निजी वाहनों में हुटर, फ्लैश लाइट, VIP स्टीकर व गलत नंबर प्लेट पर वाहन चालकों पर कार्यवाही के निर्देश

निजी वाहनों में हुटर, फ्लैश लाइट, VIP स्टीकर व गलत नंबर प्लेट पर वाहन चालकों पर कार्यवाही के निर्देश
भोपाल। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के उप पुलिस महानिरीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी के द्वारा 01 मार्च 2025 को पुलिस आयुक्त भोपाल इंदौर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश के नाम पत्र जारी किया गया जिसमें प्रदेश में निजी वाहनों में हुटर फ्लैश लाइट वीआईपी स्टीकर एवं गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाने की कहा गया है पत्र में कहा गया कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध निजी वाहनों में हुटर ,वाहनों के ऊपर फ्लैश लाइट , वाहनों पर वीआईपी स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नंबर प्लेट के मामले विगत समय से लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रकार उल्लंघन करता वाहनों पर कार्रवाई न करने से वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है कुछ दिन पूर्व एक जिले में वीआईपी भ्रमण के दौरान ऐसा है कि एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था जिस पर बीएनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। अतः निजी वाहनों में हुटर फ्लैश लाइट वीआईपी के स्टीकर गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 01 मार्च से 15 मार्च 2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्रवाई करावें।