शराब पार्टी के लिये रूपये नहीं देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा व जुर्माना

शराब पार्टी के लिये रूपये नहीं देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा व जुर्माना
सीतामऊ। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा आरोपी बद्रीसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत उम्र 40 वर्ष, नि. दल्लौद थाना सुवासरा को शराब पार्टी के लिये 500 रूपये नहीं देने पर फरियादी से मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 329 भा.द.वि. में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 10000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2020 फरियादी समरथमल को आरोपी बद्रीसिंह एवं गोविंद सिंह ने भगवानसिंह के घर के सामने मिले और दादगिरी से बोले कि उन्हें शराब पार्टी के लिए 500/- रूपये चाहिए तो फरियादी ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया। अभियुक्तगण उस समय तो उससे कुछ नहीं बोले लेकिन जब वह दल्लौद से सोयाबीन खरीदी का सौदा तय कर वापस लौट रहा था तो दल्लौद नई आबादी पीपल वाला कुएं के पास घसोई रास्ते पर दोनों अभियुक्तगण मोटरसायकिल से आये और उसकी मोटरसायकिल रोकी और दादागिरी से बोले कि तुमने उन्हें 500/- रूपये देने से मना किया था और कहा कि अब 500/- रूपये नहीं पुरे 25000/- रूपये चाहिए तो फरियादी ने रूपये देने से मना कर दिया तो अभियुक्तगण उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अभियुक्त गोविंद सिंह ने उसके साथ डंडे से मारपीट की जिससे उसे पैर और हाथ में चोट आयी तथा दोनों अभियुक्त गण जाते जाते बोल रहे थे कि यदि यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त शिकायत पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सुवासरा पर अपराध क्रमांक 308/2020 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपर सत्र न्यायधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी बद्रीसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत उम्र 40 वर्ष, नि. दल्लौद थाना सुवासरा, जिला-मंदसौर को शराब पार्टी के लिये 500 रूपये नहीं देने पर फरियादी से मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 329 भा.द.वि. में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 10000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक श्री विजय कुमार पाटीदार एवं ए.डी.पी.ओ. श्री एस. आर. गरवाल द्वारा किया गया।