महाराष्ट्रदेश

सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में POSH अधिनियम, 2013 के तहत सफल प्रशिक्षण सत्र का आयोजन 

सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में POSH अधिनियम, 2013 के तहत सफल प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

नागपुर, सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर यूनिट में यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम (POSH Act, 2013) के अंतर्गत एक जागरूकता प्रशिक्षण सत्र का सफल आयोजन किया गया। यह सत्र सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के मार्गदर्शन में, साथ ही प्लांट निदेशक  अनुप अग्रवाल और प्लांट हेड श्री राजीव की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ।
प्रशिक्षण का आयोजन कॉर्पोरेट एचआर अधिकारी सुश्री साक्षी द्वारा किया गया, जबकि सत्र के बाद कर्मचारियों से फीडबैक प्लांट एचआर हेड मनीष मिश्रा ने एकत्रित किया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मनीष मिश्रा और सुश्री साक्षी भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से प्रमाणित POSH ट्रेनर हैं।
इस सत्र का संचालन बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और एक्सटर्नल POSH मेंबर एडवोकेट किरण के नेतृत्व में हुआ। अधिवक्ता किरण, जो मुंबई उच्च न्यायालय की वरिष्ठ कोर्ट अधिकारी हैं और कॉर्पोरेट, कमर्शियल, एवं आपराधिक मामलों में दस वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं, ने इंटरनल ट्रेनर्स साक्षी और मनीष के साथ मिलकर सत्र को प्रभावी ढंग से संचालित किया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक, और समान अवसर युक्त वातावरण को बढ़ावा देना तथा POSH अधिनियम के प्रावधानों के प्रति कर्मचारियों को जागरूक करना था।
इस अवसर पर ग्रुप सीएचआरओ और कॉर्पोरेट अफेयर्स डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों, और ट्रेनर्स के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह प्रशिक्षण कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता और सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

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