अफिम पट्टा सूची में नाम होने पर दलाल, पट्टा नहीं कटवा सकता और न ही किसी अपात्र किसान को पट्टा प्राप्त करवा सकता- नारकोटिक्स आयुक्त

अफिम पट्टा सूची में नाम होने पर दलाल, पट्टा नहीं कटवा सकता और न ही किसी अपात्र किसान को पट्टा प्राप्त करवा सकता- नारकोटिक्स आयुक्त
नीमच 14 अक्टूबर 2025/ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ने बताया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा पिछले कुछ दिनों से सूचना प्रसारित की जा रही है कि, कतिपय दलाल किसानों को बरगलाकर नए पट्टे दिलाने अथवा CPS पट्टों को Gum में परिवर्तित करवाने हेतु बडी राशि वसूलने में संलग्न है। इस संदर्भ में विभाग सर्वसाधारण को एवं विशेषकर किसानों को फिर से सूचित करता है कि, “विभाग की पात्रता सूची अफीम नीति के आने के बाद विभाग की Site पर Upload की जाती है। इस सूची में नाम होने की दशा में कोई भी दलाल, किसान का पट्टा नहीं कटवा सकता और न ही किसी अपात्र किसान को पट्टा प्राप्त करवा सकता है। अफीम नीति दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है, जिसकी जानकारी दलालों और यहाँ तक कि, स्थानीय अधिकारियों को भी नहीं होती है। अतः किसानों से अनुरोध है कि, किसी भी प्रकार के बहकावे में न आयें एवं किसी के द्वारा अवैध धन की माँग किये जाने पर सीधे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त अथवा पुलिस को शिकायत करें।”
हालांकि विभाग को अभी तक उपरोक्त संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परंतु ऐसी कोई जानकारी यदि विभाग के संज्ञान में आती है, अथवा लाई जाती है तो उचित कार्यवाही की जाएगी।
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो संपूर्ण ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है एवं किसानों से अनुरोध करता है कि, संभावित भ्रष्ट आचरण द्वारा प्राप्त किए गए पट्टे की जानकारी वे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त को दें ताकि उचित वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
जारीकर्ता-
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच