मंदसौरमध्यप्रदेश

जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने जिले के क्षेत्र में ठहरने वाले किरायेदार आगन्तुक व्यक्तिर्यों कि जानकारी पुलिस को देने के दिए निर्देश 

सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

मंदसौर 11 मई 25/ जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने सम्पूर्ण मंदसौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

मंदसौर में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर स्थित होकर धार्मिक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने, अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन एवं किरायेदारों/नौकरों/ पेईंग गेस्ट होम स्टे, प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों एवं आवासरत व्यक्तिर्यों द्वारा असामाजिक, अवांछनीय गतिविधि संचालित किये जाने की आशंका के कारण जन सामान्य के जान माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

ऐसी स्थिति में शहर से जुड़ी नई आबादी, किरायेदारों / नौकरों/ पेईंग गेस्ट / होम स्टे, प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे समय-समय पर उनका सत्यापन किया जाकर लोक संपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।

मंदसौर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने, लोक संपत्ति तथा मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम करने को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने सम्पूर्ण मंदसौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे के मुख्य काउण्टर पर प्रबंधक संचालक का नाम, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप में अंकित हो ताकि आगन्तुकों को समन्वय करने में सुलभता रहे।

ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो दो सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक, पेईंग स्टे, होम स्टे संचालक के द्वारा दी जाये।

पेईंग स्टे होम स्टे की सूचना संबंधित मकान मालिक/संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर तत्काल दी जावे इसके उपरांत ही पेईंग गेस्ट होम स्टे पर रखा जावे।

होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे संचालक निर्धारित रजिस्टर काउण्टर पर रखेंगे, जिसमें आगंतुकों के संबंध में पूर्ण जानकारी दर्ज हो।

होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे हेतु आगंतुक का चेहरा सी.सी.टी.वी. में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो इस प्रकार सी.सी.टी.वी. का इंस्टालेशन करायेंगे, साथ ही एक माह के बैंक अप के साथ डी.वी.आर. संधारित करेंगे।

यह आदेश जन साधारण की सुविधा एवं अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम, अपराधियों की पहचान एवं जनमानस व लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है एवं शीघ्र जारी किया जाना अनिवार्य है तथा सर्व संबंधितों को शीघ्रता पूर्वक व्यक्तिशः सुनवाई संभव नहीं है, अतः एक पक्षीय रूप से पारित करते हुए आश्रम, बोर्डिंग हाऊस, सर्किट हाऊस, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस, छात्रावास, होटल, लॉज, पेईंग गेस्ट, रिजॉर्ट, रेस्ट हाऊस एवं किराये पर दी गई प्रापर्टी आदि के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि, निर्देशों का पालन करे।

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