20 फरवरी को कार्य से विरत रहेंगे मंदसौर जिले के अधिवक्ता

20 फरवरी को कार्य से विरत रहेंगे मंदसौर जिले के अधिवक्ता
मन्दसौर। जिला अभिभाषक संघ अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बदलावों का पुरजोर विरोध करता है। इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं और उनके स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता को बाधित करते हैं। यह विधेयक अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात करने वाला है तथा उनके कार्यों पर अनावश्यक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है।
जिला भाभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पँवार ने बताया कि मन्दसौर जिला अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है कि 20 फरवरी 2025 को एक दिवसीय कार्य से विरत् रह कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग की जाएगी कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। हम न्यायपालिका और सरकार से अनुरोध करते हैं कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और इस विधेयक के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसे रद्द किया जाए।जिला अभिभाषक संघ, मन्दसौर संशोधन विधेयक में अधिवक्ताओं के लिए कुछ प्रमुख आपत्तिजनक प्रावधान निम्नलिखित हैं,अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर आघात , अत्यधिक एवं अन्यायपूर्ण जुर्माना, झूठी शिकायतों के प्रति असंतुलित रवैया, अनावश्यक सत्यापन प्रक्रिया , बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुचित अधिकार ,विदेशी फर्मों पर नियंत्रण, बिना प्राधिकरण के कानून का कार्य करने पर दंड है ।