समाचार मध्यप्रदेश नीमच 14 नवंबर 2023

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पोस्टल बैलेट डालने हेतु फेसिलीटेशन सेंटर का संचालन 14 व 15 नवम्बर को
नीमच 13 नवंबर 2023, विधानसभा निर्वाचन, 2023 के लिए निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक,जिसमें मतदान दल के सदस्य, सेक्टर अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, व्यय लेखा टीमों के अधिकारी,पुलिस कर्मी, विशेष पुलिस अधिकारी, ड्रायवर, कण्डक्टर, क्लीनर, विडियोग्राफर, स्वास्थ्य अधिकारीआदि, जिन्होंने पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अपना पोस्टल बैलेट नहींडाला है, ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्तियों के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर 14एवं 15 नवम्बर, 2023 को कार्यालयीन समय में फेसिलीटेशन सेंटर का संचालन किया जायेगा।उक्त फेसिलीटेशन सेंटर, अंतिम दिवस 16 नवम्बर 2023 को शासकीय स्वामी विवेकानंदस्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच पर संचालित किया जायेगा। शेष रहे मतदाता फेसिलिटेशनसेंटर पर डाक मतपत्र से अपना मतदान उक्त दिनांकों को कर सकेंगे।उपरोक्तानुसार नियत दिनांकों के पश्चात फेसिलीटेशन सेंटर का संचालन नहीं कियाजायेगा तथा मतदाता अन्य माध्यम जैसे, संदेश वाहक या डाक से डाक मतपत्र डालने के हकदारनहीं होंगे। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच ने दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश संशोधित
नीमच 13 नवंबर 2023, जिला मजिस्ट्रेट श्री दिनेश जैन, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान सम्पूर्ण नीमच जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा मेंपूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। निर्वाचन अवधि के दौरानकोई भी व्यक्ति समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दत्त, अभ्यर्थी इत्यादि, बिना सक्षम प्राधिकारी कीपूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भीसार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेगा। लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घरजनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्तरहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही 15नवम्बर 2023 को सांय 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।उक्त 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर, मेगा फोन का उपयोग पूर्णतःप्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसीचिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी, अभ्यर्थी का कार्यालयखोलने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद,चर्च, गुरुद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायरसर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन,दूध,पानी,सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथाव्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचनपदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी।
इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को जारीअनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रचार प्रयोजन हेतुजारी समस्त वाहनों की अनुमतियाँ स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा मतदान दिवस हेतु रिटर्निंगऑफिसर से अधिकतम तीन वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।यह आदेश की शर्ते पूर्ववत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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प्रेक्षक श्री जावले एवं श्रीमती जे.विजयारानी ने किया
मतदाता सूची की चिन्हित प्रति तैयार करने के कार्य का निरीक्षण
नीमच 13 नवंबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग व्दारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहतनियुक्त जनरल आर्ब्जवर श्री किशन नारायणराव जावले, प्रेक्षक श्रीमती जे.विजयारानी नेकलेक्टर श्री दिनेश जैन के साथ तहसील कार्यालय नीमच एवं जावद में मतदाता सूची कीचिन्हित प्रति तैयार करने के कार्य का निरीक्षण किया। प्रेक्षक श्री जावले एवं श्रीमतीविजयारानी ने चिन्हित प्रति तैयार करने वाली टीम के सदस्यों को मतदाता सूची की चिन्हितप्रति सावधानीपूर्वक तैयार करने के निर्देश दिए।
प्रेक्षक श्री जावले एवं कलेक्टर श्री जैन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत नीमचविधानसभा के वी.वी.टी.कक्ष एवं निर्वाचन व्यय लेखा कक्ष का निरीक्षण किया और वीडियोंनिगरानी तथा निर्वाचन व्यय लेखे के शेडो, रजिस्टर का अवलोकन किया।
इस मौके पर एसडीएम डॉ.ममता खेडे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।