समाचार मध्यप्रदेश नीमच 04 अक्टूबर 2025 शनिवार

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भांवातर भुगतान योजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन करवाए-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने की भांवातर योजना की तैयारियों की समीक्षा
नीमच 03 अक्टूबर 2025,भांवातर भुगतान योजना के तहत जिले के सोयाबीन की उपज लेने वाले सभी किसानों का आनलाईन पंजीयन सुनिश्चित करवाए।प्रयास करें कि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित ना रहे। भांवातर योजना के तहत मण्डी में उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों की सुविधा के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध,व्यवस्थाए मण्डी समितियॉं सुनिश्चित करें । यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने भांवातर भुगतान योजना की तैयारियों के संबध में अधिकारियों की शुक्रवार को आयोजित बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री अमन वैष्णव ,सभी एसडीएम, मण्डी सचिव , मार्केटिंग, वेयर हाउस,सहकारिता, कृषि व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने तीनों एसडीएम को निर्देश दिए कि वे मण्डी समितियों में नामजद अधिकारियों की ड्यूटी लगाए और भांवातर योजना के तहत खरीदी कार्य की पूर्व तैयारियों के संबंध में उपखण्डस्तर पर बैठके करवाएं। बैठक में बताया गया कि जिले में 71 पंजीयन केंद्र बनाए गये है। यह केन्द्र सहकारी, समितियों ,कियोस्क ,एम.पी.आनलाईन मार्केटिग,सोसायटी में स्थापित भांवातर योजना के तहत किसानों के पंजीयन केन्द्र स्थापित। इन केन्द्रों पर 3 अक्टूबर से पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है । कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्रतिकेन्द्र कम से कम 300 किसानों का योजना में पंजीयन करवाएं । बैठक में बताया गया कि भांवातर योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए नीमच जावद एवं मनासा की मण्डी में हेल्पडेस्क स्थापित की गई है। कलेक्टर ने मण्डी समितियों मे भांवातर योजना तहत अपनी उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों की उपज का विक्रय न्यूनतम समय में हो, ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए ।
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विधायक श्री परिहार ने की खादी उत्पादों का उपयोग करने की अपील
नीमच 03 अक्टूबर 2025, गांधी जयंती के उपलक्ष्य के विशेष डिस्काउंट (20+10) प्रतिशत का शुभारंभ विधायक श्री दिलीपसिंह परिहार ने दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण किया । विधायक ने खादी वस्त्रो एवं ग्रामोद्योग विध्यावैली सामग्री के उत्पाद प्रोत्साहित करने का आव्हान किया और शासन द्वारा विशेष डिस्काउट का लाभ लेने की अपील की । खादी वस्त्रो एवं ग्रामोद्योग विध्यावैली सामग्री के उत्पाद खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम, दुकान नम्बर 17-18 शॉपिंग काम्पलेक्स, नीमच (मो.न. 9926463087) पर उपलब्ध है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 02 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है ।
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अधिकाधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलवाएं-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने की पंख अभियान की प्रगति की समीक्षा
नीमच 03 अक्टूबर 2025,जिले के सभी विभागों के अधिकारी,विभागीय स्वरोजगार योजनाओं हितग्राहियों मूलक योजनओं में पंख अभियान के तहत बाछड़ा समुदाय के पात्र युवाओं हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाए और उन्हे स्वरोजगार से जोडे। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में पंख अभियान के तहत आयोजित बैठक में विभागवार एवं योजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जि.पं.सीईओं श्री अमन वैष्णव ,डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन व अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग एवं अंत्यावयासी विकास निगम द्वारा विभागीय योजनाओं में बाछड़ा समुदाय के हितग्राहियों के लाभावित करने के कार्य की सराहना की। उन्होने सभी विभागों की विभागीय योजनाओं में लाभावित बाछड़ा समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
बैठक में पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के तहतअपेक्षित प्रगति नही पाये जाने पर कलेक्टर ने उद्यानिकी उप संचालक के प्रति असंतोष जताते हुए, एक माह में प्रगति लाने के निर्देश दिए।बैठकमें कलेक्टर ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को बाछड़ा समुदाय के स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकें हितग्राहियों का फालोअप कर, उन्हे स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए ।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फसल क्षति पर प्रदेश की किसानों के खाते में अंतरित की राहत राशि
नीमच जिले के 1.41 लाख से अधिक किसानों को 119.6 करोड़ की राहत
नीमच 03 अक्टूबर 2025, प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव द्वारा शुक्रवार को वीडियों कांफ्रेसिंग से प्रदेश के आपदा पीडित किसानों को फसल क्षति पर राहत राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। नीमच जिले के592 ग्रामों के 1.41 लाख से अधिक किसानों को अतिवृष्टि पीला, मोजेक से फसलों को हुई क्षति पर 119.6 करोड़ रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। दीपावली से पूर्व ही किसानों को राहत राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जा रहा है ।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में नीमच के एनआईसी कक्ष में विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध मारू जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह चौहान कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा, एडीएम श्री बीएस कलेश, श्रीमती वंदनाखंडेलवाल अन्य अधिकारी तथा जिले के किसान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने जिले के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर राहत राशि मिलने पर उन्हें बधाई दी। विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार एवं श्री अनिरुद्ध मारू ने भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर दिवाली से पहले पीड़ित किसानों के खाते में राशि अंतरित करने पर मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए बधाई दी।
वर्चुअल संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का हर कदम अन्नदाता की मदद को तैयार है। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही फसल बीमा का लाभ भी दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को पहली बार येलो मोजैक से नुकसान पर भी सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल तैयार होकर किसानों के घरों में नहीं आई, उसके पहले ही सरकार ने किसानों के खाते में राहत राशि का भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों जनप्रतिनिधियों को दशहरा और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की मंशानुसार कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में टीमें लगाकर तत्परता पूर्वक फसल नुकसानी का सर्व करवाया गया। परिणाम स्वरूप किसानों को दीपावली पूर्व ही राहत राशि का भुगतान सम्भव हो पाया है।प्रभावित किसानों के तत्परता पूर्वक राहत राशि का लाभ मिला है ।
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कलेक्टोरेट में सामुहिक राष्ट्रगॉन एवं वन्दे मातरम का गायन
नीमच 03 अक्टूबर 2025, कलेक्टर कार्यालय नीमच में शुक्रवार को सामुहिक राष्ट्रगॉन एवं वंदेमातरम का गायन किया गया। राष्ट्रगॉन म.प्र.गान एवं वन्देमातरम का गायन ए.डी.एम श्री बी.एस.कलेश ,डिप्टी कलेक्टर श्री परांग जैन तथा जिला अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ।
इस मौके पर कलेक्टोरेट भवन स्थित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने सामुहिक रूप से राष्ट्रगॉन, वंदे मातरम एवं म.प्र.गॉन का गायन किया। तदपश्चात अक्टूबर माह में शासकीय कार्यो की शुरूआत की गई। इस अवसर पर कलेक्टोरेट, राजस्व, भू-अभिलेख, श्रम, सहकारिता विभाग, शिक्षा, कोषालय, जनसम्पर्क कार्यालय, शहरी विकास अभिकरण सहित विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
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नीमच मंडी में भावांतर योजना योजना संबंधित हेल्पडेस्क स्थापित
नीमच 03 अक्टूबर2025, म.प्र. शासन द्वारा सोयाबीन भावांतर योजना लागू की गई है ।इस योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडी समिति नीमच के नवीन (अतिरिक्त) प्रांगण डुंगलावदा-चंगेरा में सेक्टर ऑफीस (गेहूँ सोयाबीन) में कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भावांतर योजना 2025 हेल्पडेस्क (सहायता केन्द्र) स्थापित किया गया है। हेल्पडेस्क पर मंडी कर्मचारी श्री दीपक धनावद मो.न.9753769108, श्री नीलेश चौहान मो.न. 9074762162, श्री श्यामसिंह पंवार मो.न. 9669368495, श्री जय दीवान मो.न. 8349199579 द्वारा कृषकों को भावांतर योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु संपर्क किया जा सकता है।
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आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण के लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन करें
नीमच 03 अक्टूबर 2025 , प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगामी दीपावली पर्व 2025 पर नीमच शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी के विक्रय के लिए ऑनलाईन आवदेन आंमत्रित किए गये है । अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदक को एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये है।
ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 06 अक्टूबर 2025 तक नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। एसडीएम नीमच ने बताया कि, ऐसे आवेदक ही आवेदन करे जिन्हें पूर्व में लायसेंस जारी किये गये हो, लायसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें ।ऐसे आवेदक आवेदन ही न करें, जो कि आपराधिक चरित्र के हो। ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। जिसकी सूचना पृथक से संबंधित को नहीं दी जावेगी। पूर्व में जारी लायसेंसधारियों के ही आवेदन नवीनीकरण हेतु प्राप्त किये जावेंगे।
सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि अधिनियम 1884 के तहत विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 के नियम (3) के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 16. से 23. अक्टूबर 2025 तक कुल आठ दिवस के लिये नवीनीकृत कर प्रदान की जावेगी। अनुज्ञप्ति पात्रता अनुसार एवं परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर ही जारी की जावेगी। लायसेंसधारी अपनी दुकानें, नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत, पानी, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करेंगे और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगे, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पाए।
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