उत्तर प्रदेशलखनऊ
हाईकोर्ट की दो टूक: आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र विवाह का सबूत नहीं, कहा- स्टांप पेपर पर नहीं हो सकता तलाक

हाईकोर्ट की दो टूक: आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र विवाह का सबूत नहीं, कहा- स्टांप पेपर पर नहीं हो सकता तलाक
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महिला के अनुकंपा नियुक्ति के मामले में दिए अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र विवाह का वैध सबूत नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि महज स्टांप पेपर पर पति – पत्नी के बीच तलाक नहीं हो सकता है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने महिला की अनुकंपा नियुक्ति पाने की याचिका खारिज कर दी।