कर्मचारी संघमंदसौरमध्यप्रदेश
राजाराम फैक्ट्री ने नियमों के विरूद्ध दिया श्रमिकों को ले-ऑफ नोटिस

सीटू ने सहायक श्रमायुक्त को ज्ञापन देकर जताया विरोध

मन्दसौर। म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित गैंगमैन एकता यूनियन (सीटू) ने सहायक श्रमायुक्त के नाम लेबर इंस्पेक्टर को अवैध ले ऑफ के संबंध में ज्ञापन दिया गया।
सीटू द्वारा दिये ज्ञापन में कहा कि राजाराम एण्ड ब्रदर्स स्टार्च फैक्ट्री का कारखाना मौसमी प्रकार का नहीं होकर इसमें पूर्ववती बारस मास के प्रति कार्यदिवस औसतन 100 से अधिक श्रमिक नियोजित रहे है। उक्त कारखाने में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्याय 5 बी लागू होता है। यूनियन व कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को रजिस्टर्ड यूनियन है। उक्त फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस 25 अगस्त को चस्पा किया जिसकी सूचना न तो यूनियन को दी गई और न ही मजदूरों को चिन्हित रीति से तामील करवाई गई। उक्त नोटिस के द्वारा तीनों पालियों में कार्यरत मजदूरों को 1 सितम्बर से ले आफ दिया जाना घोषित किया है। जो कि ले आफ अधिनियम के अंतर्गत अवैध व अनुचित है तथा श्रमिकगण ऐसे सभी फायदों के हकदार होंगे जो उन्हें नोटिस के पूर्व प्राप्त थे।अतः मामले में तुरंत संज्ञान लेकर मीटिंग आहुत कर फेक्ट्री द्वारा ले ऑफ का नोटिस निरस्त किया जाये।
ज्ञापन देने वालों में सीटू जिला महासचिव गोपालकृष्ण मोड़, श्रमिक दीपक, मुबारिक, जगदीश, मुकेश, दशरथ, अशोक, कोमल, प्रेमसिंह, भागीरथ, विष्णुलाल, अशोक, बालूसिंह, गोपाल महेश, राजेश, भास्करराव, नरेन्द्र, पुनचमंद, कैलाश, मोहनलाल, मदनलाल, सागरमल, सुनील, अम्बालाल, रामप्रसाद, श्यामलाल, दीपक डगवार, योगेन्द्र, जानू राकेश, कंचनसिंह, मदनलाल आदि उपस्थित थे।