समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 22 जनवरी 2025 बुधवार

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आनंद उत्सव में आयोजित पारंपरिक खेल ,महिलाओं बुजुर्गों की उत्साहपूर्वक सहभागिता
रतलाम 21 जनवरी 2025/ मध्यप्रदेश शासन आनंद विभाग के आनंद उत्सव आयोजन के क्रम में रतलाम जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव का आयोजन जारी है।
आनंद उत्सव के तहत वार्ड क्रमांक नौ स्थित हनुमान ताल के उद्यान परिसर में विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय पार्षद निशा पवन सोमानी, आनंद विभाग की जिला समन्वयक सीमा अग्निहोत्री की उपस्थिति में किया गया। जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों ने खूब बढ़-चढ़कर सहभागिता की। विजेताओं को पार्षद निशा पवन सोमानी एवं पार्षद योगेश पापटवाल ने प्रशस्ति प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।महिलाओं ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर कहा कि 40 वर्ष पुराने दिन याद आ गए।
विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम निम्नानुसार रहे
100 मीटर दौड़ पुरुष में प्रथम श्री राजेश श्रोत्रिय (60 वर्ष), द्वितीय श्री संदीप नारले (57 वर्ष ), तृतीय स्थान पर श्री सतीश पंड्या (67 वर्ष) रहे। 100 मीटर दौड़ महिला में प्रथम स्थान पर धर्मा कोठारी, द्वितीय रश्मि लूणावत, तृतीय पिका निगम रही। रस्सा खेंच पुरुष विजेता अशोक मेहता, सुरेंद्र अग्निहोत्री, संदीप नारले, राजेश श्रोत्रिय रहे। रस्सा खेंच महिला विजेता रश्मि लूणावत, पिका निगम, रेखा ख़ेराज, जया प्रजापत रही। चेयर रेस प्रतियोगिता के विजेता ईश्वर सिंह राठौर, सुरेंद्र अग्निहोत्री, जया प्रजापत रही। लंगड़ी दौड़ में प्रथम महेश डिंडोर, द्वितीय रामप्रसाद गिरवाल, तृतीय रामेश्वर परमार रहे। चैन रेस प्रतियोगिता में विजेता शुभ दशोत्तर, ईश्वर सिंह राठौर, ममता प्रजापत रहे। खो खो टीम में विनीता ओझा, भूमि राजावत, रोशनी वर्मा, मनोज गवली, करण सिंह भदोरिया, सोनू मावी, मनीष पंवार, अनीता हिरवे, रामप्रसाद गिरवाल विजेता रहे।
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जनसुनवाई में 51 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए
रतलाम 21 जनवरी 2025/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को संपन्न हुई। कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कलेक्टर श्री राजेश बाथम तथा अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा जनसुनवाई की गई।
जनसुनवाई में 51 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए। तहसील ताल की लीलाबाई ने शासकीय भूमि पर आवास बनाने के लिए स्थाई पट्टा देने की मांग की। जावरा के लक्ष्य जैन ने शिकायत में बताया कि वह लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत ठेकेदार है। उसके द्वारा नगर पालिका जावरा में सप्लाई टेंडर में भाग लेकर सामान सप्लाई किया गया है, परंतु नगर पालिका अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका अधिकारी द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो अन्य किसी से नहीं मांगे गए। आवेदन पर परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में रतलाम फूल मंडी के पास शांति नगर रहवासी श्यामा बाई ने अपनी पड़ोसी महिला द्वारा रोजाना परेशान करने की शिकायत की जिस पर आयुक्त नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झोपड़पट्टी रतलाम एक्सटेंशन निवासी कमलाबाई ने 30 वर्ष से अधिक समय से स्थान पर निवासरत होने की जानकारी देते हुए पट्टा देने की मांग की। एसडीएम रतलाम को आवेदन प्रेषित किया गया।
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5 फरवरी को रतलाम में रोजगार मेला
रतलाम 21 जनवरी 2025/आगामी 5 फरवरी को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रतलाम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह स्वरोजगार तथा अप्रेंटिसशिप मेला भी होगा। आयोजन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तकनीकी शिक्षा कौशल विकास तथा रोजगार विभाग के द्वारा किया जाएगा।
आईटीआई प्राचार्य श्री यूपी अहिरवार ने बताया कि उक्त मेला बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत शासकीय विभागों द्वारा हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किए जाएंगे। योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन भी मिलेगा।
मेले में शामिल होने के लिए कक्षा आठवीं से स्नातक उत्तीर्ण तथा आईटीआई उत्तीर्ण होना आवश्यक है, आयु 18 से 45 वर्ष तक रहेगी।
इच्छुक आवेदक 5 फरवरी को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 तक शासकीय आईटीआई सैलाना रोड रतलाम में अपने छायाचित्र, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, पासपोर्ट आकार के दो छायाचित्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति, समग्र आईडी एवं बायोडाटा के साथ उपस्थित हो।
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अजा जजा छात्रावास आश्रमों में बाहरी व्यक्ति संगठनों का प्रवेश पूर्णत निषिद्ध
कलेक्टर श्री बाथम ने जारी किया आदेश
रतलाम 21 जनवरी 2025/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों आश्रमों में बाहरी व्यक्तियों संगठनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध किया है। इस प्रकार की घटना यदि संज्ञान में आती है तो संबंधित व्यक्ति संगठन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त विभागों की विगत दिनों बैठक में निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में किसी भी प्रकार के बाहरी संगठनों के माध्यम से बैठक का आयोजन नहीं किया जावे। शासन नियम अनुसार छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग (छात्रावास/आश्रम नियम 2019) की कंडिका 23 के अनुसार छात्रावास में अन्य/बाहरी व्यक्तियों का प्रवेशः- छात्रावास/आश्रमों में जिला प्रशासकीय अमला, जनप्रतिनिधि मंत्रीगण, विधायक, सांसद, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रवेश हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विशेषकर कन्या छात्रावास में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रशासन की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
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