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हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा 2016-17 आरक्षक भर्ती का रिकॉर्ड

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हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा 2016-17 आरक्षक भर्ती का रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने 2016-17 की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के पदों को लेकर हुई कथित अनियमितताओं पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और भोपाल स्थित एडीजी कार्यालय से 2 सप्ताह में विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिए यह निर्देश

1. भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।

2. याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करें, जिन्हें जिला पुलिस बल में नियुक्त किया गया है।

3. यह स्पष्ट करें कि ओबीसी वर्ग के 1,090 पदों में से 884 पद रिक्त क्यों छोड़े गए।

अनारक्षित वर्ग: 8,432 पद

अनुसूचित जाति (एससी): 1,917 पद।

अनुसूचित जनजाति (एसटी): 2,521 पद।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 1,411 पद।

भर्ती में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) और जिला पुलिस बल के लिए रिक्तियों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था, और न ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू करने का उल्लेख किया गया।

 

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