
किशनगढ़ ताल
ठाकुर शंभू सिंह तंवर
जिले सहित नगर और क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों द्वारा छात्र एवं पालको को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते किताबें, खरीदने के लिए विवश किया जाता है जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधीश रतलाम के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत स्कूल संचालकों को पुस्तक और अन्य सामग्री को लेकर विक्रेताओं के अनधिकृत एकाधिकार को समाप्त करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं जिनके पालन हेतु गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पर समस्त निजी विद्यालय के संचालकों की एक बैठक एसडीएम कार्यालय पर आयोजित की गई जिसमें एसडीएम सुनील जायसवाल के द्वारा निजी संचालकों को सख्त आदेशित करते हुए कहा गया है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है और उसे पर सभी का हक है जिसके तहत सभी स्कूल संचालक नियमों का पालन करें अगर नियम का पालन नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर शक्ति से कार्यवाही की जाएगी कोई भी स्कूल संचालक 3 साल के पहले यूनिफार्म चेंज नहीं करें सिलेबस के लिए किसी दुकानदार को निर्धारित ना करें फीस के लिए किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं करें इसके सहित लगभग 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं समस्त स्कूल संचालकों को समझाइश दी गई वहीं स्कूल वाहनों के संबंध में भी संचालक को कहा गया है कि स्कूल के उपयोग में आने वाले वाहनों का फिटनेस सही रखें ड्राइवर और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए क्षमता से अधिक बच्चों को वाहनों में न बिठा अगर इन मापदंडों पर कोई स्कूल खराब नहीं उतरता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी इस दौरान बैठक में नगर और क्षेत्र के समस्त निजी विद्यालय के संचालक मौजूद रहे।