मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 02 अप्रैल 2025 बुधवार

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अफीम तस्‍कर  4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये से दण्डित

मंदसौर। माननीय अतिरिक्‍त विशेष न्‍यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी मनीष पिता प्रकाश जाट, उम्र 28 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नोकरी, निवासी- बुगलिया, थाना वाई.डी.नगर, जिला-मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 हजार रूपये से दण्डित किया ।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि दिनांक 03.06.2017 को थाना मल्हारगढ़ में पदस्थ स.उ.नि. नवनीत गोस्वामी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मंदसौर की तरफ से एक लाल रंग की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 44-एम.डी.0486 पर अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर मल्हारगढ़ होकर नीमच की तरफ जाने वाले हैं, उक्त सूचना विश्वनीय होने से मल्हारगढ़ से नई कृषि मंडी हाईवे  रोड़ के किनारे मल्हारगढ़ जाकर साईड में वाहन को खड़ा कर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुखबिर द्वारा बताये अनुसार दो व्यक्ति मंदसौर तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखे, जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से रोका और मोटरसाईकिल चालक का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मनीष पिता प्रकाश जाट निवासी बुगलिया तथा पीछे हाथ में थैली लिये हुए बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजू पिता हमीद अजमेरी निवासी अचेरा का रहना का बताया। अभियुक्‍त की तलाशी ली गई जिसमें उनके आधिपत्य से 1 किलो मादक पदार्थ अफीम जप्त कर  आरोपीगण को मय वाहन के गिरफतार किया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपीयों से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया गया, उक्‍त आरोपीयों को थाना ला कर अपराध क्रमांक 88/2017 पर धारा 8/18 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  विवेचना में समस्त आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण मनीष एवं राजू के विरूद्ध यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।

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कलेक्टर, सीईओ एवं अपर कलेक्‍टर ने जनसुनवाई के दौरान 48 आवेदकों की समस्‍याएं सुनी

मंदसौर 1 अप्रेल 25/ जिला स्‍तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन एवं अपर कलेक्‍टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 48 आवेदकों की समस्‍याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। मंदसौर जिले के खानपुरा निवासी सोहन बाई पति जगदीश द्वारा आवेदन दिया कि लोन की अधिक राशि वसूलने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपर कलेक्टर ने एलडीएम मंदसौर को निर्देश दिए की जांच कर कार्रवाई करें। मंदसौर जिले के ग्राम चंदवासा के रहने वाले मांगीलाल पिता ओमप्रकाश द्वारा आवेदन दिया की पैतृक मकान में नाम जोड़ने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा गरोठ एसडीएम को निर्देश दिए की जांच कर नाम जोड़े। ग्राम घटिया आदर्श के रहने वाले जगदीश पिता प्रभु लाल द्वारा आवेदन दिया कि बंद रास्ते को चालू करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार शामगढ़ को निर्देश दिए तुरंत रास्ता चालू करवाए।

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जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्राम देहरी में हुआ ग्राम चौपाल का आयोजन

मंदसौर 1 अप्रैल 25/ मध्यप्रदेश जनअभियान परिसद द्वारा गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ग्राम देहरी में सदस्यों द्वारा जल गंगा संवर्द्धन अभियान में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमे जल ही जीवन है व ग्राम में निर्मित जल संरचना से बारिश के पानी को रोकना, पर्यावरण पर कैसे कार्य किया जाय इस पर चर्चा की गई।

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जल गंगा संवर्धन अभियान अन्तर्गत खेरखेड़ी में तालाब का गहरीकरण किया गया

मंदसौर 1 अप्रैल 25/ जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य नदी, तालाब, पुरानी बावड़ी सार्वजनिक कुआ की स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ईसी कड़ी में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग म.प्र. शासन के अन्तर्गत सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण में शामिल करना। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, नवांकुर संस्था ग्राम विकास एवं जनजागरण संस्था खेरखेड़ी तालाब का गहरीकरण किया गया। जल गंगा सवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जुन तक चलाया जायेगा।

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जिले के संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 30 जनू तक प्रतिबंध

मंदसौर 1 अप्रेल 2025/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्य प्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम्‍पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।

मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा । जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा -3 या धारा -4 के उपबंध का उल्‍लंघन करने पर दो हजार रू के जुर्माने तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया गया जायेगा। शासकीय योजना के अंतर्गत किये जाने वाले नलकू उत्‍खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस हेतु अनुज्ञा प्राप्‍त किया जाना आवश्‍यक नहीं होगा।

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण में चौकीदार पद हेतु आवेदन 29 अप्रेल तक आमंत्रित

मंदसौर 1 अप्रेल 2025/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मन्दसौर जिला मन्दसौर में चौकीदार का एक पद आगामी माह में रिक्त हो रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद हेतु रूचि रखते हों. के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2025 निर्धारित की गयी है। उक्त पद हेतु साक्षात्कार 2 मई 2025 को रखा गया है तथा इच्छुक उम्मीदवार स्वयं अपने समस्त उपलब्ध दस्तावेजों सहित साक्षात्कार 2 मई 2025 को कार्यालय समय सुबह11 बजे उपस्थित रहे।

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कलश यात्रा व घटस्थापना के साथ श्री राम कथा का शुभारम्भ, प्रथम दिवस की कथा का समापन …..
( तप के पड़ाव अन्नत्याग, जलत्याग और फलत्याग -पंडित सत्यनारायण शर्मा)
मंदसौर।ग्राम साबाखेड़ा में कथा व्यास पंडित सत्यनारायण शर्मा के मुखारविंद से 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन कथास्थल धर्मराज महाराज मंदिर इंदिरा कॉलोनी,कानाखेड़ा मे कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारम्भ हुआ। कलश यात्रा में कई महिलाएं कलश धारण कर ग्राम के कई स्थानों से शोभायात्रा के दौरान कथा स्थल तक पहुंची। ततपश्चात् घटस्थापना हुयी। फिर प्रथम दिवस की कथा शुरू हुयी। जिसमें पंडित सत्यनारायण शर्मा ने प्रसंगवश के अनुसार कहा कि माता को बताया गया कि मुनि नारद जी की की वाणी असत्य नहीं हो सकती। फिर सखियां चिंता करने लगी और उपाय पूछने लगी नारद जी ने कहा मैंने जो बताया उसमे इसे भाग्य को मिटाना असम्भव है।तुमने जो देवता कहे वह शंकर जी में विद्वान है।भगवान शंकर जी से विवाह हो जाएगा तो सभी दोष गुण हो जाएंगे।इस संसार मे अनेक वर है लेकिन उमा के लिए शिव जी के बिना कोई दूसरा वर नही ।आगे कहा कि भगवान शिव तो चिता की भस्म लगाते है,फिर भी वह पवित्र हैं।आगे मुनि नारद जी ने माता पार्वती से कहा आपको भगवान शिव के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और तप के पढ़ाव अन्नत्याग, जल त्याग और फल त्याग है।इसके बाद सप्त ऋषि जी भगवान शिव जी से विवाह के लिए माता पार्वती को भड़काते है लेकिन असफल हो जाते है फिर इसी कथा के साथ शिवजी की कथा का वर्णन किया और “सज रहे भोले बाबा निराले झूले में भजनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। इस भजनो के साथ महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ।अंत मे विदाई होती है।अंत मे कथा के दौरान पंडित सत्यनारायण शर्मा ने आगामी दिवस की कथा हेतु अपने घर पर आम के पत्तों की बंदवार बांध कर आये।क्योंकि यहां राम जन्म होगा और पंडित सत्यनारायण शर्मा ने इस राम जन्म के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पधारकर श्री राम कथा कथा का लाभ लेने का अनुरोध भी किया।

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