ाई मंहगाई राहत
1 सितंबर 2025 से लागू होंगी नई दरें
छठवें वेतनमान में 252% और सातवें वेतनमान में 55% मंहगाई राहत
अक्टूबर में मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ
मंदसौर 16 अक्टूबर 25/ मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के पहले बड़ी राहत दी है। उनकी घोषणा के अनुसार राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को मंहगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में 01 सितंबर 2025 से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी राहत दर के हुए लाभ का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जाएगा।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को मंहगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। यानी दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिलेगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित मंहगाई राहत देय होगी।
इस निर्णय के अंतर्गत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन के सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को यह राहत प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और परिवार पेंशन लेने वालों को भी मंहगाई राहत का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे शासन के नियमानुसार पात्र हों। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत (commuted) पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन (commutation से पहले की राशि) पर ही दी जाएगी। साथ ही वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे भी इस संशोधित मंहगाई राहत के पात्र होंगे।
राज्य शासन ने समस्त पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका समाधान आगामी माह के भुगतान में करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस निर्णय से राज्य के पेंशनर्स को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि यह निर्णय पेंशनभोगियों के प्रति शासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।