
लोकसभा से पास हुआ नया आयकर बिल, क्या-क्या होंगे बदलाव?
लोकसभा ने सोमवार को रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक, 2025 पारित हो गया। महत्वपूर्ण नए आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है, तो बहुत जल्द ये कानून बनकर आ सकता है।
New Income Tax Bill 2025 से क्या-क्या बदलेगा?-:
इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुराना होने के चलते कई जरूरत महसूस की गई है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है।
इस बिल के तहत भाषा को और सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा।
वहीं Previous year और Assessment Year जैसे ऑप्शन को खत्म टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा।
इस नियम के तहत CBDT को ज्यादा शक्ति दी गई है। ताकि डिजिटलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकें।
इसे 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि इसे समझना और पढ़ना दोनों आसान हो।
शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र की सुविधा मिलेगा।
वहीं, अगर मकान खाली है, तो डीम्ड रेंट टैक्स से राहत मिलेगी
समिति की ओर से कुछ बदलाव दिए गए-:
समिति ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को रिफंड में राहत मिलनी चाहिए। आईटीआर फाइलिंग चाहे देरी से की गई हो, लेकिन रिफंड क्लेम की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं, डिविडेंड में कटौती को लेकर सेक्शन 80एम की फिर से शुरुआत होनी चाहिए।
पहले सरकार ने वापस लिया था बिल-:
आयकर बिल वापस लेने के बाद सरकार ने कमेटी के सुझावों पर इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद आज इसे फिर से सदन में पेश किया गया है। इस पर बात करते हुए संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह माना जा सकता है कि आयकर बिल अब पूरी तरह से नया होगा। इस पर काफी काम किया गया है। यह पुराने बिल से बिल्कुल अलग होगा। वहीं, लोकसभा चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने आयकर बिल में 285 सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आयकर से जुड़े पुराने बिल को लेकर काफी कन्फ्यूजन है, इसलिए अब इसका नया वर्जन पेश किया गया है।