एसडीएम की कार्रवाई: शा. उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान पर हेरा-फेरी करने के आरोप में सेल्समैन को किया पद से पृथक

साथ ही दो लोगों के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज किया गया
रीवा। शासकीय उचित मूल्य दुकान रघुराज के विक्रेता अनिल साकेत को पद से पृथक किया गया एवं मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना अंतर्गत परिवहन कर्ता चेतमणि पर साकेत के ख़िलाफ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा ३/७ के तहत कार्यवाही की गई है बताया जाता है कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनान्तर्गत रोक्क्रमांक-2 के अन्नदूत परिवहनकर्ता चेतमणि साकेत एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान रघुराजगढ़ के विक्रेता अनिल साकेत के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत खाद्यान्न की अफरा तफरी करने के कारण थाना मनगवा में अपराध पंजीबद्ध होने क कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान के निलंबन एवं वसूली की कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।
कार्यालयीन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो के परिशीलन उपरांत यह तथ्य स्पष्ट है कि शा०उ०मू० दुकान रघुराजगढ के विक्रेता अनिल साकेत तथा अन्नदूत परिवहनकर्ता चेतमणि साकेत तथा अन्य व्यक्तियों के नाम आवश्यक वस्तु अधिनियन की धारा-3/7 के तहत अपराध थाना मनगवां जिला रीवा में पंजीबद्व कराया जा चुका है। जिसके संबंध में इस एसडीएम मँगवा पी. एस. त्रिपाठी के द्वारा आदेश जारी करते हुए अनिल साकेत विक्रेता, शा० उ०मू० दुकान रघुराजगढ़ के विरूद्व शासकीय खाद्यान्न की अफरा तफरी किए जाने एवं अपराध पंजीबद्ध होने के परिणामस्वारूप अनिल साकेत विक्रेता को शा०उ०मू० दुकान रघुराजगढ एवं उलहीखुर्द के वितरण कार्यों से पृथक करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान रघुराजगढ के वितरण का दायित्व नागेन्द्र जायसवाल विक्रेता शा.उ.मू.दुकान उलहीकला को एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान उलहीखुर्द के वितरण का दायित्व अमरनाथ सिंह विक्रेता शा.उ.मू.दुकान पलिया-352 को सौंपे जाने निर्देशित किया है