नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 29 अगस्त 2025 शुक्रवार

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जिला अधिकारी, कर्मचारी कल्‍याण के प्रकरणों का तत्‍काल निराकरण करें- श्री कलेश

एडीएम की अध्‍यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 28 अगस्‍त 2025, सभी विभागों के जिला अधिकारी, कर्मचारी कल्‍याण से संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। पेंशन प्रकरण, समयमान, वेतनमान, डी.ए.एरियर सहित अन्‍य स्‍वत्‍वों का भुगतान सभी शासकीय सेवकों को तत्‍परतापूर्वक किया जाए। यह निर्देश अपर कलेक्‍टर श्री बी.एस.कलेश ने गुरूवार को कलेक्‍टोरट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्‍तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में दिए। बैठक में डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री चंद्रसिह धार्वे सहित जिला अधिकारी एवं विभिन्‍न कर्मचारी, संगठनों के जिला स्‍तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कर्मचारी संगठनों ने निर्वाचन ड्यूटी में कार्यरत रहे शासकीय सेवकों को निर्वाचन कार्य का ड्यूटी प्रमाणीकरण पत्र जारी करने का सुझाव दिया। शिक्षकों के लंबित समयमान, वेतनमान, डी.ए.एरियर के आदेश जारी कर भुगतान का सुझाव भी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने दिया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को मातृत्‍व अवकाश के लंबित प्रकरणों का त्‍वरित निराकरण करने, क्रमोन्‍नति शिक्षकों को समयमान, वेतनमान के आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में म.प्र.शिक्षक कांग्रेस, म.प्र.राज्‍य कर्मचारी संघ, म.प्र.तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, पटवारी संघ, अजाक्‍स के जिला पदाधिकारियों ने भी अपने संगठन की ओर से कर्मचारियों की विभिन्‍न मांगों से संबंधित मांग पत्र प्रस्‍तुत किए। जिस पर कार्यवाही का विश्‍वास एडीएम ने दिलाया।

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विमुक्ति दिवस पर 31 अगस्‍त को विमुक्ति‍ उत्‍सव मनाया जावेगा

नीमच 28 अगस्‍त 2025, शासन के निर्देशानुसार जिला स्‍तर पर 31 अगस्‍त 2025 को विमुक्ति‍ दिवस के अवसर पर विमुक्ति‍ उत्‍सव मनाया जावेगा। 31 अगस्‍त 2025 को दोपहर 12 बजे जिला आयुष भवन सभागार नीमच में विमुक्ति उत्‍सव में सभी जिला अधिकारी, कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

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थड़ोद एवं उमाहेड़ा में आयुर्वेद चिकित्‍सा शिविर सम्‍पन्‍न

144 रोगियों ने लिया स्‍वास्‍थ्‍य लाभ

नीमच 28 अगस्‍त 2025, आयुर्वेद औषधालय थडोद व सावन द्वारा गुरूवार को ग्राम थडोद में एवं उमाहेड़ा में निशुल्क सर्वरोग निदान आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉ.आर.पी.वर्मा व डॉ.दीपीका पाटीदार ने आमवात, संधिवात, चर्मरोग अध्यमान, विवन्ध, श्वास, कास प्रतिश्याय रक्ताल्पता अर्श प्रदर मधुमेह बी.पी., शिरशूल, अतिसार, कमर दर्द, ज्वर, मुखरोग आदि से ग्रसित मरीजो का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया तथा नि:शुल्‍क औषधियों का वितरण किया। वर्षा ऋतु में होने वाली मौसमी विमारियों से बचाव की जानकारी भी दी गई। शिविर में उपस्थित किसानों को अश्वगंधा की खेती करने केलिए प्रोत्साहित किया। शिविर में डॉ.आर.पी.वर्मा एवं श्रीमती संजू कुमारी ने भी सेवाएं दी। थड़ोद में 69 रोगियों एवं उमाहेड़ा में 75 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।

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नगरीय निकायों की फोटोयुक्‍त मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी नियुक्‍त

नीमच 28 अगस्‍त 2025, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जिले की नगरीय निकायों की एक जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्‍त मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्‍ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्‍ट्रीकरण तथा अपील प्राधिकृत, अधिकारी नियुक्‍त किए गए है।

नगर परिषद नीमच के लिए एसडीएम नीमच को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार नीमच नगर को वार्ड नम्‍बर एक से 20 तक एवं नायब तहसीलदार नीमच नगर को वार्ड नम्‍बर 21 से 40 तक के लिए, सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी नियुक्‍त किया गया है। अपर कलेक्‍टर नीमच को अपील प्राधिकारी नियुक्‍त किया गया है।

नगर परिषद जीरन के लिए तहसीलदार जीरन एवं नायब तहसीलदार जीरन को रजिस्‍ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी नियुक्‍त किया गया है। एसडीएम नीमच अपील प्राधिकारी बनाये गये है। नगर परिषद जावद, डीकेन, अठाना, नयागांव एवं सरवानिया महाराज के लिए प्रभारी तहसीलदार जावद को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार जावद को सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम जावद को अपील प्राधिकारी नियुक्‍त किया गया है। नगर परिषद रतनगढ़ एवं सिंगोली, तहसीलदार सिंगोली को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम जावद को अपील प्राधिकारी नियुक्‍त किया गया है।

नगर परिषद मनासा एवं कुकडेश्‍वर के लिए प्रभारी तहसीलदार मनासा को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार मनासा को सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम मनासा को अपील नियुक्‍त किया गया है। नगर परिषद रामपुरा के लिए प्रभारी तहसीलदार रामपुरा को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुकडेश्‍वर को सहायक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी तथा एसडीएम मनासा को अपील प्राधिकारी नियुक्‍त किया गया है।

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जिला मुख्यालय पर जीतू पटवारी का होगा ऐतिहासिक स्वागत
प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 1 को नीमच में, वोट अधिकार यात्रा के साथ होगी विशाल जनसभा

पटवारी के भव्य स्वागत की तैयारियांें में सज रहा शहर, ऐतिहासिक होगा स्वागत
नीमच। मध्यप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिवसीय दौरे में 1 सितंबर को नीमच आ रहे है। उनके आगमन के समाचार के बाद से जिले भर में कॉंग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में खासा जोश व उत्साह देखा जा रहा है। जीतू पटवारी नीमच में वोट अधिकार सत्याग्रह के साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित, करेंगे।
उक्त जानकारी देते हुए ब्लाक कॉंग्रेस शहर 1 नीमच के अध्यक्ष राकेश अहीर ने बताया कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा की जनविरोधी नीतियों के साथ ही वोट अधिकार सत्याग्रह को लेकर भ्रमण कर रहे है और आमजन के बीच पहुंच रहे है। कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन कर रहे है। इसी कड़ी में आगामी 1 सितंबर को शहर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी वोट अधिकार सत्याग्रह के तहत एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
राकेश अहीर ने कहा कि मिलीभगत से भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई है, इसी के विरोध में जगह जगह निरंतर आंदोलन किया जा रहा है।
जिला मुख्यालय पर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जायेगा। राकेश अहीर ने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व के आगे भाजपा पस्त हो चुकी है। समय कॉंग्रेस को पुकार रहा है। हर तरफ कॉंग्रेस की बयार चलने लगी है। जिला मुख्यालय पर जीतू पटवारी का पूरे शहर में जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत होगा। कॉंग्रेस नेता व कार्यकर्ता तैयारियों जुट चुके है।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले के विरूद्ध एडीएम न्‍यायालय में चार प्रकरण प्रस्‍तुत

नीमच 28 अगस्‍त 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार विगत दिनों खाद्य एवं औषधि प्रशासन नीमच की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध चलाया गया अभियान के तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर, खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खाद्य पदार्थो के नमूने अवमानक, फेल पाए जाने पर प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नीमच के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया, कि खाद्य एवं औषधी प्रशासन नीमच द्वारा फर्म- अमरनाथ यादव दूध सेंटर, लोड़किया, तह.मनासा,जिला नीमच से लिया गया नमूना मावा अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।

फर्म-शिवना होटल, दुर्गा कॉलोनी गेट के सामने खोर, तहसील जावद,जिला नीमच से लिया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।

फर्म-राधे कृष्णा डेयरी,31 पटवा काम्पलेक्स,प्रायवेट बस स्टेण्ड के पीछे नीमच ,तह. व जिला नीमच से खाद्य पदार्थ मावा का नमूना अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रकरण प्रस्‍तुत किया गया हैं।

फर्म-मोहन मिष्ठान, शॉप नं. 8 काटजू मार्केट नीमच से लिया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना अवमानक पाया जाने पर प्रकरण प्रस्‍तुत किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उक्त प्रकरणों में 5 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान हैं।

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नीमच में आपदा प्रबधन संस्थान द्वारा भूकम्‍प रोधी संरचनाओं के निर्माण संबंधी कार्यशाला आयोजित

नीमच 28 अगस्त 2025, आपदा प्रंबधन संस्‍थान गृह विभाग भोपाल द्वारा जिला प्रशासन नीमच एवं आपदा प्रंबधन नेटवर्क भोपाल के संयुक्‍त तत्‍वाधन में अपर कलेक्‍टर श्री बी.एस कलेश की अध्‍यक्षता में तहसील कार्यालय सभाकक्ष नीमच में तीन दिवसीय भूकम्‍प रोधी निर्माण के सम्बधं में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। इस दूसरे दिवस की प्रशिक्षण कार्यशाला में आपदा प्रंबधन संस्‍थान गृह विभाग भोपाल के तकनीकी विशेषज्ञ श्री अभिषेक मिश्रा एवं श्री तुषार गोलाईत ने जिले के सभी निर्माण विभागों के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को भूकम्‍प रोधी भवन निर्माण की तकनीकी के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी।

जिले में 27 अगस्‍त से 29 अगस्‍त तक आयोजित इस आपदा प्रंबधन भूकम्‍प रोधी निर्माण सम्‍बधी कार्यशाला में बताया गया, कि भूकंप जैस आपदा में न्‍यूनतम हानि के लिए जरूरी है, कि भूकम्‍प रोधी संरचनाओं का निर्माण किया जाए। पूर्व से निर्मित भवनों मकानों को भूकम्‍प रोधी यदि नही बना सकते, तो रेट्रोफिंटिग करें। इसके साथ ही जरूरी है कि समाज, एव समुदाय के लोगों को भूकम्‍प जैसी आपदा से सुरक्षा व बचाव के लिए जागरूक करें। जिससे, कि आपदा की स्थति में होने वाली हानि को न्‍यूनतम किया जा सके। इस कार्यशाला में आपदा प्रंबधन संस्‍थान के तकनीकी विशेषज्ञो द्वारा प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्‍नों और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

कार्यशाला में होमगार्ड कमांडेट, लोकनिर्माण, जलसंसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लो.स्‍वा.या.विभाग सहित अन्‍य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा इंजीनियर्स उपस्थित थे।

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एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपी को 03-03 माह का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पुराने विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले एक पक्ष के दो आरोपीगण (1) सुशील पिता मुरलीधर कुकरेजा, उम्र-20 वर्ष तथा (2) हर्षित चौपड़ा, उम्र-25 वर्ष, दोनो निवासी-विकास नगर, 14/2, नीमच और दूसरे पक्ष के दो आरोपीगण (1) युवराज पिता प्रमोद शर्मा, उम्र-21 वर्ष, निवासी-नायका ओली, नीमच व (2) लोकेश पिता घनश्याम प्रजापति, उम्र-21 वर्ष, निवासी-ग्वालटोली, जिला नीमच, इस प्रकार दोनो पक्षों के चार आरोपीगण को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11 सितम्बर 2019 को रात्री के लगभग 11 बजे स्कीम नम्बर 36, नीमच की हैं। घटना के पूर्व ही दोनो पक्षों का एक-दूसरे से विवाद चल रहा था, जिसके कारण ही घटना दिनांक को दोनो पक्षों के लोगो ने एक-दूसरे के साथ लात-घूंसो व शराब की बोतल से मारपीट कर एक-दूसरें को चोटे पँहुचाई थी। दोनो पक्षकार द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लेख कराई गई। पुलिस नीमच केंट द्वारा दोनो पक्षों के घायलों का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् और शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षकारों के फरियादीगण, आहतगण व बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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