मारपीट के आरोपीयों को न्यायालय ने सुनाई सजा

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राजगढ। न्यायालय मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 650/20 धारा 323 324 .506.34 फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्तगण श्रीनाथ व रामप्रसाद 6-6 माह का सश्रम कारावास और कुल 3600/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने की है।
फरियादी ने इस आश्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र खिलचीपुर में लेखबद्व करायी कि दिनांक 30.6.2020 को वह अपनी बेची हुई भूमि पर जगह बताने गया था तभी राम प्रसाद पिता पूरीलाल 65 वर्ष व श्रीनाथ पिता रामप्रसाद उम्र 30 वर्ष सर्व निवासी बडवेली ने उसकी भूमि पर तार फेंसिग नही करने दी और गाली गलौच करते हुए श्रीनाथ ने सिर में चोट मारी बीच बचाव करते हुए दिनेश ने बचाया।
अतः प्रकरण में पुलिस द्वारा धारा 323.324.506.34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण के भारसाधक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल खिलचीपुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में कथन कराये और तर्क प्रस्तुत किये। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त राम प्रसाद पिता पूरीलाल तथा श्रीनाथ पिता रामप्रसाद को धारा 323.324.506. 34 में 6-6 माह का सश्रम कारावास और कुल 3600/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में अभियोजन के अथक प्रयासों से फरियादीयों को एक हजार रूपये प्रतिकर दिया।