समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 01 अप्रैल 2025 मंगलवार

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ग्राम शिवगढ़ में अवैध बंगाली डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई
रतलाम 31 मार्च 2025/ रतलाम जिले में अवैध फर्जी बिना पंजीयन के संचालित हो रहे अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही का क्रम जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम.एस. सागर ने बताया कि शासकीय नियमानुसार बिना पंजीयन के संचालित हो रहे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया है।
इस क्रम में आज ग्राम शिवगढ़ में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के पास दो अवैध चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बिना पंजीयन के अस्पताल संचालित कर रहे चिकित्सकों का नाम रणजीत बिस्वास और वासुदेव मंडल है। दोनों का पृथक-पृथक पंचनामा बनाकर जिला स्तरीय टीम द्वारा थाना शिवगढ़ में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अवैध अस्पतालों को नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री एस.के. साकेत की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। निरीक्षण टीम में डॉ प्रणब मोदी, श्री आशीष चौरसिया, डॉ. चेतन डामोर, शीला चौहान आदि उपस्थित रहे।
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किसान एप के माध्यम से दावा आपत्ति की सीमा 15 अप्रैल तक निर्धारित
रतलाम 31 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशानुसार डीजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम रबी 2024-25 के तहत जिले में पटवारी एवं लोकल यूथ द्वारा किसानों के खेतों पर जाकर जिओ टेगिंग के माध्यम से गिरदावरी का कार्य पूर्ण किया गया है। गिरदावरी कार्य के दौरान दर्ज फसल में संशोधन के लिए एम.पी. किसान एप के माध्यम से संबंधित किसानों द्वारा दावा आपत्ति दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक की जा सकती है, जिसका निराकरण सारा पोर्टल के माध्यम से संबंधित तहसीलदार द्वारा 17 अप्रैल 2025 तक कर दिया जाएगा।
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रबी विपणन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन एवं दावा आपत्ति
रतलाम 31 मार्च 2025/ जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन व्यवस्था को सरल और सहज बनाया गया है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित 65 केन्द्रों पर पंजीयन किए जा रहे हैं। गेहूं का उपार्जन शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तथा बोनस 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित अवधि 15 मार्च से प्रारम्भ होकर 5 मई तक किया जाना है।
कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने बताया कि जिले में पंजीकृत कृषको द्वारा डीजिटल क्राप सर्वेक्षण अन्तर्गत फसल दावा आपत्ति के माध्यम से सत्यापन संबंधी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा फसल दावा आपत्ति की समय सीमा केवल किसानों हेतु 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में केवल एम.पी. किसान एप के माध्यम से संबंधित किसान द्वारा दावा आपत्ति फसल की जानकारी के विरुद्ध दर्ज कराई जा सकती है, जिसका निराकरण सारा पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार लागिन द्वारा 17 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। किसान भाई आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।
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