न्यायमंदसौर जिलासीतामऊ

14 साल में आया नकली घी का फैसला : मिलावटी घी बेचने वाले को 6 माह सश्रम कारावास से दण्डित किया

14 साल में आया नकली घी का फैसला : मिलावटी घी बेचने वाले को 6 माह सश्रम कारावास से दण्डित किया

सीतामऊ/मंदसौर- दिनांक 8 मार्च 2010 को प्रभुलाल डोडियार खाद्य निरीक्षक सुवासरा बस स्‍टेण्‍ड पर स्थित किराना दुकान क़े संचालक रामगोपाल पुरालाल उम्र 52 वर्ष नि. सुवासरा की दुकान के निरीक्षण के दौरान मधुभोग घी के 200-200 एम.एल. के 30 पैकेट ए‍क कार्टून में रखे मिले उनकी गुणवत्‍ता पर संदेह होने पर उनका नमूना नियमानुसार लिया जाकर जांच हेतु लोक विश्‍लेषक भोपाल भेजा , जांच में मधु भोग देशी घी अपमिश्रित पाया गया , जिसके पालन में आरोपी के विरूद्ध परिवाद माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया

प्रकरण में माननीय विचारण न्‍यायालय सीतामऊ द्वारा आरोपीगण को दिनांक 23.12.2024 को दोषसिद्ध किया गया था , उक्‍त दोषसिद्धि निर्णय के विरूद्ध आरोपी द्वारा माननीय अपर सत्र न्‍यायालय में अपील प्रस्‍तुत की गई थी , माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्‍द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्‍तुत अपील को अस्‍वीकार कर माननीय विचारण न्‍यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपी रामगोपाल पिता पूरालाल उम्र 52 वर्ष नि. सुवासरा को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार एवं ए.डी.पी.ओ. एस.आर. गरवाल द्वारा किया गया

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