समाचार मध्यप्रदेश नीमच 10 मई 2025 शनिवार

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डीएम द्वारा जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बगैर वैध दस्तावेजों के सिम विक्रय करने पर लगाई रोक

इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किती भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश फोटो, विडियो ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा।
सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भडकती हो, को कमेन्ट, लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नही करें, तथा ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, कि ग्रुप में इस प्रकार के संदेशो को रोके। कोई भी व्यक्ति, सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदायिक के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करे और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करे।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोडकर, भडका कर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाये, को प्रसारित नहीं करे और न ही लाईक, शेयर या फॉरवर्ड करे और न नहीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधिया करने के लिए आव्हान किया गया हो. जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो। किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सोशल मीडिया साईट्स पर कोई पोस्ट, संदेश प्रसारित किया जाता है तो उसकी पुष्टि उपरांत ही आगे शेयर और फॉरवर्ड किया जाये।
नीमच जिले की सीमा में किसी भी साईबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त, पैनकार्ड या ऐसे अन्य ही साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साईबर कैफे का उपयोग न करने दिया जावे।
साईबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा समस्त आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिससे उनका हस्तलिखित नाम, पत्ता, दूरभाष नंबर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो इसके बिना साईबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साईबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये जिसमें आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं की फोटो खीची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जावेगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।
जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी। आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों। आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 10 मई से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावशाली रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।
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जिले में आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए- एसपी
कलेक्टर एवं एसपी ने की आपदा प्रबंधन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा
नीमच 9 मई 2025, जिले में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाए। सभी विभाग आपदा प्रबंधन के नजरिए से आवश्यक संसाधन, साधन, उपकरण, मशीनरी आदि को सूचीबद्ध कर, उनकी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित हो। ऐसी व्यवस्थाएं कर लें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में शुक्रवार को जिले में पुलिस, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो, राजस्व अधिकारियों और जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी बैठक में सभी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन का जिला स्तरीय ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होने सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाईयों और स्टॉप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने आपात स्थिति में अस्पतालों और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों को शहरों में पब्लिक उनाउंस सिस्टम की व्यवस्था करने तथा नीमच में एयर सायरन स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना तंत्र को विकसित करने के निर्देश भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को दिए। उन्होने आपदा प्रबंधन साधनों, उपकरणों की चेकलिस्ट तैयार कर, उनकी आपदा की स्थिति में तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल ने आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की पूर्व तैयारियां करने, शस्त्र लायसेंसियों और शस्त्र दुकानों का सत्यापन, विस्फोटक भंडार ग्रहों का सत्यापन कर, उन्हें बगैर सूचना के विस्फोटक सामग्री का किसी को भी विक्रय नहीं करने के लिए पाबंद करने, पेट्रोल पम्पों से खुले बोतलों में पेट्रोल का विक्रय नहीं करने के लिए पाबंद करने, पेट्रोल पम्पों, बैंक एटीएम आदि पर सुरक्षा गार्ड, फायर सेफ्टी के संसाधनों को सूचीबद्ध कर आपदा की स्थिति में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने, कम्यूनिकेशन प्लान बनाने, होटल, लॉज, धर्मशाला, मेरिज गार्डन पर संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करवाने के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए। उन्होने सोशल मीडिया के लिए पुलिस विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करने की सभी से अपील भी की और अधिकारियों से सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होना पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश भी संबंधितों को दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिह सिसोदिया, सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला कलेक्टर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जलकुंभी का खात्मा करें -डॉ. पृथ्वी सिंह वर्मा
नीमच । पूरे प्रदेश में नदी नालों तालाब एवं अन्य जल स्रोत को जल गंगा अभियान के तहत गहरीकरण साफ-सफाई आदि का कार्य चल रहा है मगर नीमच नगर पालिका इसके प्रति गंभीर नहीं है । अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है ।
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औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति का लाभ उठाकर, जिले में नये उद्योग लगाए- श्री चंद्रा
जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी एवं बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध है- कलेक्टर
जिले के उद्योगपतियों, नवनिवेशकों से कलेक्टर ने किया संवाद
नीमच 9 मई 2025, प्रदेश के साथ ही नीमच जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी एवं बेहतर सड़क के साथ ही औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। म.प्र.शासन की औद्योगिक नीति भी निवेशकों के हित में है। सरकार द्वारा नये निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में विभिन्न प्रकार की छूट दी जा रही है। जिले में नये निवेशक उद्यमी एवं उद्योगपति निवेश के लिए आगे आए और उद्योग स्थापित करें। यह बात कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के नये निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से जिला उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक सह कार्यशाला में चर्चा करते हुए कही। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग सुश्री योगिता भटनागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं उद्योग संघ, उद्योग भारती के पदाधिकारी, श्री अशोक चौरडिया, श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल, श्री नवल मित्तल, श्री रमेश कदम, श्री नंदलाल पाटीदार सहित उद्योगपति, उद्यमी भी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने चर्चा करते हुए कहा, कि उद्योग संघ के पदाधिकारी आपस में चर्चा कर, जिला स्तर पर उद्योगो को आने वाली कठिनाईयों और समस्याओं के संबंध में लिखित में प्रस्तुत करे, प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण किया जावेगा। उन्होने कहा, कि मोरका एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु भूखण्ड उपलब्ध है। जिनका आवंटन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिले के नव उद्यमी प्रथम बार उद्योग स्थापित करने के इच्छुक नव निवेशक औद्योगिक भूखण्ड आवंटन के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया में भाग लेकर, भूखण्ड आवंटित करवाएं। शासन, प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग किया जावेगा।
बैठक में जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा प्रदेश की एमएसएमई विकास नीति, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना तथा औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियमों, औद्योगिक भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री पंड्या ने वन स्टाप सेंटर का किया निरीक्षण

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कैरियर काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों के पेनल गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित
नीमच 9मई 2025, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार आवेदकों के लिये एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी महाविद्यालयों के अध्यनरत छात्र,छात्राओं को रोजगार,स्वरोजगार संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही कैरियर काउंसिलिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए कैरियर काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पर आमंत्रित किये गये है।
कैरियर कांउसलर (मनौवैज्ञानिक), विषय विशेषज्ञ के लिए योग्यताधारी आवेदक अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव मोबाईल नम्बर रोजगार पंजीयन, पूर्ण बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर 21मई 2025 तक साय: 05 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ शासकीय आईटीआई डूंगलावदा नीमच में जमा करा सकते है। पैनल का गठन चाही गई योग्यता के मेरिट अंको एवं अनुभव के आधार पर होगा।विस्ततृ जानकारी जिला रोजगार कार्यालय एवं आईटीआई डूगलावदा से प्राप्त की जा सकती है।
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पोलिटेक्निक जावद में आनलाईन प्रवेश की प्रकिया प्रारंभ
नीमच 9 मई 2025, म.प्र.शासन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु जारी काउंसिलिंग 2025 के प्रथम चरण में एक मई 2025 से प्रवेश प्रारंभ किया है। शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय जावद में मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा इलेट्रानिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग के त्रि-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता कक्षा 10 वी उर्तीण निर्धारित है। आनलाईन प्रवेश हेतु पंजीयन की कार्यवाही महाविद्यालय कार्यालय में की जा रही है। प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अपने 10 वी कक्षा के परिणाम तथा मूलनिवासी, आय, जाति प्रमाणपत्र के साथ महाविद्यालय में उपस्थित हो सकते है। काउंसिलिंग 2025 के प्रथम चरण में एक जून 2025 तक प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। यह जानकारी पोलीटेक्निक कालेज जावद के प्राचार्य ने दी ।
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गांधी सागर डूब क्षेत्र में कृषि के पट्टे के लिए आवेदन आमंत्रित
नीमच 9 मई 2025, नीमच जिले के तहसील मनासा एवं रामपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांधीसागर बांध के आर.एल.1312 फुट के नीचे के तल पर खुलने वाली डूब भूमि पर वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसल की कृषि करने के लिए अंशकालिन पट्टे पर भूमि प्राप्त करने हेतु डूब से प्रभावित व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए स्वच्छ आवेदन पत्र 15 जून 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जावेंगे। इसके पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। शासकीय भूमि हेतु राजस्व पटवारी की टीप अंकित करने के पश्चात ही आवेदन पत्र जमा करें। हल्का चचौर, खानखेड़ी, कुण्डवासा, रामपुरा, सोनड़ी, देवरान में पट्टे के लिए भरे हुए आवेदन अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग रामपुरा में प्राप्त किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन कार्यालय रामपुरा से प्राप्त की जा सकती है।
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आई.टी.आई. में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करें
नीमच 9 मई 2025, शासकीय आई.टी.आई.डूंगलावदा नीमच में संचालित एनसीवीटी, एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर स्वयं या ऑनलाईन शॉप पर जाकर प्रवेश रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार एवं च्वाईस 31 मई 2025 तक कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आई.टी.आई. में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते है।
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समग्र, ईकेवायसी नहीं करवाने पर बांणदा के पंचायत सचिव श्री महेश बरड़े निलंबित
नीमच 9 मई 2025, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने जनपद जावद की ग्राम पंचायत बांणदा के सचिव श्री महेश बरड़े को ईकेवायसी अभियान में रूची नहीं लेने और समग्र से ईकेवायसी करने के लिए आवंटित लक्ष्य 56.82 प्रतिशत के विरूद्ध मात्र 33 ईकेवायसी करवाने एवं अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर सचिव श्री महेश बरड़े को निलंबित कर दिया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत जावद नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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गांधी सागर बांध से 891.944 एमसीएम पानी छोड़ने की अनुमति जारी
निर्धारित शर्तों पर जारी की गई अनुमति
भोपाल : 9 मई, 2025
मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा प्रदत्त अनापत्ति एवं अनुशंसा के तहत ग्रीनको ग्रुप द्वारा 1920 मेगावॉट पम्प स्टोरेज परियोजना के निर्माण के लिये गांधीसागर बांध से 891.944 एमसीएम जल प्रवाहित करने की निर्धारित शर्तों पर अनुमति जारी की गई है।
प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल श्री विनोद कुमार देवड़ा ने मुख्य अभियंता जल संसाधन उज्जैन को निर्धारित शर्तों के अधीन पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल गांधीसागर बाँध में संग्रहित रखने के निर्देश दिये हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि बाँध से जल प्रवाहित करने के लिए निर्धारित ऑपरेशन मैन्यूअल/बाँध सुरक्षा के मापदण्डों का पालन करना होगा। बाँध से जल प्रवाहित किये जाने के लिए निर्धारित (म.प्र. एवं राजस्थान राज्य) अंतर्राज्यीय नियंत्रण समिति/सदस्यों से परस्पर समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाँध के निचले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक अलार्मिंग तंत्र के संज्ञान में लाकर जल प्रवाहित किये जाने की कार्रवाई की जाये। गांधीसागर जलाशय से प्रवाहित 891.944 एमसीएम जल के राणा प्रताप सागर बाँध में सुरक्षित संग्रहण एवं समुचित उपयोग के संबंध में राजस्थान राज्य के संबंधित मुख्य अभियंताओं से आवश्यक समन्वय किया जाए। सुरक्षित रूप से जल प्रवाह के दौरान टीम का गठन कर सतत् मॉनिटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जल प्रवाह किये जाने की कार्यवाही के संबंध में संबंधित कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व और पुलिस) और तहसीलदार को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
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एक जिला एक औषधी उत्पाद ‘’अश्वगंधा’’ के तहत विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न
नीमच 9 मई 2025, जिला आयुष अधिकारी नीमच डॉ.आशीष बोरना ने बताया, कि एक जिला एक औषधि उत्पाद ‘’अश्वगंधा’’ के प्रचार प्रसार ,अभिसरण की विभागीय योजना एवं औषधि पौधों की कृषि संग्रहण, भंडारण, प्राथमिक संस्करण विपणन आदि विषयों पर आधारित एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को जनपद पंचायत नीमच, ग्राम पंचायत पड़दा (मनासा ब्लॉक) एवं ग्राम पंचायत धामनिया (ब्लॉक जावद) में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की महिलाए उपस्थित थी।
प्रशिक्षण मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यानिकी विभाग नीमच एवं आयुष विभाग नीमच के संयुक्त समन्वय से संपन्न हुआ। जिसमें उद्यानिकी विभाग ब्लॉक नीमच से मास्टर ट्रेनर श्री संदीप कुमार प्रजापत, श्री सुनील पाटीदार, श्रीमती नीतू जाट,श्री जितेन्द्र खमोरिया,श्री सुरेश बुंदेला,श्रीमती भावना माली,श्रीमती संगीता ईरवाल,श्री कमलेश चौहान मास्टर ट्रेनर के साथ,आयुष विभाग नीमच से डॉ.नरसिंह चौहान,डॉ.पंकज कुमार पाटीदार, डॉ.बादर सिंह वास्केल, डॉ.विवेक शर्मा, डॉ.ओमप्रकाश पाटीदार,श्री विनीत सोनी एवं मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से श्री राजेंद्र कुमार चौहान, श्री कमल भूरिया ने उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया।
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जीरन में 14 मई को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन
नीमच 9 मई 2025, जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नीमच द्वारा डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीरन में 14 मई 2025 को प्रातः10 बजे से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इस शिविर में दिव्यांग हितग्राही आवश्यक दस्तावेज जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि पहले से बना हो ओर 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो, तो आधार कार्ड, समग्र आईडी, सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो कॉपी एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ दिव्यांग हितग्राही को उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठा सकते हैं।
एसडीएम श्री संजीव साहू ने अधिकाधिक दिव्यांगजनों से जीरन में 14 मई को आयोजित शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की हैं।
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कपिलधारा कूप निर्माण से अब दो से तीन फसलों की पैदावार करने लगा है किसान देवीलाल
नीमच 9 मई 2025, म.न.रे.गा.योजना के तहत ग्राम केलुखेड़ा के किसान देवीलाल के खेत पर 2 लाख 61 हजार 102 रूपये की लागत से कपिलधारा कूप का निर्माण हो जाने से उसे सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है, इससे वह दो से तीन फसलों की पैदावार कर, खेती को लाभ का धंधा बनाने में सफल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है।
जनपद पंचायत जावद के गांव केलुखेड़ा निवासी किसान देवीलाल-जगन्नाथ के खेत पर पूर्व में कोई भी सिंचाई का साधन नहीं होने से फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती थी, म.न.रे.गा.योजना के तहत कपिलधारा कूप निर्माण के लिए वर्ष 2020 में किसान देवीलाल को 2 लाख 61 हजार 102 रूपये की राशि स्वीकृत की गई। जिससे किसान ने अपने खेत पर दिसम्बर 2020 में कूप निर्माण का कार्य प्रारंभ कर, अगस्त 2021 में कूप निर्माण का कार्य पूरा किया। इससे किसान को सिंचाई की सुविधा तो, मिली ही साथ ही कूप निर्माण के कार्य में 600 मानव दिवस का रोजगार भी मिला। अब देवीलाल अपने खेतों में दो से तीन फसलें ले रहा है, इससे उसकी आमदनी बढ़ी है और आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है।
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विद्युत कंपनियों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी
जबलपुर। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीए) के आदेश मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशनरों को 6वें वेतनमान में 7 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।
एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री अतुल जोशी ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08.05.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
आदेश के अनुसार, सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 239 प्रतिशत की जगह 246 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी।