फर्जी पट्टा प्रकरण: आरोपी पर 420, 467 IPC के तहत मामला दर्ज, जीरन पुलिस ने किया गिरफ्तार

फर्जी पट्टा प्रकरण: आरोपी पर 420, 467 IPC के तहत मामला दर्ज, जीरन पुलिस ने किया गिरफ्तार
नीमच, मध्यप्रदेश: तहसील जीरन के ग्राम चीताखेड़ा में फर्जी पट्टा जारी करने और सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना करने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी विक्रम पिता सुरेश सुथार के खिलाफ थाना जीरन में IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 467 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज जीरन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
मामले की पृष्ठभूमि
तहसीलदार जीरन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया कि ग्राम चीताखेड़ा स्थित मंशापूर्ण बालाजी मंदिर की दीवार को तोड़कर कुछ अज्ञात लोगों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान विक्रम सुथार ने उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व बताया और एक पट्टा दस्तावेज प्रस्तुत किया।
प्रशासन द्वारा जब इस दस्तावेज की जांच की गई, तो यह संदिग्ध पाया गया। तहसीलदार ने मूल रिकॉर्ड खंगालने के बाद स्पष्ट किया कि आरोपी के नाम पर कोई वैध पट्टा जारी नहीं किया गया था। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया।
प्रशासन की कार्रवाई
1. अपर कलेक्टर नीमच ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत पट्टे को फर्जी मानते हुए अपील को निरस्त कर दिया।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच ने आदेश जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए।
3. तहसीलदार जीरन को सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना करने के आरोप में विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
4. थाना जीरन पुलिस ने IPC की धारा 420 और 467 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।