समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 05 मार्च 2025 बुधवार

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कलेक्टर श्री बाथम द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
रतलाम 04 मार्च 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
जारी आदेश के तहत सीबीसई से संबंद्ध स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावकों को दुकान विशेष, निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकें व अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रुप से बाध्य नहीं करेंगे।
जिले के सभी निजी स्कूल में संचालित की जा रही कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर तथा अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड की जावे। साथ ही स्कूल में प्रवेश देते समय निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची भी अभिभावकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कक्षाएं प्रारम्भ होने के पूर्व पुस्तक सूची, उनका मूल्य एवं प्रकाशन की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर पावती ली जाए। स्कूल सेशन के मध्य पुस्तक सूची में परिवर्तन न किया जाए।
कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन छात्र-छात्राओं, अभिभावकों को पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल संस्थान अथवा किसी दुकान विशेष से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। साथ ही ऐसी सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, का समावेश पाठ्य सामग्री के साथ नहीं किया जावे, न ही क्रय करने हेतु बाध्य करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के पास पूर्व से पुरानी पुस्तक उपलब्ध है, तो उसे पुनः नई पुस्तक क्रय करने हेतु बाध्य न करते हुए आवश्यकता अनुसार ही पुस्तकें विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जावे।
सभी निजी स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भई स्थिति में निजी प्रकाशन, मुद्रक, विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर या अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसासर हेतु विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। नोट बुक (कापी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पेज की संख्या की जानकारी स्पश्ट रुप से उल्लेखित होना चाहिए। कोई भी स्कूल प्रबंधन अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल यूनिफार्म का निर्धारित इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम तीन सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। कार्यक्रम विशेष हेतु भी विद्यार्थियों, अभिभावकों को वेशभूशा क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाए।
यदि कोई व्यक्ति शैक्षणिक संस्था प्रमुख, संचालक, स्कूल स्टाफ द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोशी माना जाकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाएगा।
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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को
रतलाम 04 मार्च 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 8 मार्च को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी।
उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोशण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनएल, सम्पत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्थापना पर 4 मार्च को प्रचार-प्रसार वाहन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे, अतिरिक्त सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री अरविन्द श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश श्री रविन्द्र प्रतापसिंह चुण्डावत, सचिवध्न्यायाधीश जिला विधिक सेवा श्री नीरज पवैया द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री आदित्य रावत, श्री राजेश नामदेव, श्री अनुपम तिवारी, श्री अरुण ठाकुर, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री राजीव ऊबी, श्री दुर्गाशंकर पाटीदार, श्री अनिल शर्मा, श्री हरीश रजक, सुश्री श्रद्धा यादव, पैरालीगल वालेटियर्स, अधिवक्तागण, न्यायालय स्टाफ, पत्रका आदि उपस्थित थे।
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जनसुनवाई में 57 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए
रतलाम 04 मार्च 2025/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के 57 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए।
जनसुनवाई में पिपलौदा तहसील के ग्राम कमलाखेडा निवासी ओम नाई ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के भाई की 5 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भाई के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम जावरा को भेजा गया है।
निजी चिकित्सा महाविद्यालय की छात्राओं ने संयुक्त रुप से आवेदन दिया कि सभी छात्राओं को विगत तीन वर्शों से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण महाविद्यालय की फीस नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही सभी छात्राएं किराए के मकान में रहती है और किराया भी भरना पडता है। इस सम्बन्ध में सी.एम. हेल्पलाईन पर भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु कोई निराकरण नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए मेडिकल कालेज डीन को भेजा गया है।
ग्राम ठिकरिया निवासी मदनसिंह राजपूत ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी किसान सम्मान निधि योजना का हितग्राही है तथा प्रार्थी को सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो रही थी परन्तु विगत एक वर्ष से सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पा रही है। प्रार्थी द्वारा केव्हायसी और डीबीटी की कार्यवाही भी पूर्ण करवा ली गई है। सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसएलआर को भेजा गया है। ग्राम धरोला निवासी शंभुदयाल रावल ने बताया कि प्रार्थी की निजी भूमि ग्राम धरोला में श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित है। भूमि के समीप ही नगर परिषद् आलोट द्वारा शासकीय भूमि पर उद्यान का निर्माण करवाया जा रहा है जिसकी बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए जेसीबी के माध्यम से गड्ढे खुदवाए गए हैं। जेसीबी द्वारा प्रार्थी की निजी भूमि में भी गड्ढे खोद दिए गए हैं। नगर पंचायत द्वारा हमारी निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल बनाने की कोशिश कर रही है। उक्त निर्माण कार्य रुकवाया जाकर भूमि का सीमांकन करवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार आलोट को भेजा गया है।
बंजली निवासी सपना चारेल ने बताया कि प्रार्थिया के पिता की वसीयतनामे में प्रार्थिया का नाम दर्ज था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति पर एकमात्र अधिकार प्रार्थिया का ही था। ग्राम पंचायत द्वारा पिता की मृत्यु के बाद मेरा नाम उनकी आई.डी. से हटा दिया गया जिससे मृत्युपरांत मिलने वाली आर्थिक राशि मुझे नहीं मिल पाई है। कृपया पिता की आईडी में पुनः नाम जोडकर राशि दिलवाई जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जिला पंचायत को भेजा गया है।
गंगासागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निवासियों द्वारा संयुक्त रुप से दिए गए आवेदन में बताया गया कि गंगासागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी की पूर्व दिशा में ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है जिससे धुआं और अन्य गैसों का उत्सर्जन दिन-रात होने से निवासरत नागरिकों को दमा एवं अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन अवैध ईंट भट्टों को हटाया जाए। आवेदन आयुक्त नगर निगम को निराकरण के लिए भेजा गया है।
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सर्विस प्रोवाइडर ने कार्य पुनः प्रारंभ किया
रतलाम 04 मार्च 2025/ जिले में पंजीयन कार्य से जुड़े समस्त सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कार्य पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। जिला पंजीयक श्री मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि निलंबित किए गए पांच सर्विस प्रोवाइडर का निलंबन भी समाप्त कर दिया गया है।
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प्रतिभाशाली छात्रा ममता ने किया भारत दर्शन ,कन्या शिक्षा परिसर रतलाम की छात्रा की उपलब्धि
रतलाम 04 मार्च 2025/ शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रतलाम की प्रतिभावान छात्रा कु.ममता झोड़िया ने राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शैक्षणिक भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम में चयनित होकर भारत दर्शन की उपलब्धि हासिल की।
जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती रंजना सिंह एवं संस्था प्राचार्य श्री गणतंत्र मेहता ने इस उपलब्धि पर छात्रा ममता को बधाई देते हुए बताया कि जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर शैक्षणिक भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रतलाम की कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा कुमारी ममता झोड़िया का चयन हुआ था। इसके अंतर्गत विगत एक सप्ताह में ममता ने नई दिल्ली एवं आगरा का भ्रमण किया।
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इंडिया गेट एवं अन्य प्रमुख स्थल देखें वहीं आगरा में ताजमहल एवं अन्य महत्वपूर्ण इमारतों तथा शैक्षणिक संस्थाओं का भ्रमण किया। छात्रा ममता ने इस भ्रमण को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बहुत उपयोगी बताया। रतलाम जिले के बाजना तहसील के ग्राम राजापुरा माताजी में रहने वाली ममता शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रतलाम आवासीय विद्यालय में रहकर कक्षा ग्यारहवीं की शिक्षा प्राप्त कर रही है। ममता ने कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में 83.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। संस्था परिवार ने छात्रा की इस उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त किया है।
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आमजन की सुविधा के लिए कलेक्टर द्वारा उप तहसीलो में राजस्व न्यायालय सुनवाई का स्थान एवं दिवस निर्धारित
रतलाम 04 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने आमजन की सुविधा के लिए जिले के उप तहसील न्यायालयो में राजस्व संबंधी न्यायालय कार्यों की सुनवाई के लिए स्थान एवं दिनांक निर्धारित किए हैं।
बताया गया है कि जिले की रतलाम ग्रामीण तहसील के अंतर्गत उप तहसील टप्पा मुंदड़ी के न्यायालय कार्य संचालन का स्थान नवीन भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक पंचायत भवन मुंदड़ी पर रहेगा। मुंदड़ी में प्रति गुरुवार एवं शुक्रवार को राजस्व न्यायालय कार्य एवं सुनवाई होगी। इसी प्रकार उप तहसील टप्पा बिलपांक में नवीन भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक पटवारी कार्यालय बिलपांक पर प्रति बुधवार एवं शुक्रवार न्यायालय कार्य संचालन किया जाएगा। इसी प्रकार जिले की तहसील जावरा के अंतर्गत टप्पा ढोढर का न्यायालय कार्य नवनिर्मित भवन के हस्तांतरित होने तक पटवारी कार्यालय ढोढर पर प्रति सोमवार एवं गुरुवार किया जाएगा। तहसील पिपलोदा के अंतर्गत टप्पा कालूखेड़ा का न्यायालय कार्य एवं सुनवाई कार्य नवनिर्मित भवन के हस्तांतरित होने तक पंचायत भवन कालूखेड़ा में प्रति सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को किया जाएगा।
कलेक्टर द्वारा उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार निर्धारित स्थान पर निर्धारित दिवसों में राजस्व संबंधी न्यायालय कार्य एवं सुनवाई करेंगे।
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सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत “पोषण भी- पढ़ाई भी” प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति
प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए 138 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
रतलाम 04 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत “पोषण भी- पढ़ाई भी” प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भारत सरकार के मापदंडों अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई एवं शैक्षिणक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन एवं परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना हैं।
मंत्रि-परिषद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि रुपये 125/- प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 175/- प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
निर्णय अनुसार गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जायेगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जायेगा। गेंहू की एमएसपी दर रूपये 2,425 प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर रूपये 175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रूपये राज्य के कोष से व्यय किया जायेगा।
धान उपार्जन अंतर्गत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 राशि के मान से 6.70 लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रूपये की राशि व्यय करेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए प्राक्कलित कुल राशि 138 करोड़ 41 लाख रूपये (कर सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई। डिजिटाइजेशन के कार्य को म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (एमपीएलआरएस) द्वारा खुली निविदा के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा वर्तमान में छिंदवाड़ा वन वृत्त (छिंदवाड़ा जिला एवं नवगठित पांढुर्णा जिला) अंतर्गत तीन वनमंडलों पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिंदवाडा को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। निर्णय अनुसार दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के 662.742 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को नवगठित पांढुर्णा वनमंडल में तथा शेष 293.944 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को पूर्व व पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल किया जायेगा एवं वनमंडल दक्षिण छिंडवाड़ा को समाप्त किया जायेगा। दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल से पुनर्गठित पांढुर्णा तथा पूर्व व पश्चिम छिंडवाड़ा वनमण्डलों में पदों का पुर्न आवंटन किया जायेगा।
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