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बर्थ सर्टिफिकेट अब हर काम के लिए ज़रूरी होगा,अंतिम तारीख़ 27 अप्रैल 2026

केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

बर्थ सर्टिफिकेट अब हर काम के लिए ज़रूरी होगा,अंतिम तारीख़ 27 अप्रैल 2026

नई दिल्ली, 13 अगस्त: केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 27 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाणपत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) को हर सरकारी काम के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस तारीख के बाद बिना जन्म प्रमाणपत्र के किसी भी सरकारी या आधिकारिक काम को पूरा नहीं किया जा सकेगा। चाहे वह स्कूल में दाखिला हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देना हो—हर जगह जन्म प्रमाणपत्र ज़रूरी होगा।

नया नियम क्या कहता है:

अब जन्म प्रमाणपत्र के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं हो सकेंगे:- स्कूलों में दाख़िला, ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना , पासपोर्ट बनवाना , सरकारी नौकरी के लिए आवेदन , शादी का रजिस्ट्रेशन , सरकारी योजनाओं का लाभ

यह नियम क्यों ज़रूरी है?

सरकार का कहना है कि यह क़दम नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अब हर व्यक्ति की सही और प्रमाणित पहचान होगी, जिससे फर्जीवाड़े और दोहराव जैसी समस्याएं नहीं होंगी।*

कानून कब बना?

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम 2023, जिसे संसद में पास कर दिया गया है और 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया। यह कानून कहता है कि अब जन्म प्रमाणपत्र ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा।

आवेदन कैसे दें?

पहली बार जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए:

संबंधित नगर निगम या पंचायत कार्यालय में आवेदन करें।

अस्पताल में जन्म होने की स्थिति में वहीं से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

15 साल से पहले जन्मे लोग:

जिन लोगों का जन्म 15 साल पहले हुआ है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें स्कूल के प्रमाणपत्र, अस्पताल की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का अवसर मिलेगा।*

विशेष ध्यान दें:

देश के लगभग 75% लोगों के पास अभी भी वैध बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। जिनके पास नहीं है, उन्हें 27 अप्रैल 2026 से पहले यह बनवा लेना चाहिए, नहीं तो सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी।

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