
बैंक बचत खाता: सेविंग अकाउंट में इतना नगद राशि जमा कर दी तो देना होगा 60% टैक्स
आयकर विभाग के तरफ से देश भर में करोड़ों बैंक ग्राहक के लिए नया गाइडलाइन को जारी किया गया है। विभाग की तरफ से नई गार्डन जारी करते हुए बताया गया है कि आप सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो विभाग द्वारा आपके बैंक अकाउंट में से 60% राशि टैक्स के तौर पर काटा जाएगा। आप भी अगर सेविंग अकाउंट रखे हुए हैं तो आप सभी को बता दे की वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में हम नगद राशि जमा करने की आयकर विभाग ने लिमिट तय रखी हुई है।
बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ग्राहकों को आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो आप देश के किसी निजी या गवर्नमेंट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो यह गाइडलाइंस सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपए नगद राशि के तौर पर जमा कर सकते हैं।
नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपके सेविंग खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक पैसे जमा होते हैं तो इस राशि की संपूर्ण जानकारी आपको आयकर विभाग को देना होगा। बैंक ग्राहक अपने अकाउंट में पहले 50000 या इससे अधिक नगद राशि एक साथ जमन कर सकते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 250000 रुपए कर दिए गए हैं। यह नगद राशि जमा करने हेतु आपको पैन नंबर देना होगा।
अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लख रुपए या इससे अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको भारी भरकम इनकम टैक्स चुकाना होगा। ध्यान रहे की वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट से अधिक राशि जमा करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को जमा की गई राशि का संतोषजनक दबाव देना होगा। आयकर विभाग को आई का स्रोत बताना होगा। अगर आप आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो आयकर रिटर्न विभाग जमा राशि 60 प्रतिशत टैक्स लगा देगा।