जेल जाने के बाद आरोपी दर्शन शर्मा की फिर हुई जमानत खारिज

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नीमच । समाजसेवी का चौला ओढ़कर घूमने वाले धोखाधड़ी ओर जालसाजी के आरोपी दर्शन शर्मा की जेल जाने के बाद आज एक बार फिर जिला न्यायालय ने मामले की संदिग्धता को देखते हुवे जमानत खारिज कर दी है।
*ज्ञात हो कि यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट संचालक विरेन्द्र यादव ने सिटी थाने में एक शिकायती आवेदन देकर बताया था कि दर्शन शर्मा ने उनकी फार्म से मिलते जुलते कूटरचित दस्तावे तैयार कर उन्हें सोशल मीडिया और सामाजिक तौर बदनाम करने की साजिश की थी। वीरेंद्र यादव की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में पड़ताल कर पाया कि दर्शन शर्मा ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी जैसा संगीन अपराध को अंजाम दिया है। सिटी पुलिस से शिकायत की जांच के बाद धारा 420, 467 व 468 में प्रकरण दर्ज किया। मामले के पंजीबद्ध होते हो आरोपी दर्शन शर्मा फरार हो गया। फरारी में आरोपी की अग्रिम जमानत जिला न्यायालय ओर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद बड़ी मशक्कत से पुलिस ने आरोपी को स्किम नंबर 36 स्थित से एक टीम बनाकर गिरफ्तार क़िया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड मंगा। करीब 7 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने आरोपी दर्शन शर्मा से उगलवाते हुवे फर्जी दस्तावेज बरामद किए। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायायिक अभिरक्षा में कनावटी जेल भेजा।*
*जिसके बाद आज पुनः आरोपी दर्शन की ओर से जिला न्यायालय के जमानत अर्जी पेश की कई, जिसे न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुवे फिर से खारिज कर दिया है।*