नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 17 जनवरी 2025 शुक्रवार

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की जानकारी के लिए लघु व मध्यम उद्योगों की कार्यशाला 28 को

नीमच 16 जनवरी 2025, प्रदेश के लघु व मध्यम उद्योगों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) पर लिस्टिंग की प्रक्रिया नियामक आवश्यकताओं और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्धता कंपनी होने के लाभों और दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) के विषय विशेषज्ञो द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इन्दौर में किया जा रहा है। इस एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन 28 जनवरी 2025 को होटल रॉयल इम्पीरिया इन्दौर में प्रातः 11:00 बजे किया जा रहा है। एन.एस.ई. पर लिस्टिंग हेतु पात्र लघु व मध्यम उद्योग कार्यशाला में भाग लेने हेतु अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच म.प्र. से संपर्क कर सकते हैं।

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अ.जा के विद्यार्थी छात्रवृति के लिए आवेदन करें

नीमच, 16 जनवरी 2025 जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के पात्र छात्र-छात्राओं के एमपीटास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन हेतु विभाग द्वारा पोर्टल पुनः खोल दिया गया है। यह जानकारी देते हुए राकेश कुमार राठौर, जिला संयोजक ने बताया कि 2024-25 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के एमपीटॉस्क पोर्टल पर आवेदन कम होने से पोर्टल पुनः खोला गया है। अनुसूचित जाति के वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत विद्यार्थी निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करें। निर्धारित समयावधि में किसी विद्यार्थी के पोर्टल पर आवेदन न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी की स्वयं तथा संबंधित संस्था की जिम्मेदारी रहेगी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 जनवरी को वर्चुअली स्‍वामित्‍व योजना के अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे

कलेक्‍टर ने अधिकारियों को सौंपे दायित्‍व

नीमच 16 जनवरी 2025, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 जनवरी 2025 को स्‍वामित्‍व योजना के तहत आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्‍वामित्‍व योजना के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे और इलेक्‍ट्रोनिक माध्‍यम से हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण करेंगे। इस अवसर पर टाउनहॉल नीमच में जिला स्‍तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं। इस जिला स्‍तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्‍य आतिथ्‍य में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जावेगा।

कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जिला अधिकारियों को जिला स्‍तरीय कार्यक्रम तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्‍न अधिकारियों को दायित्‍व सौपें। कलेक्‍टर ने कार्यक्रम में आमजनों की अधिकाधिक उपस्थिति एवं सहभागिता का दायित्‍व जिला पंचायत सीईओ, एस.डी.एम. नीमच, जनपद सी.ई.ओ. नीमच को सौंपा हैं। प्रोटोकाल व्‍यवस्‍था, कार्यक्रम स्‍थल पर बैठक व्‍यवस्‍था, मंच व्‍यवस्‍था, यातायात व्‍यवस्‍था, लोकार्पण व्‍यवस्‍था, सीधा प्रसारण के लिए एलईडी की व्‍यवस्‍था आदि दायित्‍व भी अधिकारियों को सौंपे हैं। कलेक्‍टर ने सभी अधिकारियों को सौपे गये दायित्‍वों का समय-सीमा में तत्‍परतापूर्वक निवर्हन कर, कार्यक्रम के सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं।

अपर कलेक्‍टर श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ ने बताया, कि जिले में ग्राम पंचायत स्‍तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कार्यक्रम का वेबकास्‍ट कराया जावेगा। कार्यक्रम के उपरांत स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत वितरण से शेष पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

जिला स्‍तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कार्यक्रम का वेबकास्‍ट किया जायेगा। जिला स्‍तरीय कार्यक्रम का लाईव वेबकास्‍ट भी केंद्रीय स्‍तरीय कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जावेगा। कार्यक्रम के उपरांत स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत वितरण से शेष पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्यवाही की जायेगी। स्‍वामित्‍व योजना अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अधिकार अभिलेख भू-लेख पोर्टल पर तहसीलदार लॉगिन में उपलब्‍ध कराए गऐ है। अधिकार अभिलेखों की प्रतियॉं डाउनलोड कर हितग्राहियों को रंगीन प्रति वितरित करना सुनिश्चित करेंगे। योजनांर्गत 12 मार्च 2024 के उपरांत निराकृत प्रकरणों में पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रतिभागी 12.30 बजे से माननीय प्रधान्मंत्री जी का वेबकास्‍ट देख सकेंगे। इसके लिए व्‍यवस्‍था की जावेगी। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया जावेगा।

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सभी सेक्‍टर मेडिकल आफिसर, पैरामेडिकल स्‍टॉफ एक सप्‍ताह में अपने मुख्‍यालय पर ही निवास सुनिश्चित करें-श्री चंद्रा

कलेक्‍टर ने की मातृ मृत्‍यु प्रकरणों की समीक्षा, प्रसव से जुड़े मामलों में न हो कोई लापरवाही

नीमच 16 जनवरी 2025, जिले के सभी सेक्‍टर मेडिकल आफीसर एवं शासकीय चिकित्‍सक अपने निर्धारित मुख्‍यालय पर ही एक सप्‍ताह में निवास करना सुनिश्‍चित करें। यदि कोई मेडिकल आफिसर एक सप्‍ताह में अपने मुख्‍यालय पर निवास करना नहीं पाया गया, तो संबंधित का वेतन का आंहरण नहीं करें और की गई कार्यवाही से मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी अवगत कराए। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित मातृ मृत्‍यु प्रकरणों की समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक में कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने जिले में प्रसव के दौरान मातृ मृत्‍यु प्रकरणों की एक-एक कर विस्‍तार से समीक्षा की और परिजनों से चर्चा कर, जानकारी ली। बैठक में कलेक्‍टर ने भरभडिया की एक महिला की लासुर में हुई प्रसुति उपरांत मातृ मृत्‍यु के प्रकरण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए, कि तत्‍कालीन अनुबंधित चिकित्‍सक डॉ.आदित्‍य नेहरा द्वारा संबंधित महिला को अटेंड नहीं करने पर चिकित्‍सक डॉ.आदित्‍य नेहरा का प्रमाण पत्र निरस्‍त करने के लिए एमसीआई को प्रस्‍ताव भिजवाए। कलेक्‍टर ने लासुर की एएनएम श्रीमती ममता राजावत द्वारा अब तक की गई हाई रिस्‍क प्रसव की विस्‍तृत जॉंच कर, प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए, कि संबंधित एएनएम द्वारा उच्‍च संस्‍था में रेफर कितनी प्रसुताओं का प्रसव लासुर में करवाया गया। इसकी विस्‍तृत जॉंच रिर्पोट प्रस्‍तुत करने के निर्देश मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी को दिए।

कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने माह अप्रेल से दिसम्‍बर 2024 तक जिले में हुई कुल 10 मातृ मृत्‍यु में से 8 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि प्रसव में जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दास्‍त नहीं की जाएगी तथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर श्री चंद्रा ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि जब भी जिला चिकित्‍सालय में महिला चिकित्‍सक अवकाश पर हो, तो उसके स्‍थान पर अन्‍य चिकित्‍सक की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना फील्‍ड स्‍तर पर पहुंचाए। समस्‍त मृत्‍यु के प्रकरणों की समीक्षा उपरांत विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्‍येक गर्भवती महिला की प्रथम त्रैमास में पंजीयन, सीएचओ द्वारा चार बार जॉंच, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान में उच्‍च जोखिम वाली गर्भवती महिला का पंजीयन तथा संस्‍थागत प्रसव करवाना सुनिश्चित करें। विभागीय स्‍टाफ नियत समय पर हास्पीटल में उपस्थित रहे, मशीने क्रियाशील हो तथा लेब से सभी रिर्पोट समय पर मरीजों को उपलब्‍ध हो। 108 की क्रियाशीलता की समीक्षा कर निर्देशित किया, कि एम्‍बुलेंस की उपलब्‍धता में अनावश्‍यक विलंब ना हो। प्रसूता को मेडिकल आफिसर द्वारा ही उच्‍च संस्‍था में रैफर किया जावे। बैठक में 100 दिवसीय निक्षय अभियान एवं 70 से अधिक उम्र के वृद्धजन के आयुष्‍मान कार्ड अभियान प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अरविंद डामोर, मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ.महेन्‍द्र पाटील, जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.आर.के.खद्योत, सभी बीएमओ, शासकीय चिकित्‍सक, डीसीएम श्री चंद्रपाल सिह राठौर, सेक्‍टर मेडिकल आफिसर आदि उपस्थि‍त थे।

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राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस समारोह 25 जनवरी, को जिला पंचायत नीमच में

नीमच 16 जनवरी 2025, विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी 15वें राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 का जिला स्‍तरीय समारोह, जिला पंचायत नीमच के सभागृह में आयोजित किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच ने सभी जिला कार्यालय प्रमुखों से अधीनस्‍थ स्‍टॉफ सहित 25 जनवरी 2025 को प्रात: 10.30 बजे जिला पंचायत, नीमच के सभागृह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

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जिले के पशुपालक 1962 पर कॉल कर पशु चिकित्‍सा एम्‍बुलेंस क लाभ उठाए

नीमच 16 जनवरी 2025, पशुपालन विभाग द्वारा 1962 चलित पशु चिकित्‍सा इकाई (एम्‍बुलेंस) योजना घर पहुँच पशु उपचार करने हेतु सम्‍पूर्ण म.प्र. के साथ जिले में भी लागू है। इस योजना में टोल फ्री नम्‍बर 1962 पर कॉल करने पर पशुपालक के पशु के लिए आवश्‍यकता अनुसार समस्‍त पशु चिकित्‍सा सुविधायें उपलब्‍ध कराई जा रही है। पशुओं में गर्भ परिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, सेक्‍स सोर्टेड सीमन, टीकाकरण एवं उपचार, बधियाकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही समस्‍त औषधियों एवं सुविधा से युक्‍त एम्‍बुलेंस पशुपालक के घर पर पहुँचती है। एम्‍बुलेंस में पशु चिकित्‍सक, पैरावेट एवं अटेण्‍डर टीम द्वारा उपचार जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों से टॉल फ्री नम्‍बर 1962 पर कॉल कर योजना का लाभ उठाने का आगृह किया है।

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जिले में 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

नीमच 16 जनवरी 2025, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 की उपधारा(1) एवं (2) के खण्‍ड(एच) द्वारा प्रदत्‍त के तहत 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) को नीमच जिले की समस्‍त कंपोजिट मदिरा दुकाने, एफएल-6 थौक सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-7 फुटकर सैनिक कैंटीन तथा एफ.एल.-2 रेस्‍तरा, बार पर मदिरा का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया हैं। उक्‍त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं।

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दहेज के लिये प्रताड़ित करने वाले सास-ससूर को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

रामपुरा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा, केंप रामपुरा, जिला नीमच के द्वारा एक लाख रूपये दहेज के लिये मारपीट कर बहू प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण सास-ससूर (1) अब्दुल रज्जाक पिता नबी बक्श, उम्र-60 वर्ष एवं (2) शमीम बानो पति अब्दुल रज्जाक, उम्र-57 वर्ष, दोनों निवासी-बारी दरवाजा, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.08.2013 को शाम के लगभग 7 बजे फरियादीया के माता-पिता के गांव जमालपुरा, थाना रामपुरा स्थित घर की हैं। फरियादीया निखत परवीन उर्फ सोना का निकाह आरोपी वकार युनुस के साथ वर्ष 2010 में ग्राम जमालपुरा में हुआ था। अब्दुल रज्जाक फरियादिया के ससुर एवं शमीम बानो फरियादिया की सास हैं। विवाह के पश्चात् फरियादिया को एक पुत्र मोहम्मद मुवाज हुआ। निकाह के कुछ वर्ष तक तो फरियादिया के पति एवं सास-ससुर का व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन बाद में फरियादिया का पति एवं सास-ससुर बार-बार फरियादिया के साथ मारपीट करने लगे और अपने पिता के यहां से एक लाख लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। फरियादिया ने कहा कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि एक लाख रूपये दे सकें, किंतु उसके सास-ससुर एवं पति इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर आरोपीगण फरियादीया को रात-दिन प्रताड़ित व मारपीट करते थे व उसके बच्चे को भूखा रखते थे, किंतु फरियादीया यह सब कुछ इसलिये सहन करती रही कि उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद न हो जाये। दिनांक 13.08.2013 को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट कर उसके पति ने गर्म चाय का गिलास फेंका जिससे उसकी छाती जल गई थी व उसके बाद उसे वहां से भगा दिया और कहा कि अब यहां तब आना जब उसका बाप उसे एक लाख रूपये देकर भेजे। इसके बाद फरियादीया अपने पिता के यहां ग्राम जमालपुरा आ गई और अपने माता-पिता व मामा को घटना बताई जिन्होंने आरोपीगण को ग्राम जमालपुरा बुलाया जो कि दिनांक 14.08.2013 को जमालपुरा आये और कहा कि अगर लड़की को भेजना है तो एक लाख रूपये दो नहीं तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पर ही रखना। फरियादीया की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 141/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान फरियादीया का मेडिकल कराया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र रामपुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी वकार युनुस के फरार होने से शेष आरोपीगण के विरूद्ध विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया व अन्य सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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