न्यायमंदसौरमध्यप्रदेश
आरोपी रघुवीरसिह जमुनिया शंकर रतलाम को 10 वर्ष के कारावास एवं 55 निवेश धारकों के कुल 34,10,000/- के जुर्माने से दण्डित

फर्जी कंपनी स्थापित कर इसने आम जनता का रुपया निवेश कराकर लोगों का रूपया हड़प कर कंपनी बंद कर भाग जाने वाले
मंदसौर। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री आसिफ अब्दुल्लाह द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय देते हुए फर्जी कंपनी स्थापित कर रूपया हडप करने वालों को 10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा द्वारा बताया गया कि थाना शहर कोतवाली मंदसौर तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पी.एस. हटिला को जनसुनवाई शिकायत व सीएम हेल्पलाईन शिकायत के पत्र द्वारा जांच हेतु प्राप्त होने पर आवेदक भीमसिंह निवासी पानपुर थाना नई आबादी मंदसौर व जगदीशचंद्र नग्गाजी निवासी परासली घाटा थाना शामगढ़ ने बताया की दिनांक 20.11.2012 को रघुवीरसिंह आयु-32 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया शंकर जिला रतलाम ने मंदसौर दशपुर बगीचे के पीछे पीतांम्बरा फार्मिंग सॉल्युशन कंपनी लिमिटेड का ऑफिस खोला था और एक मिटिंग रखी थी
जिसमें कमलसिंह गौड, पुरनसिंह, जवाहरलाल, वीरेन्द राठौर, अर्जुनसिंह, अनिल, चौनसिंह, कमल, पप्पुसिंह, रघुवीरसिंह, जगदीशचंद्र, अर्जुनसिंह, बाबूलाल, बलवन्तसिंह, सुरेश, एकत्रित हुए थे। उक्त मीटिंग में कंपनी सीएमडी रघुवीरसिंह राजपूत व अन्य डायरेक्टरो ने कंपनी का पेम्पलेट बुक दिया था। और बताया था कि कंपनी चेन सिस्टम से नॉन बैंकिंग बिजनेस करती है जिसका मुख्यालय फ्रिगंज शहीद पार्क के सामने, सनशाइन टावर उज्जैन होना बताया था।
मीटिंग में बताया गया था कि उनकी कंपनी आर.डी., एफ.डी. पर 5 प्रतिशत कमीशन देगा। तथा किसी भी निवेशक की मृत्यु होने पर सहायता राशि जमा राशि की दुगना दी जायेगी। मीटिंग में यह भी बताया गया था कि कंपनी आर.बी.आई ने रजिस्टर्ड है, जिसका प्रतिवर्ष ऑडिट होता है, कंपनी में जुड़ने व खाता खुलवाने का काम दिया गया था। आर.डी., एफ.डी. के रूप में जो रूपये जमा करवाये जाते थे उसके बदले कंपनी की छपी हुई पालिसी प्रमाणपत्र दिया जाता था जिस पर जमा की गई राशि, मेच्योरिटी रकम व दिनांक अंकित होती थी। कंपनी पर विश्वास कर लगभग 100 लोगों ने अपने व परिचितों के खाते खुलवाकर लगभग 30,00,000/- तीस लाख रूपये निवेश किये थे जिसकी पॉलिसीयां दी गई थी पॉलिसीयो की मैच्योरिटी होने पर पॉलिसी धारक मंदसौर ऑफिस पर गये तो वहां ताला लगा मिला। कंपनी के हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट बांसवाड़ा राजस्थान में संपर्क किये जाने पर भी कंपनी के अधिकारी नहीं मिले। कंपनी के सी.एम.डी. रघुवीरसिंह व अन्य ने उनके साथ धोखाधड़ी की है।
उक्त शिकायत पर से थाना सिटी कोतवाली मंदसौर में अपराध क्रमांक 344/2018 धारा 420,409 भा.द.स. धारा 4 व 6 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवेदन अनुसंधान की अनुमति दिये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक के आदेश द्वारा अनुसंधान की अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् उक्त अपराध मे विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान साक्षीगण भीमसिंह, जगदीशचंद्र एवं कमलसिंह के कथन लेखबद्ध किये गये है। कमलसिंह गौड़ निवासी पानपुर से पीताम्बरा फार्मिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आर.बी.एक्स लेण्ड डेवलपर कंपनी लिमिटेड, आर.बी.एक्स. एग्रो फार्मा लिमिटेड तथा मातृ भूमि प्राईवेट लिमिटेड की 22 पॉलिसिया, 7 डि.एस. व एक्सिस बैंक के तीन चेक जब्त किये गये। कंपनी के पेम्पलेट एवं पेम्पलेट बुक प्राप्त किये गये है। जगदीशचंद्र निवासी परासली से 5 पॉलिसी, 5 डिएस एवं तीन चेक जप्त किये गये। विवेचना के अनुक्रम में एक्सिस बैंक के खाते के स्टेटमेंट प्राप्त किये गये। अभियुक्त रघुवीरसिंह से पूछताछ कर उसका मेमोरण्डम लेखबद्ध किया गया। कंपनी के उज्जैन स्थित ऑफिस जिसमें ताला लगा हुआ था। तथा रतलाम व मंदसौर स्थित ऑफिस के संबंध में तस्दीक पंचनामा बनाया गया। पेम्पलेट बुक जप्त की गई।
विवेचना के दौरान साक्षीगण भीमसिंह, जगदीशचंद्र एवं कमलसिंह के कथन लेखबद्ध किये गये है। कमलसिंह गौड़ निवासी पानपुर से पीताम्बरा फार्मिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आर.बी.एक्स लेण्ड डेवलपर कंपनी लिमिटेड, आर.बी.एक्स. एग्रो फार्मा लिमिटेड तथा मातृ भूमि प्राईवेट लिमिटेड की 22 पॉलिसिया, 7 डि.एस. व एक्सिस बैंक के तीन चेक जब्त किये गये। कंपनी के पेम्पलेट एवं पेम्पलेट बुक प्राप्त किये गये है। जगदीशचंद्र निवासी परासली से 5 पॉलिसी, 5 डिएस एवं तीन चेक जप्त किये गये। विवेचना के अनुक्रम में एक्सिस बैंक के खाते के स्टेटमेंट प्राप्त किये गये। अभियुक्त रघुवीरसिंह से पूछताछ कर उसका मेमोरण्डम लेखबद्ध किया गया। कंपनी के उज्जैन स्थित ऑफिस जिसमें ताला लगा हुआ था। तथा रतलाम व मंदसौर स्थित ऑफिस के संबंध में तस्दीक पंचनामा बनाया गया। पेम्पलेट बुक जप्त की गई।
अभियुक्त दशरथसिंह को दिनांक 25.08.2022 को गिरफ्तार कर मेमोरेण्डम लेखबद्ध किया गया। आर.ओ.सी वेबसाइट प्रीताम्बरा फार्मिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, आर.डी.एक्स लेण्ड डेवलपर इण्डिया लिमिटेड, आर.बी.एक्स, एग्रो फार्मा कंपनी लिमिटेड और मातृभूमि एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन व डायरेक्टर की जानकारी का प्रिंटआउट प्राप्त किया गया। विवेचना उपरान्त फरार अभियुक्त नारायणलाल शर्मा के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्तगण रघुवीरसिंह एवं दशथसिंह के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की और से माननीय न्यायालय मे 19 साक्षियों के कथन कराये गये है तथा संपूर्ण मामला संदेह से परे जाकर अभियोजन पक्ष की और से प्रमाणित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रघुवीरसिह पिता मोडसिंह निवासी ग्राम जमुनिया शंकर जिला रतलाम को 10 वर्ष के कारावास एवं 55 निवेश धारकों जिसमें प्रत्येक के लिये 60-60 हजार रूपये एवं अन्य 1,10,000/- रूपये इस प्रकार कुल 34,10,000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया। उक्त मामले में अभियोजन की और से सफल पैरवी लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा व भगवानसिंह के द्वारा की गई।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की और से माननीय न्यायालय मे 19 साक्षियों के कथन कराये गये है तथा संपूर्ण मामला संदेह से परे जाकर अभियोजन पक्ष की और से प्रमाणित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रघुवीरसिह पिता मोडसिंह निवासी ग्राम जमुनिया शंकर जिला रतलाम को 10 वर्ष के कारावास एवं 55 निवेश धारकों जिसमें प्रत्येक के लिये 60-60 हजार रूपये एवं अन्य 1,10,000/- रूपये इस प्रकार कुल 34,10,000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया। उक्त मामले में अभियोजन की और से सफल पैरवी लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा व भगवानसिंह के द्वारा की गई।