तलवार एवं चाकू से हमला करने वाले 08 आरोपीयों को 5-5 साल की सजा एवं जुर्माना

तलवार एवं चाकू से हमला करने वाले 08 आरोपीयों को 5-5 साल की सजा एवं जुर्माना
सीतामऊ/मंदसौर। न्यायालय: माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा आरोपीगण 01. सदु उर्फ शादाब पिता रईस मिस्त्री, उम्र 23 वर्ष,02. फिरोज खां पिता सलीम खां उर्फ मिथुन पठान, उम्र 25 वर्ष,03. बुलबुल उर्फ शादाब पिता रईस खां उर्फ भूरे खां पठान, उम्र 21 वर्ष, 04. शाहरूख उर्फ आलू पिता सलीम उर्फ मिथुन पठान, उम्र 25 वर्ष, 05. सोनू पिता सलीम उर्फ मिथुन पठान, उम्र 26 वर्ष, 06. साजिद उर्फ गोलू पिता रईस मिस्त्री मेवाती, उम्र 21 वर्ष, 07. राहुल मेहर पिता प्रभुलाल मेहर, उम्र 21 वर्ष, 08. नईम उर्फ नईमुद्दीन पिता मोहम्मद सफीक, उम्र 21 वर्ष, सभी निवासी- सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) को फरियादी पवन एवं आहत मनीष के साथ जान से मारने की नियत से तलवार एवं चाकु से हमला करने के आरोप में दोषसिद्ध कर धारा 307 भा.द.वि. में 5-5 साल की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक-05.03.2022 को रात्रि करीब 08.00 बजे फरियादी पवन तथा आहत मनीष मोटर सायकल से आ रहे थे तथा पवन मोटर सायकल चला रहा था एवं मनीष पीछे बैठा था जैसे ही रामप्रसाद लौट के घर के सामने पहुंचे आरोपीगण हाथ में तलवार, चाकू एवं लकड़ियां लेकर आये एवं मनीष एवं बुलबुल की पुरानी रंजिश को लेकर सभी ने उनकी मोटर सायकल रोक ली तथा कहा कि इन दोनों को जान से मार देंगे तथा सदू उर्फ शादाब ने पवन के सिर पर तथा फिरोज ने मनीष के सिर पर तलवार से जान से मारने की नियत से वार किया तो वह गाडी छोडकर नीचे झुके तो दोनों को तलवारे सिर में लगती हुई जमीन पर टकरायी तथा मोटर सायकल नहीं गिरती तो उनकी गर्दन कट जाती। आरोपी बुलबुल ने पवन को जान से मारने की नियत से सीने में चाकू मारा जिसे उसने हाथ से पकड़ा तो शेष आरोपीगण ने उनके साथ लकड़ियों से जान से मारने की नियत से मारपीट करना शुरू कर दी तथा सभी अश्लील शब्द उच्चारित कर चिल्ला रहे थे कि उन्हें जान से खत्म कर देंगे तो वह जान बचाकर वहां से भागे तो आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गये आईंदा तुम्हारी फाईल निपटा देंगे। चिल्ला चोट की आवाज सुनकर आस पास के लोग बचाने आये तब दारासिंह व सुवासरा के आस पास के लोग उन्हें लेकर अस्पताल आये। फरियादी की उक्त सूचना पर से देहाती नालसी लेखबद्ध कर असल कायमी हेतु सुवासरा थाना भेजी गयी तथा थाना सुवासरा पर उक्त देहाती नालसी पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 76/2022 धारा 147, 148, 149, 307, 341, 323, 294, 506 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
आरोपीगण फिरोज एवं सदु उर्फ शादाब द्वारा अवैध रूप से धारदार हथियार तलवार रखने एवं तलवार से आहतगण को चोट पहुंचाये जाने से प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाकर, अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अनुसंधान की संपूर्ण कार्यवाही उप निरीक्षक समरथ सीनम द्वारा की गई।
प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया एवं उनकी ओर से राजीनामा आवेदन पेश किया गया है जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 341, 294, 506 भाग-2 भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है किंतु शेष अपराध अशमनीय होने से उनके विरूद्ध धारा 307,147,148 भा.द.वि. एवं 25-1(बी)(बी) आर्म्स एक्ट में विचारण जारी कर आरोपीगण को धारा 307,147,148 भा.द.वि. एवं 25-1(बी)(बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध किया गया।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपीगण 01. सदु उर्फ शादाब पिता रईस मिस्त्री, उम्र 23 वर्ष,02. फिरोज खां पिता सलीम खां उर्फ मिथुन पठान, उम्र 25 वर्ष,03. बुलबुल उर्फ शादाब पिता रईस खां उर्फ भूरे खां पठान, उम्र 21 वर्ष, 04. शाहरूख उर्फ आलू पिता सलीम उर्फ मिथुन पठान, उम्र 25 वर्ष, 05. सोनू पिता सलीम उर्फ मिथुन पठान, उम्र 26 वर्ष, 06. साजिद उर्फ गोलू पिता रईस मिस्त्री मेवाती, उम्र 21 वर्ष, 07. राहुल मेहर पिता प्रभुलाल मेहर, उम्र 21 वर्ष, 08. नईम उर्फ नईमुद्दीन पिता मोहम्मद सफीक, उम्र 21 वर्ष, सभी निवासी- सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) को फरियादी पवन एवं आहत मनीष के साथ जान से मारने की नियत से तलवार एवं चाकु से हमला करने के आरोप में दोषसिद्ध कर धारा 307 भा.द.वि. में 5-5 साल की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार (गरोठ- सीतामऊ) एवं ए.डी.पी.ओ. एस. आर. गरवाल द्वारा किया गया।