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मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का दिया  आदेश दिया

मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का दिया  आदेश दिया

इनमें शॉर्ट टर्म और मेडिकल वीजा धारक शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।

आदेश के विवरण:-

शॉर्ट टर्म वीजा धारक: 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा

– मेडिकल वीजा धारक: 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा

– लॉन्ग टर्म वीजा धारक: फिलहाल भारत में रहने की अनुमति है, खासकर हिंदू समुदाय के लोग जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं

प्रभाव:-

– पर्यटन पर असर

मध्य प्रदेश से कश्मीर की ओर जाने वाली 1500 से ज्यादा बुकिंग रद्द हो चुकी हैं।

– सामाजिक प्रतिक्रिया

विहिप, बजरंग दल जैसे संगठनों ने आतंकवाद का पुतला फूंका और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया।

– व्यापार पर प्रभाव

भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी-वाघा बॉर्डर बंद किए जाने का असर पंजाब होते हुए व्यापार करने वाले मध्य प्रदेश के निर्यातकों पर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में लगभग 8000 पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न शहरों में निवासरत हैं, जिनमें से 228 को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है

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