मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 08 सितंबर 2025 सोमवार

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जिला स्‍तरीय नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर को आयोजित होगी

मंदसौर 7 सितंबर 25/ न्यायधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर सिंह निगवाल द्वारा बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मंदसौर तथा तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल, टेलीफोन बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा।

लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 13 सितम्बर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जावेगी।

प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जानें पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्श की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्श की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

नेशनल लोक अदालत में आवेदक द्वारा विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत, अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता, उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व 10 दस लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिये सिमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

लोक अदालत के संबंध में जानकारी एवं कठिनाई या किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के कार्यालयीन समय में जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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आईटीआई में प्रवेश हेतु 10 सितंबर तक करें ऑनलाईन आवेदन

मंदसौर 7 सितंबर 25/ शासकीय आईटीआई प्राचार्य श्री मुकेश मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय आईटीआई गरोठ, शामगढ़, मल्हारगढ़, सीतामऊ, भानपुरा एवं मंदसौर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 तक जारी है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र-छात्राएं रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर “पहले आओ पहले पाओ” राउंड में संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन हेतु विद्यार्थी कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर प्रवेश-2025 विकल्प में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

आईटीआई में प्रवेश हेतु वेल्डर, कोपा, डीज़ल मैकेनिक, स्टेनोग्राफर (हिंदी) एवं स्टेनोग्राफर (अंग्रेज़ी) जैसे व्यवसाय उपलब्ध हैं। 8 वीं एवं 10 वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं शीघ्र संबंधित शासकीय आईटीआई में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालयीन समय पर संबंधित शासकीय आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं।

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विमुक्त वर्ग के युवा स्‍वरोजगार हेतु लिंक से ऑनलाइन आवेदन करें

मंदसौर 7 सितंबर 25/ विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विकास के सहायक संचालक द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अंतर्गत विमुक्त जाति वर्ग के 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना ईकाई लागत सेवा एवं व्यवसाय हेतु 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किये जायेगें। जिस पर 25 प्रतिशत या 20 हजार रूपये अधिकतम एवं 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर विभाग द्वारा दिया जायेगा।

आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in/portal/ पर भरे जा सकते है।

अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय के दूरभाष नंबर 07422-299110 एवं मोबा. नंबर 6261565001 अथवा जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 315, सुशासन भवन, नवीन कलेक्टोरेट, द्वितीय तल, मंदसौर पर संपर्क कर सकते हैं।

 

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