बिल्लोद गोचर भूमि मे अतिक्रमण हटाने हेतु ग्रामीणों ने एक माह पूर्व दिया था कलेक्टर के नाम आवेदन, एक माह बाद भी जांद दल नहीं दे पाया रिपोर्ट

संजीत टप्पे पर ठंडे बस्ते मे पड़ जाता है हर मामला
नायब तहसीलदार ने जाँच कर सीमांकन हेतु दिया था आदेश
मल्हारगढ़। क्षेत्र के संजीत टप्पे अंतर्गत बिल्लोद का जहाँ पिछले दिनों मंदसौर कलेक्टर मंगलवार जनसुनवाई मे ग्रामीणों द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमे बताया गया था की ग्राम पंचायत बिल्लोद हल्का भूमि सर्वे नंबर 295 मे गांव के कुछेक व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है उक्त भूमि पर कुछ महीनो पूर्व संत कमलमुनि महाराज द्वारा इस भूमि सर्वें नंबर 295 पर गौशाला का भूमिपूजन किया था व गौशाला हेतु उक्त भूमि को आवंटित किया गया था हालांकि उक्त भूमि 295 मे मे काफ़ी लोगो ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटाने हेतु मंदसौर कलेक्टर को जनसुनवाई मे ग्रामीणों द्वारा एक लिखित मे आवेदन दीया गया था जिसके बाद मंदसौर कलेक्टर श्रीमति अदिति गर्ग ने मल्हारगढ़ एसडीएम संजीत टप्पा नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया एक आदेश दीया गया था की उक्त भूमि सर्व नंबर की जाँच कर रिपोर्ट पेश करे उक्त भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं जिसके कुछ दिनों बाद संजीत टप्पा नायब तहसीलदार द्वारा एक जाँच टीम दल गठित किया गया जिसमे जाँच दल टीम मे हल्का पटवारी सूरज शर्मा,पटवारी जगदीश मिण्डा, रविन्द्र शर्मा,पटवारी आशीष सिंह जाँच टीम मे शामिल व नायब तहसीलदार द्वारा जाँच आदेश मे बताया गया की ग्रामवासियो द्वारा एक आवेदक प्रस्तुत किया गया की ग्राम बिल्लोद स्थित शासकीय भूमि सर्वें नंबर 295 पर ग्राम के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया होकर अवैध कब्जा कर रखा है उक्त शासकीय भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जावे
नायब तहसीलदार के आदेश मे यह भि बताया गया की गठित जाँच टीम दल तीन (3) दिवस मे ग्राम बिल्लोद स्थित शासकीय गोचर भूमि सीमांकन कर यदि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण के सम्बन्ध मे विस्तृत जाँच प्रतिवेदन मौका पंचानामा/ रिपोर्ट नायब तहसीलदार के तीन दिवस मे प्रस्तुत की जाये!!
जाँच टीम मे शामिल पटवारी रविन्द्र शर्मा से गोचर भूमि अतिक्रमण के बारे मे बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया की मुझे जानकारी नहीं है मुझे जाँच टीम मे कब लिया गया मुझे गोचर अतिक्रमण वाले मामले मे मुझे कुछ पता नहीं है
एक माह ऊपर बीत जाने के बाद भी जाँच दल सीमांकन वाली रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया
इनका कहना:-
राजस्व (0.3)अभियान मे लग रहे थे इसी कारण गोचर भूमि का सीमांकन नहीं हो पाया नायब साहब का आदेश आया था भूमि सर्वें नंबर 295 का सीमांकन करके तीन दिवस मे रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी
-सूरज शर्मा जाँच दल प्रभारी हल्का पटवारी
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रीडर मेडम से पूछना पड़ेगा जाँच टीम ने सीमांकन कर रिपोर्ट पेश करी है या नहीं
-अभिषेक चौरसिया नायब तहसीलदार संजीत