समाचार मध्यप्रदेश नीमच 28 अक्टूबर 2023

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सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण 29 को टाऊन हॉल नीमच में
नीमच 27 अक्टूबर 2023,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया,कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत अधिसूचित दिव्यांग एंव वरिष्ठ नागरिकों कोघर-घर जाकर मतदान सम्पन्न करवाया जाना है। घर-घर जाकर मतदान के लिए विधान
सभावार, रूटवार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण 29 अक्टूबर2023 को टाऊन हॉल नीमच में प्रात:11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। सभी संबंधितसेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण में अनिर्वाय रूप से उपस्थित होने केनिर्देश दिए गए हैं।
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मतदान तिथि 17 नवम्बर को सामान्य अवकाश घोषित
नीमच 27 अक्टूबर 2023, मध्यप्रदेश में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए मतदान तिथिशुक्रवार 17 नवम्बर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अधिूसूचना सामान्य प्रशासनके द्वारा जारी की गई है। कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 17नवम्बर 2023 के सामान्य अवकाश की जारी अधिसूचना का अक्षरशःपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश सभी विधानसभाओं सहित अन्य विभागो के अधिकारियों कोदिये है।
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मतदाता जागरूकता अभियान दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति उत्साह
नीमच 27 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर श्री दिनेश जैन व एडीएम सुश्री नेहा मीना के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरुप्रसाद के निर्देशानुसार जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच द्वारा ग्राम पंचायत भाटखेड़ा में दिव्यांग, वृद्धजन मतदाताओके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदान के लिए दिव्यांगजनों में उत्साह कामाहौल देखने को मिला। वृद्धजन भी बढ़-चढ कर मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए औरसभी ने मतदान करने के लिए शपथ भी ली । जागरूकता अभियान के दौरान जिला दिव्यांगपुनर्वास केंद्र नीमच के प्रशासनिक अधिकारी अभिलाषा वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजीस्ट भूरालालअहीर एवं ई-दिव्यांग मित्र व ग्राम पंचायत के सचिव,सहायक सचिव व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नेदिव्यांग व वृद्धजनो को मतदान करने हेतु प्रेरित किया।
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अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे
नीमच 27 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों कोअपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करना होंगा। इसके लिए उन्हें 3 समाचार पत्रों एवं 3 टीवी चैनलों में अपनेअपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। यह प्रकाशन 3 से 15 नवंबर तक प्रकाशित करनेहोंगे। अगर किसी समाचार में पेडन्यूज़ पाई जाती है, तो 96 घंटे के भीतर उम्मीदवार को नोटिस आर.ओ.द्वारा जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के पश्चात उम्मीदवार को 48 घंटे के अंदर अपना जवाब प्रस्तुतकरना होगा। पेडन्यूज मामले के निर्णय, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एवं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटीद्वारा किए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी- वहीं प्रिंट मीडिया को चुनाव के 48 घंटे पूर्वप्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय अपनी सोशल मीडियाअकाउंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रचार सामग्री पम्पलेट , पोस्टर पर प्रकाशक मुद्रक कानाम होना अनिवार्य है।प्रकाशक मुद्रक का नाम न होने पर आरपी एक्ट-1951 के तहत कानूनी कार्यवाही कीजाएगी। बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1995 की धारा-12 के तहत उपकरण जप्त किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया में अभ्यर्थी की अनुमति के बगैरविज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा-171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वालेव्यक्ति की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियाको मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करना है। आरपीअधिनियम-1951 की धारा-126 के तहत यह एक कानूनी अपराध है।
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प्रचार सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम व प्रसार संख्या अंकित करना जरूरी
नीमच 27 अक्टूबर 2023, आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए में यह प्रावधान है, कि निर्वाचन विज्ञापन हेतुप्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अन्य डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रक का नाम एवं पतातथा प्रचार संख्या अंकित करना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127एके तहत 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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17 नवम्बर को नीमच करेगा वोट
‘’ आओ मिलकर अलख जगाए, शत-प्रतिशत मतदान कराऐ‘’
चुनावी चरकली मस्काट के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक
नीमच 27 अक्टूबर 2023, आओ मिलकर अलख जगाएं , शत-प्रतिशत मतदान कराऐ। यह संदेश जिलानिर्वाचन कार्यालय नीमच द्वारा कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं एडीएम सुश्री नेहा मीना के मार्गदर्शन में तैयारकरवाये गये। मस्काट ‘’चुनावी चरकली’’ के माध्यम से जन-जन तक पहुचाया जा रहा है। चुनावी चरकलीमस्काट द्वारा ‘’नीमच करेंगा वोट’’ का संदेश देकर जिले में शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं कोप्रेरित किया जा रहा है।
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मतदान प्रतिशत बढाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत रैली आयोजित
मतदाताओं को दिलाई शपथ
नीमच 27 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिला स्वीप नोडल अधिकारीजिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत खडावदा में मतदान केन्द्र क्रमांक 155 शा.प्रा. शाला भवन खडावदा पर महिला मतदाताओं की जागरूकता रैली, शपथ, नारे,मेहन्दी प्रतियोगिता एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत रावतपुरा में दो पहीया वाहन रैली निकाली गई। गांव के सभी मोहल्ले एवं चौराहे पर खडे होकर मतदाताजागरूकता अभियान के तहत नारो से लोगो को प्रेरित किया गया। ग्राम खडावदा में पिछलेचुनाव में मतदान केन्द्र क्रमांक 155 में मतदाता प्रतिशत 78.55 रहा हैं। ग्राम आमद में पिछले चुनाव में मतदान केन्द्र क्रमांक 161 में 73.71 प्रतिशत रहा। मतदान प्रतिशत बढाने के लिएग्राम पंचायत सचिव द्वारा रैली का आयोजित की गई। ग्राम भदाना में पिछले चुनाव में मतदानकेन्द्र क्रमांक 195 में 72.00 प्रतिशत एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 196 में 78.44 प्रतिशत रहा।मतदान प्रतिशत बढाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रैली का आयोजित की गई औरग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। ग्राम वासियो ने विधानसभानिर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आंगनवाडी कार्यकर्ता सचिव, सहायक सचिव, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता आदि सभीको प्रतिदिन मतदाता जागरूकता गतिविधियां करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत आमद,खेतपालिया, भदाना, उचेड, अल्हेड आदि पंचायतो में इसी प्रकार की मतदाता जागरूकतागतिविधियां आयोजित की गई।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम
नीमच 27 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिएनीमच में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर1950 और दूरभाष नम्बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।
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आरोपी विक्रम को थाना हाजरी का आदेश
नीमच 27 अक्टूबर 2023, जिला मजिस्ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षाअधिनियम- 1990 के तहत अनावेदक विक्रम पिता मांगुनाथ कालबेलिया निवासी नई आबादीखोर थाना जावद को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में एक दिन (थानाप्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
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संयुक्त कलेक्टर श्री शाह ने जीरन के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
नीमच 27 अक्टूबर 2023, कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर श्रीराजेश शाह ने शुक्रवार को नगर परिषद जीरन में स्थित सभी मतदान केंद्रों का मौके पर जाकरनिरीक्षण किया। श्री शाह ने सभी मतदान केंद्रों पर पानी, प्रकाश एवं सुविधा घर की व्यवस्थाएंसुनिश्चित करवाई। उन्होने सीएमओ को मतदान दिवस पर मतदान के लिए पहुंचने वालेमतदान दलों के कर्मचारियों के लिए भी बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएमओ जीरन एवं न.प.जीरन के कर्मचारी उपस्थित थे।
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