समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 14 जुलाई 2025 सोमवार

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रथम श्रावण सोमवार को भगवान श्री पशुपतिनाथ मनोकामना अभिषेक में 20 जोड़े और 3 व्यक्तियों ने किया अभिषेक

सम्मिलित होने वाले अभिषेकार्थियों में ए.डी.एम. एकता जायसवाल दम्पत्ति और नायब तहसीलदार सुनील जायसवाल दम्पत्ति, कमल जायसवाल आदि ने अभिषेक किया।
आराधना सभागृह मंच पर भगवान पशुपतिनाथ रजत प्रतिमा का पूजन एडीएम एकता जायसवाल, नायब तहसीलदार सुनील जायसवाल, कमल जायसवाल, योग गुरू बंशीलाल टांक, डॉ. रविन्द्र पाण्डेय, राजाराम तंवर ने किया।
अभिषेक पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला आचार्य श्री विष्णु ज्ञानी के मार्गदर्शन में पाठशाला के बटुकों (ब्रह्मचारियों) द्वारा वेदोक्त मंत्रों तथा शिव महिम्न स्त्रोत के प्रत्येक मंत्र के साथ कराया जा रहा है।
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सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई में सम्पन्न हुआ विद्यारंभ संस्कार

मन्दसौर। सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई संजीत मार्ग मंदसौर में शिशुवाटिका के नवागन्तुक भैया बहनों का विद्यारम्भ संस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें लगभग 150 अभिभावक अपने अपने पाल्य को लेकर विद्यारंभ के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिशुवाटिका मालवा प्रान्त सहसंयोजक श्री संतोष विश्वकर्मा के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात नन्हे भैया बहनों ने अपने माता-पिता का पग-पूजन किया जिसके बाद भैया बहनों और उनकी माताओं ने सुंदर रंगमंचीय प्रस्तुतियां दी। अतिथि श्री विश्वकर्मा ने शिशु के विकास की प्रक्रिया को लालयेत पंचवर्षाणि से लेकर पंच तत्वों के प्रति उसके आकर्षण, उसके स्वतंत्र विकास, माता पिता की उसमें भूमिका और शिशु मंदिर में विद्यारम्भ एवं शिशु वाटिका की परिकल्पना को अभिभावकों के समक्ष रखा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही समिति सदस्य एवं राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग बौद्धिक प्रमुख श्रीमती वर्तिका पारीक ने भैया बहनों को स्नेहाशीष प्रदान किया। बालाजी मंदिर पर वेदों के पूजन, शोभायात्रा, शिशु वाटिका भवन में यज्ञ-हवन,भैया बहनों द्वारा श्री के लेखन, पूर्णाहुति एवं आरती इस प्रकार का क्रम इस सुंदर कार्यक्रम का रहा।
कार्यक्रम में भारतीय आदर्श शिक्षण समिति के सहसचिव एवं सरस्वती विहार शैक्षिक संस्थान के प्रबंधक श्री सुनील शर्मा, सैनिक विद्यालय एवं सीबीएसई विद्यालय की प्राचार्य डॉ.श्रीमती सरोज प्रसाद, सीबीएसई माध्यमिक विभाग के प्रधानाचार्य श्री प्रवीण मिश्रा, विद्यालय की उप्राचार्य सुश्री लक्ष्मी राठौड़, शिशु वाटिका प्रधानाचार्य श्रीमती हेतल भावसार, प्राथमिक कक्षाओं की मार्गदर्शक श्रीमती अजीत आर्थर एवं विद्यालय के प्राथमिक विभाग तक के सभी ऊर्जावान दीदी आचार्य इस कार्यक्रम में प्रत्यक्षदर्शी एवं सहभागी के रूप में रहे।
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पशुपालक पशुधन बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें
मंदसौर 13 जुलाई 25/ उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंदसौर द्वारा बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के अंतर्गत पशुपालकों को कार्यशील पुंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। पशुपालक पशुधन बीमा योजना का लाभ लेकर अपने पशुधन हानि को रोक सकते हैं। एक पशुपालक द्वारा अधिकतम 10 पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। पशुओं में होने वाली गलघोटू, एक टगीया, खूर पका, मुँह पका आदि बीमारियों की रोकथाम हेतु नजदीकी संस्था से संपर्क कर टीकाकरण का लाभ लें। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान की सफलता के लिये गांव के समस्त निकृष्ट सांडों का बधियाकरण नजदीकी संस्था में करायें।
भारत शासन एवं राज्य शासन के सहयोग से जिले के पशुपालकों को घर पहुंच उपचार आदि की सेवायें देने हेतु चल पशु चिकित्सा इकाई 1962 कमशः मंदसौर, दलौदा, मल्हारगढ, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ, गरोठ एवं भानपुरा में संचालित है, पशुपालक 1962 कॉल सेन्टर पर कॉल कर सशुल्क 150 रू प्रति पशु सेवा का लाभ प्राप्त करें।
प्रगतिशील पशुपालक मादा बछिया (फिमेल कॉफ) की प्राप्ति हेतु गाय,भैंस के गर्मी (हीट) आने पर सेक्स सोर्टेड सीमन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करावें। समस्त पशुपालक विभाग की विभिन्न विभागीय योजनाओं के संबंध में स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठावे।
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मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्स्य परिवहन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध – कलेक्टर श्रीमती गर्ग
मंदसौर 13 जुलाई 25/ मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है।
इस दौरान मत्स्याखेट की रोकधाम मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्सय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि ने किसी प्रकार का मत्स्याखेट एवं परिवहन व विक्रय न करे एव ना ही इन कार्यों में सहयोग दे। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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गो-भैंसवंशीय पशुओं में नि:शुल्क खुरपका-मुँहपका टीकाकरण 31 जुलाई तक होगा
मंदसौर 13 जुलाई 25/ पशु पालन एवं डेयरी विभाग के उप सचांलक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम ( NADCP-FMD ) योजना के अंतर्गत जिले के समस्त गो-भैंसवंशीय पशुओं में खुरपका-मुँहपका टीकाकरण कार्यक्रम 31 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 4 माह से अधिक आयु के समस्त गो-भैंसवंशीय पशुओं में नि:शुल्क खुरपका-मुँहपका टीकाकरण किया जाएगा। खुरपका-मुँहपका बीमारी होने पर पशुओं के मुंह में छाले एवं पेरों में घाव हो जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। जिससे पशु पलकों को आर्थिक नुकसान होता है। बीमारी बढ़ने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमांक बीमारी एक पशु में होने पर पूरे ग्राम के पशुओं को प्रभावित करती है। बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय पशुओं का टीकाकरण ही है। पशुपालक अपने ग्राम के निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर अपने संपूर्ण ग्राम में टीकाकरण करवाएं।
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सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाईन
मंदसौर 13 जुलाई 25/ मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए कई हेल्पलाईन संचालित की जा रही हैं। ये हेल्पलाईन 108 समस्त मार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्यमार्ग SH, प्रमुख जिला सड़क, ग्रामीण सड़क) मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए,1099 राज्यमार्ग (SH) पर म.प्र. सड़क निगम द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, 1033: राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, डॉयल 100 किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए है। इन हेल्पलाईन के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तत्काल सहायता प्राप्त हो सकती है।
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सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए श्रम विभाग की पहल
मोटर ट्रांसपोर्ट नियोजकों की कार्यशाला का सम्पन्न
मंदसौर 13 जुलाई 25 / सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में परिवहन वाहनों जैसे बस, ट्रक, टैक्सी आदि का संचालन करने वाले ड्रायवरों तथा अन्य स्टाफ जैसे कंडक्टर और क्लीनर के कार्य के घंटे के संबंध में प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की पहल की जा रही है।इसी सिलसिले में मोटर ट्रांसपोर्ट नियोजकों की कार्यशाला शुक्रवार को श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर में सम्पन्न हुई।
कार्यशाला में श्रमायुक्त श्रीमती रजनी सिंह ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कार्यों में संलग्न ड्राइवरों और अन्य स्टाफ के कार्य के घंटों, विश्राम अवधि और अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए प्रतिदिन 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे कार्य की अवधि निर्धारित है। इन प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रायवरों और स्टाफ के लगातार लंबी अवधि तक कार्य करने और विश्राम का समय न मिलने से थकान और तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
श्रमायुक्त ने वाहनचालकों के समय-समय पर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषकर नेत्र परीक्षण, सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न तकनीकों और उपकरणों की सहायता से, साथ ही जागरूकता और प्रचार-प्रसार के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए ड्रायवरों के कार्य समय और विश्राम अवधि की निगरानी करने तथा अन्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मोटर वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस प्रणाली जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
कार्यशाला में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) के अधिकारी श्री अभिनव चौहान ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में संभावित वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्रायवर और पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम का भविष्य में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में कार्यशाला में एक प्रस्तुति भी दी गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी। कार्यशाला में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिनियम के परिपालन के लिए सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए और मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला में श्रम विभाग से श्री प्रभात दुबे, श्री आशीष पालीवाल, जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा, अटल इंदौर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) के अधिकारी श्री अभिनव चौहान, प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा, इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्री सी. एल. मुकाती एवं अन्य ट्रांसपोर्टर्स उपस्थित थे।
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