समाचार मध्यप्रदेश नीमच 22 मार्च 2025 शनिवार

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जिले में पंख अभियान के तहत चल्दू एवं हिंगोरिया में स्वरोजगार शिविर सम्पन्न
समुदाय विशेष के 12 युवाओं के स्वरोजगार के प्रकरण किए तैयार
नीमच 21 मार्च 2025, जिले में समुदाय विशेष (बाछड़ा समुदाय) के उत्थान, एवं कल्याण तथा इस समुदाय के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संचालित पंख अभियान के तहत कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में स्वरोजगार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम चल्दू एवं हिंगोरिया में स्वरोजगार शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 12 हितग्राहियों के स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रकरण तैयार करवाए गए है। इनमें सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटी पार्लर के 4, किराना दुकान स्थापित करने के साथ एवं बकरी पालन का एक प्रकरण तैयार करवाए गए है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री टी.सी. मेहरा की उपस्थिति में आयोजित इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी विस्तार से देकर, उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया भी बताई। शिविर में खण्ड पंचायत अधिकारी श्री रोशनलाल मालवीय एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।
पंख अभियान के तहत 24 मार्च को प्रात: 11 बजे भंवरासा, अपरांह 3 बजे ग्वालदेविया, 26 मार्च को प्रात:11 बजे रावतखेड़ा अपरांह 3 बजे जेतपुरा, 28 मार्च को प्रात:11 बजे नीलकण्ठपुरा, अपरांह 3 बजे नेवड़, 29 मार्च को प्रात:11 बजे किशनपुरा, अपरांह 3 बजे चड़ोली में स्वरोजगार शिविर आयोजित किए जा रहे है।
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एन.डी.पी.एस.एक्ट के आरोपी बहादुरसिह एवं जगदीश बंजारा को न्यायालय में उपस्थित होने सूचना जारी
नीमच 21 मार्च 2025, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट मनासा श्री सतीशचंद्र मालवीय के समक्ष परिवाद किया गया है, कि अभियुक्त बहादुरसिह पिता सोजी बंजारा निवासी बांगरेड़ थाना जावद एवं अभियुक्त जगदीश पिता परसराम बंजारा निवासी रसकपुरिया थाना कुकडेश्वर तहसील मनासा के विरूद्ध पुलिस थाना रामपुरा के अपराध क्रमांक 24/2025 एन.डी.पी.एस.एक्ट की धारा 8/15, 29 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है या संदेह है कि उसने अपराध किया है। उक्त दोनों अभियुक्त अपने पते पर नहीं मिल रहे है, फरार हो गए हैं। अत: विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट मनासा द्वारा धारा 107(2) बी.एन.एस.एस.के तहत सूचना पत्र जारी कर अभियुक्त बहादुरसिह एवं जगदीश बंजारा से अपेक्षा की है, कि वह विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट या विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट मनासा में 14 दिवस में उपस्थित होकर सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में संबंधित की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की जावेगी। यह जानकारी थाना प्रभारी पुलिस थाना रामपुरा द्वारा दी गई।
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जमुनियाकलां में आज आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर
नीमच 21 मार्च 2025, जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम जमुनिया कलां में आज 22 मार्च 2025 को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में आयुर्वेद चिकित्साअधिकारी डॉ.पंकज पाटीदार डॉ.बी.एस.वास्कले एवं डॉ.विमला पाटीदार सहित अन्य आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा स्वास्थ्य शिविर में सेवाएं दी जाएगी। जिला आयुष अधिकारी डॉ.आशीष बोराना ने ग्रामीणों से इस शिविर का लाभ उठाने का आगृह किया हैं।
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पेयजल समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
नीमच 21 मार्च 2025, जिला स्तर पर ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण, जलजनित बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम तथा पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का प्रभारी श्री खुशवंतसिह राठौर, सहायक यंत्री, लो.स्वा.यां.वि उपखण्ड नीमच को नियुक्त किया गया है।
कंट्रोल रूम में प्रात:9 बजे से सांय 5 बजे तक श्री रणजीतसिंह गुर्जर मो.नं. 9009488746 एवं प्रात: 11 बजे से सांय 7 बजे तक श्री जगदीश बैरवा स्थल सहायक मो.नं. 9424567580 को नियुक्त किया गया है। अवकाश के दिवस मे श्री गोपीलाल खारोल आउटसोर्स कर्मचारी मो.नं. 7898603395 प्रात:10 बजे से सायं 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे। कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07423-230192 हैं।
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ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 टी में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 23 मार्च को
नीमच 21 मार्च 2025, शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6 टी में प्रवेश हेतु जिला मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय नीमच में 23 मार्च 2025 को प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक प्रवेश परीक्षा ऑफलाईन आयोजित की जा रही हैं। अत: जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, वे परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर, परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
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तहसीलदार न्यायालय जावद सीसीआई नीलामी पर रोक
नीमच आज दिनांक 21 मार्च 2025 को जारी एक प्रेस नोट में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष किशोर जवेरिया, जिला महासचिव सुनील शर्मा, इंटक काउंसिल के जिला अध्यक्ष भगत वर्मा, संयुक्त ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष शोभाराम धाकड़ सीमेंट मजदूर यूनियन के जिला महासचिव निर्भय राम चौहान ने जारी एक प्रेस नोट में बताया कि 8 फरवरी 2025 से सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया के बंद पड़ी फैक्ट्री के स्क्रैप की नीलामी प्रक्रिया पर आज जावद तहसीलदार मयूरी जोक ने रोक लगा दी है।उपरोक्त कार्यवाही कलेक्टर नीमच के मार्गदर्शन में हुई है। याद रहे 19 फरवरी 2025 को जावद एसडीएम एवं उनके साथ आठ अन्य अधिकारियों जिसमें पटवारी भी शामिल थे की एक टीम ने सीसीआई फैक्ट्री का दौरा किया था एवं पूरी संपत्ति का मुआयना किया था। नवंबर 2023 से सीमेंट फैक्ट्री नया गांव के लोडर श्रमिकों के बकाया वेतन का एक मामला जावद तहसीलदार के यहां लंबित था। इस संबंध में जानकारी यह है कि फैक्ट्री लोडर 1999 में अपने बकाया वतन को लेकर श्रम न्यायालय मंदसौर में गए थे ।जहां उनके पक्ष में निर्णय हुआ। उसके पश्चात फैक्ट्री प्रबंधन औद्योगिक न्यायालय इंदौर और माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में अपील, याचिका लगाई थी जो की खारिज हो गई थी। तब श्रम न्यायालय ने मामला कलेक्टर नीमच को मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान करवाने हेतु दिया था। जिसमें यह भी उल्लेखित था की फैक्ट्री प्रबंधन यदि मजदूरों का बकाया वेतन नहीं देता है तो फैक्ट्री की संपत्ति कुर्की करके मजदूरों का वेतन भुगतान कराया जाए। 90 लोडर श्रमिकों का ब्याज सहित करीब 18 करोड़ रूपया वेतन फैक्ट्री पर बकाया है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा माननीय तहसीलदार न्यायालय में इस नीलामी प्रक्रिया की सूचना भी नहीं दी थी। जिला कलेक्टर नीमच एवं तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा गया तब 19 मार्च 2025 को फैक्ट्री प्रबंधन में पहली बार जावद तहसीलदार को सूचना दी कि फैक्ट्री में स्क्रैप एक सरकारी कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है।
यहां यह भी बताना अत्यंत आवश्यक है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय दिल्ली में चल रहे एक अन्य मामले में फैक्ट्री के क्लोजर के विरुद्ध चल रहे हैं मामले में भी इस नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी यही नहीं स्थानीय किसी अखबार में तथा फैक्ट्री के बाहर बड़े बोर्ड पर भी इस नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह यह पूरी कार्रवाई अवैध थी।
आज जावद तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर नीमच ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन को पहले 90 श्रमिकों को का वेतन भुगतान करने के लिए कहा गया है। मामले की पैरवी विद्वान अभिभाषक श्री लाल जी बाबूलाल धाकड़ श्री मिर्जा वकील साहब ने की। कामरेड शैलेंद्र सिंह, किशोर देवरिया, सुनील शर्मा, शोभाराम धाकड़, निर्भय राम चौहान ने इस निर्णय का स्वागत करते हैं इसे मजदूरों की ऐतिहासिक जीत बताया है। तथा जावद तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर की इस कार्रवाई की सराहना की है। इस निर्णय से सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों और आम जनता में बहुत हर्ष है।