मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 18 जून 2025 बुधवार

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जिले के 4 विकासखण्डों में धरती आबा अभियान अंतर्गत शिविर आयोजित किए गए

रतलाम  17 जून 2025/ सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतुष्टि शिविर 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक चलाया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत जिले के 04 विकासखण्ड रतलाम ग्रामीण, बाजना, सैलाना एवं पिपलोदा में 17 जून को शिविरो का आयोजन कर कुल 21 ग्रामों में योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

कल 18 जून को विकासखण्ड रतलाम की ग्राम पंचायत आमलिया एवं सरवड विकासखण्ड बाजना की ग्राम पंचायत आम्बापाडाकला, देवली, जाम्बुखादन, अमरपुराकला, रूपापाडा ,विकासखण्ड सैलाना बोरदा, गुडभेली, सेरा एवं पिपलोदा की ग्राम पंचायत उम्मेदपुरा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

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उपयंत्रियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी

रतलाम 17 जून 2025/ जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 की समीक्षा के दौरान खेत तालाब एवं कूप रिचार्ज के कार्यो की प्रगति कम होने के कारण जिले के 40 क्लस्टर के उपयंत्रियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।

जिसमें संविदा उपयंत्रियों के विरूद्ध संविदा सेवा शर्ते नियम 2015 अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए आगामी अनुबंध नवीनीकरण नहीं किये जाने एवं नियमित उपयंत्रियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए गोपनीय चरित्रावली में इन्द्राज किये जाने के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है।

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मत्स्याखेट प्रतिबंधित 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप मे घोषित

रतलाम 17 जून 2025/सहायक संचालक मत्स्य उद्योग द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से संरक्षण हेतु म.प्र नदीय मत्स्योघोग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप मे घोषित किया गया है। जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रो मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय /मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित है।

इन नियमो के उलंघन पर म.प्र राज्य के मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5 के तहत उल्लंधनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

इस अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नदीय नियम के तहत बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अवधि 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक छोटे तालाबो मे या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबध किसी नदी से नही है और जिन्हे निर्दिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है को छोडकर समस्त नदियो व जलाशयो मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/मत्स्य परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/ मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करे और नही इस कार्य मे किसी अन्य को सहयोग करे।

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जिले में 9 नए आधार केन्द्र खोले गए

रतलाम 17 जून 2025/ कलेक्टर श्री राजेश बाथम के मार्गदर्शन में आमजन की आधार संबंधित समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं को देखते हुए जिले में 9 नए आधार केन्द्र खोले गए है।

तहसील सैलाना में 4 आधार केन्द्र शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय कृषि उपज मंडी सैलाना, शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय तहसीलदार तहसील सैलाना, शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय तहसीलदार तहसील सैलान एवं शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय एमपीईबी ऑफिस सैलाना में खोले गए।

तहसील बाजना में 3 आधार केन्द्र शासकीय आधार केन्द्र बीआरसी ऑफिस बाजना, शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय जनपद बाजना एवं शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय तहसीलदार तहसील बाजना में खोले गए। तहसील जावरा में 1 आधार केन्द्र शासकीय आधार केन्द्र कार्यालय जनपद जावरा में खोला गया। तहसील रावटी में 1 आधार केन्द्र शासकीय आधार कार्यालय तहसीलदार तहसील रावटी में खोला गया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रतलाम  में आयोजित जनसुनवाई में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्याए सुनकर निराकरण योग्य आवेदनों हेतु मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 95 आवेदन प्राप्त हुए, इस दौरान विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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