डोडाचूरा तस्कर को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित

डोडाचूरा तस्कर को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित
मंदसौर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी लालुराम पिता कनीराम दाँगी, उम्र 61 वर्ष, व्यवसाय-खेती, निवासी बोलिया थाना नाहरगढ़ तहसील नाहरगढ़ जिला-मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनाक 26.08.2017 को थाना सीतामऊ पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चन्द गिरी को थाना सीतामऊ पर विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त सूचना मिली लालुराम पिता कनीराम डागी निवासी बोलिया थाना नाहरगढ़ व देवीसिह पिता नारायण सिंह निवासी अरनिया गौड़ से होकर देवीसिह की मोटरसाईकिल क्रमाक एम.पी.-14-एम.आर.-5095 से अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा ग्राम बोलिया तरफ से खरीद कर लेकर ग्राम लखुपिपलियाखेड़ा में मेहरबान सिह पिता इन्दर सिह को देने उसके घर पर जा रहे है तथा विसनिया थाना गरोठ का गौपाल सिंह सिह सोधिया जो कि वर्तमान में बोरखेड़ी जागीर में रह रहा है, वह अवैध अफीम डोडाचूरा इधर उधर से लालुराम डागी व देवी सिंह से खरीदवा कर उक्त मेहरबान सिह के घर पर एकत्रित करवा रहा है, तत्काल विसनिया से अरनिया गौड़ जाने वाले रोड पर नाकेबन्दी की जाये तो उन्हें अवैध अफीम डौडाचुरा सहित पकडा जा सकता है उक्त सूचना विश्वसनीय होने से सहायक उपनिरीक्षक सुभाषचन्द्र गिरी के व्दारा मौके पर जाकर नाकाबंदी की जाने पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.-14-एम.आर.5095 पर दो व्यक्ति विशनिया की तरफ से आते दिखाई दिये जिन्हें फोर्स की मदद से रोका तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति सफेद रंग के बोरे को फेंककर जंगल की ओर भाग गया। मोटरसाईकिल चालक का नाम-पता पूंछने पर उसने अपना नाम लालूराम डांगी तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम देवीसिंह सौंधिया होना प्रकट किया। उसके कब्जे से कुल 20 किलोग्राम डोडाचूरा मय मोटरसाईकिल जप्त किया जाकर अभियुक्त लालुराम पिता कनीराम दाँगी उम्र 55 वर्ष निवासी बोलिया थाना नाहरगढ़ को गिरफ तार किया गया। अभियुक्त लालुराम पिता कनीराम दाँगी उम्र 55 वर्ष निवासी बोलिया थाना नाहरगढ़ की निशादेही पर अभियुक्त मेहरबान सिह पिता इन्दर सिह सोधिया निवासी लखुपिपल्या खेड़ा के घर के अन्दर से कुल 180 किलोग्राम डोडाचूरा जप्त किया गया था। थाना वापसी पर अपराध क्रमाक 258/17 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की कायमी की गयी। अपराध के संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्व संबंधित न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत दिनांक 28.07.2025 को आरोपी को 4 वर्ष के कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड की राशि अदा ना करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त व्यतिक्रम के कारवास से दंडित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन श्री बी.एस. ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक (उपनिदेशक अभियोजन) द्वारा किया गया।