अफीम किसानों के लिए बड़ी राहत , सांसद गुप्ता ने जताया केन्द्र सरकार का आभार

अफीम नीति वर्ष 2025-26 घोषित
मंदसौर-केन्द्र सरकार द्वारा नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 घोषित कर दी। नई अफीम नीति से किसानों को राहत मिलेगी।
सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि सीपीएस पद्धति के अंतर्गत ऐसे किसान जिन्होने वर्ष 2024-25 में पोस्ता भूसा 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक तुलवाया है वह सभी किसान इस वर्ष चीरा पद्धति से अफीम खेती कर सकेंगे। वे किसान जिन्होने 4.2 से अधिक मार्फिन जमा कराई है वे सभी किसान इस वर्ष भी चीरा पद्धति में पात्र होंगे। ऐसे किसान जो वर्ष 2023-24 प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से कम पोस्ताभूसा की उपज देने के कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित किए गए थे उन किसानों को राहत प्रदान करते हुए इस वर्ष अफीम खेती करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995-96 के बाद के वे सभी अफीम किसान जो पिछले वर्ष की नीतियों में अफीम लायसेंस के लिए पात्र थे परंतु किसी कारण से लायसेंस जारी नही हुए या फिर अफीम खेती नही कर पाए ऐसे सभी किसान और उनके वैध वारिस लायसेंस के लिए पात्र होंगे। वर्ष 2023-24 एवं 2025-26 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्ता फसल संबंधित अधिकारियों की निगरानी में जुताई करा दी गई हो, लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी फसल न जुतवाई हो ऐसे किसान अफीम फसल वर्ष 2025-26 में पात्र होंगे।
इसी के साथ ही वे किसान जोे फसल वर्ष 2024-25 में लायसेंस पाने के पात्र थे और किसी कारणवश पट्टा प्राप्त नही कर पाये ऐसे किसान भी इस वर्ष अफीम लायसेंस के लिए पात्र होंगे।
ऐसे किसान जिनके लायसेंस एनडीपीएस प्रकरण के कारण निरस्त कर दिए गए थे परंतु न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिए गए है तो वे सभी किसान भी अफीम लायसेंस के लिए पात्र होंगे।
ऐसे अफीम किसान जिन्होने 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम पोस्त भूसा तुलवाया है उनके लायसेंस भी निरस्त ना करते हुए केवल एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए है परंतु उनके पास अगले फसल वर्ष के लिए लायसेंस बना रहेगा। इसी के साथ ही यदि काश्तकार चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर ले सकता है। सीपीएस पद्धति के लिए खेती के जो किसान पात्र हो गए हैं, उन्हें आगामी 5 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो कि फसल वर्ष 2025-26 से जारी होकर फसल वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेंगे। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि पात्र काश्तकारों के नाम सीबीएन वेबसाइट और सीबीएन ऑनलाइन पॉर्टल पर अपलोड किए जाएंगे तथा उन्हें मोबाइल नंबर पर संबंधित संदेश, मेल आदि माध्यमों से सूचित किया जाएगा। ऐसा करने से किसान पॉलिसी जारी होने के कुछ समय के भीतर ही पात्रता सूची में अपना नाम देख सकेंगे। सरकार का यह कदम लाइसेंस वितरण प्रक्रिया को सरल व सहज करेगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान ऑनलाइन फॉर्म भरकर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है तथा पात्र किसानों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी।
सांसद गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हक में निर्णय लिए जा रहे है। विशेषकर अफीम किसानों के लिए नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 से राहत मिलेगी और किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी में किसानों के द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने फिर एक बार किसान हितेषी अफीम पॉलिसी को जारी किया है। इसके लिए सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट किया।