समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 27 अप्रैल 2025 रविवार

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ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति की सेक्टर बैठक आयोजित
रतलाम 26 अप्रैल 2025/ जन अभियान परिषद द्वारा गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति की सेक्टर बैठक ग्राम बिरमावल मंदिर परिसर में आयोजित की गई जिसमें समितियो द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कार्य करने हेतु सभी को संकल्पित किया।
बैठक में विकासखंड समन्वयक श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी, जिला समन्वयक श्री रत्नेश विजयवर्गीय, नवांकुर संस्था आदर्श लोक कल्याण समिति के सचिव श्री ओमप्रकाश पाटीदार, श्रेष्ठ निर्माण फाउंडेशन के श्री नरेंद्र श्रेष्ठ, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र श्री योगेश जाट सहित प्रस्फुटन समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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छात्र-छात्राओं द्वारा पानी के कुंड की साफ सफाई की गई
रतलाम 26 अप्रैल 2025/ जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सैलाना महाविद्यालय परिसर में म.प्र. जन अभियान परिषद विकासखण्ड सीएमसीएलडीपी, छात्र-छात्राओं द्वारा पानी के कुंड की साफ सफाई की गई। इस दौरान सभी ने जल बचाने की शपथ ली गई।
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बाल विवाह रोकथाम अभियान 2025
महिला बाल विकास परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित
रतलाम 26 अप्रैल 2025/ बाल विवाह रोकथाम अभियान 2025 के अंतर्गत कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देश पर जिले की सभी महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो 28 अप्रैल से 2 मई तक नियमित प्रातः 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक संचालित रहेंगे। कंट्रोल रूम में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जिसमें संबंधित कर्मचारी बाल विवाह से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर परियोजना अधिकारी को अवगत कराएगा तथा परियोजना अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर कार्यकारी अधिकारी महिला बाल विकास विभाग का अवगत कराएगा।
कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री रजनीश सिन्हा मोबाइल नंबर 94254 06844 ने बताया कि बाल विवाह के संबंध में हेल्प लाईन, डायल 100, 181, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत दर्ज की जाती है तो भी त्वरित कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिले में विभिन्न परियोजना अधिकारी रतलाम शहर क्रमांक एक श्रीमती चेतना गेहलोद 99073 98071, रतलाम शहर क्रमांक 2 श्रीमती नीलम वाघेला 91655 89078, रतलाम ग्रामीण क्रमांक श्रीमती प्रियंका बैरागी 81039 90514, रतलाम ग्रामीण क्रमांक 2 श्रीमती प्रेमलता मांकल 98265 56554, सैलाना श्रीमती ज्योति गोस्वामी 73545 01090, पिपलौदा श्रीमती कंचन तिवारी 6265577108, बाजना श्रीमती रितु डावर 78697 46210, जावरा ग्रामीण तथा जावरा शहर श्रीमती अंकिता भिडोदिया 77728 04252 तथा परियोजना आलोट के परियोजना अधिकारी श्री विवेक पाटीदार मोबाइल नंबर 98278 11249 से भी संपर्क कर जानकारी दी जा सकती है।
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नरवाई जलाने पर 75 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित
रतलाम 26 अप्रैल 2025/ कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. में वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिले में नरवाई जलाने के 75 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 29 प्रकरण निराकृत किए जाकर 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
जिले में रतलाम शहर में 15 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 6 प्रकरण निराकृत किए जाकर 27500 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी तरह पिपलौदा में 15 प्रकरण में से 9 निराकृत कर 22500 रुपए, जावरा में 14 प्रकरण में से 2 निराकृत कर 7500 रुपए, रतलाम ग्रामीण में 5 प्रकरण में से 3 निराकृत कर 7500 रुपए, आलोट में 23 प्रकरण में से 6 निराकृत कर 5000 रुपए, ताल में 2 प्रकरण में से 2 निराकृत कर 5000 रुपए अथदण्ड अधिरोपित किया गया।
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एमएलसी की रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आधार पर करें : सीएमएचओ
रतलाम 26 अप्रैल 2025/ जिला प्रशिक्षण केंद्र विरियाखेड़ी पर जिले के चिकित्सा अधिकारियों को एमएलसी, प्री-एमएलसी और पोस्टमार्टम की रिपोर्टिंग ऑनलाइन मेडलेपर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसर ने जिले में सभी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारियों को एमएलसी, प्री-एमएलसी और पोस्टमार्टम की रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशानुसार ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही की जावे। सभी चिकित्सा अधिकारी अपने मुख्यालय पर निवास करते हुए आवश्यक रूप से पुलिस विभाग को एमएलसी में सहयोग प्रदान करें।
जिला चिकित्सालय के आरएमओ फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अरोरा ने चिकित्सा अधिकारियों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएमएचओ ने कहा कि धारा 376 के अपराध पीड़िता के मामलों में भी अपराध पीड़िता की सहमति के आधार पर पुरुष चिकित्सक महिला नर्सिंग ऑफिसर की उपस्थिति में एमएलसी की कार्रवाई कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के चिकित्सा अधिकारियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही एमएलसी प्री एम एल सी और पोस्टमार्टम के प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया गया था।
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