समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 07 फरवरी 2025 शुक्रवार

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म.प्र. बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्री द्रविन्द्र मोरे का भ्रमण कार्यक्रम
रतलाम 6 फरवरी 2025/ म.प्र. बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्री द्रविन्द्र मोरे 7 फरवरी को रतलाम आएंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री मोरे 7 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे रतलाम आएंगे वे जिले की शासकीय, अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे तथा सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। रात्रि विश्राम पश्चात श्री मोरे 8 फरवरी को प्रातः 8 बजे रतलाम से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं
रतलाम 06 फरवरी 2025/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जो एमपी टॉस पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं वह आगामी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सुविधा प्रदान की गई है।
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स्कूटी खरीदने के लिए सभी जिलों को राशि भेजी गई है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रावीण्य सूची में शामिल विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि भी जल्द ही मिलेगी
रतलाम 6 फरवरी 2025/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रावीण्य सूची के बच्चों को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। अब बच्चे अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों को राशि पहुंचा दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों के बौद्धिक विकास में लैपटॉप सहायक है, जल्द ही कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि अंतरित की जाएगी। विद्यार्थियों को जो अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर उपलब्धि अर्जित कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना राज्य शासन का दायित्व है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जो विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में आ रहे हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्कूटी और लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं।
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फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य अन्यथा शासन की योजनाओं के लाभ से रहेंगे वंचित,
समर्थन मूल्य तथा सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिलेगा
फार्मर रजिस्ट्री के लिए 7 तथा 10 फरवरी को प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर शिविर
रतलाम 6 फरवरी 2025/ किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है अन्यथा शासन की योजनाओं का लाभ से वंचित रहेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए भी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। समर्थन मूल्य पर उपज बिक्री का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा निर्धारित कार्य योजना के तहत जिले के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में 7 फरवरी तथा 10 फरवरी को विशेष शिविर आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। किसान बंधु उक्त शिविरों का लाभ उठाएं, शिविरों में आकर फार्मर रजिस्ट्री करवाये। शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री के साथ ही आधार से आरओआर लिंकिंग का काम भी किया जाएगा।
अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल करते हुए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की है। इस प्रणाली में हर एक किसान का एक विशिष्ट आईडी बनाया जा रहा है। फार्मर आईडी का उद्देश्य किसान की पहचान, जानकारी सुरक्षित रखना और नीतियों के का प्रभावी क्रियान्वयन करना है।
फॉर्मल रजिस्ट्री की सरल प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम अपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, इसके बाद नजदीकी सीएससी केंद्र अथवा गांव के पटवारी के माध्यम से फॉर्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। व्यक्ति स्वयं mpfr.Agristack.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आधार ओटीपी के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, क्योंस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर तथा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित स्थानीय युवा के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री हो सकती है।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे समग्र आईडी, आधार कार्ड, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, खसरा नकल, भू अधिकार पुस्तिका साथ लेकर शिविर में आए। इसके अलावा अन्य दिवसों में भी नजदीकी एमपी ऑनलाइन, क्योंस्क सेंटर पर जाकर अथवा डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित स्थानीय युवा के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र ई केवाईसी करवाये और शासन की योजना का लाभ प्राप्त करें।
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