राजस्थानझालावाड़

झालावाड़ जिले में ड्रोन संचालन पर 07 जुलाई तक प्रतिबंध

झालावाड़ जिले में ड्रोन संचालन पर 07 जुलाई तक प्रतिबंध

 

झालावाड़। वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ द्वारा झालावाड जिले में विभिन्न स्थानों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन संचालन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित की जा सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाये घटित होने की प्रबल संभावनाएं हो सकती है, जिससे लोगो के जान-माल की हानि हो सकती है तथा लोकशान्ति भंग होने की संभावना हो सकती है।

इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झालावाड़ जिले में 10 मई 2025 को रात्रि 12 बजे से 07 जुलाई, 2025 को प्रातः 6 बजे तक के लिए ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

*इन क्षेत्रों के आसपास ड्रोन संचालन पर रोक*

 

आदेशानुसार झालावाड जिले में स्थित कालीसिन्ध सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ग्राम उण्डल थाना सदर, कालीसिंन्ध बांध ग्राम भवरासा थाना सदर, कोलाना हवाई पट्टी ग्राम कोलाना थाना मण्डावर, मुम्बई मनमार बिजवासन पेट्रोलियम पाईप लाईन, पुलिस लाईन झालावाड, मिनी सचिवालय परिसर झालावाड, जिला कारागृह झालावाड, पुलिस ट्रेनिग स्कूल झालावाड एवं इनके आस-पास 50 मीटर की परिधि के क्षेत्र को ड्रोन संचालन हेतु प्रतिबंन्धित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं उक्त स्थानों के अलावा भी सम्पूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन नही किया जा सकता है।

यह आदेश डयूटी पर तैनात बैंक सुरक्षा कर्मियो, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नही होगा। झालावाड जिले में आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजनो में फोटोग्राफी हेतु 10 मीटर की ऊचाई तक ड्रोन के संचालन पर उक्त आदेश लागू नही होगा।

यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 10 मई को रात्रि 12 बजे से 07 जुलाई 2025 को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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