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नरवाई जलाने की सूचना नहीं देने पर रेवली देवली का पटवारी रविंद्र सिंह निलंबित, वहीं नरवाई जलाने वाले पर अपराध पंजीबद्ध

नरवाई जलाने की सूचना नहीं देने पर रेवली देवली का पटवारी रविंद्र सिंह निलंबित, वहीं नरवाई जलाने वाले पर अपराध पंजीबद्ध

नीमच । म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग भोपाल द्वारा 15 मई 2017 द्वारा वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना 9 मार्च 1988 के माध्यम से वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संपूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश में वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के आदेशानुसार 01.03.2025 से (गेहुँ के डंठलों को जलाना) नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है।

तहसीलदार नीमच ग्रामीण द्वारा दिनांक 20 अप्रैल2025 को एसडीएम नीमच श्री संजीव साहू को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम रेवली देवली में सर्वे नंबर 17 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि स्वामी सुरजमल पिता रामेश्वर जाति- ब्राह्मण निवासी-रेवली दवेली द्वारा खेत में खड़े गेहूँ के डंठलो (नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगाये जाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना संबंधित मौजा पटवारी श्री रविन्द्रसिंह, पटवारी हल्का रेवली देवली द्वारा नही दी गई। जबकि श्री रविन्द्रसिंह को हल्के पर ही निवासरत होकर नरवाई में आग लगाने वालों की सूचना मय रिर्पोट पंचनामें के न्यायालय तहसीलदार नीमच ग्रामीण को देनी थी, जो पटवारी द्वारा समय पर नहीं दी गई।

एसडीएम नीमच श्री संजीव साहू द्वारा कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही करने पर पटवारी श्री रविन्द्रसिंह, मोजा रेवली देवली को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में श्री रविन्द्रसिंह का मुख्यालय तहसील नीमच रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलंबित पटवारी श्री रविन्द्रसिंह का रेवली देवली का प्रभार श्री रजनीश यादव पटवारी तहसील नीमच ग्रामीण को अन्य आदेश होने तक सौंपा गया है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नरवाई जलाने पर अपराध दर्ज

तहसीलदार नीमच श्री प्रेम शंकर पटेल ने बताया कि 20 अप्रैल को ग्राम रेवली देवली में नरवाई जलाने के फल स्वरुप संबंधित के विरुद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी मे अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

तहसीलदार श्री प्रेमशंकर पटेल ने अनावेदक सुरजमल पिता रामेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी रेवली देवली के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश क. टी-1/ नरवाई/2024-25/782 नीमय दिनाक 01/03/2025 का उल्लघंन करने पर अपराध धारा 223 बी.एन.एस. के तहत दर्ज करवाया गया है ।

प.ह.नं. 27 ग्राम रेवली देवली स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 17 रकबा 0.51 है भूमि पर कृषक खातेदार सूरजमल पिता रामेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी रेवली देवली द्वारा खेत पर नरवाई जलाने का कार्य किया गया जो मौका मुआयना करने पर पाया गया। तहसीलदार द्वारा पुलिस थाना नीमच सिटी मैं अपराध पंजीबद करवाया गया है।

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