रिंगनोद पुलिस ने सुलझाई 07 माह पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी ,पुलिस ने किया आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार
थाना रिंगनोद पर दिनांक 23.04.2024 को सूचनाकर्ता कालूसिंह पिता रुगनाथ सिंह राजपूत निवासी ग्राम माण्डवी के द्वारा उसके भाई तगेसिंह राजपूत उम्र 35 साल की बॉडी मृत अवस्था में मो.सा. के साथ असावती 8 लेन के पास मिलने की सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया । प्रथम दृष्टया मामला शराब के नशे में मोटर साईकिल फिसलकर गिरने से मृत्यु होना प्रतीत हुआ, किन्तु मृतक तगेसिंह के परिजनों के द्वारा मृतक की पत्नि राजकुंवर एवं मृतक के दोस्त उमरावसिंह डांगी के मध्य अवैध संबंध होने की शंका होने एवं पूर्व में मृतक और उसकी पत्नि के बीच अवैध संबंधों को लेकर होने वाले झगड़ों की जानकारी प्राप्त होने पर तगेसिंह की मृत्यु दुर्घटना ना होकर हत्या होने की आशंका व्यक्त की गई ।
मृतक के परिजनों के द्वारा मृतक की हत्या की आशंका व्यक्त करने पर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा के द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अनुभागीय पुलिस अधिकारी जावरा(ग्रामीण) श्री शक्ति सिंह चौहान के मार्गदर्शन में मर्ग की अग्रिम जांच हेतु थाना प्रभारी रिंगनोद निरीक्षक स्वराज डाबी को निर्देशित किया गया।
मर्ग जांच के दौरान् घटना स्थल पर एफएसएल अधिकारी श्री अतुल मित्तल के द्वारा घटना को रिक्रिएट किया गया एवं घटना स्थल पर ही मृतक की मो.सा. हीरो डीलक्स का अवलोकन किया गया जिसमें मोटर साईकिल के फिसलकर गिरने या एक्सीडेंट होने के संबंध में कोई साक्ष्य नही होना पाया । जांच के दौरान् मृतक तगेसिंह, उसकी पत्नि राजकुंवर व संदेही उमरावसिंह डांगी एवं प्रकरण के अन्य साक्षीगणों के मोबाईल नंबरों की सीडीआर का अवलोकन किया गया जिसमें उमरावसिंह व राजकुंवर के बीच मोबाईल पर लगातार संपर्क होना पाया एवं घटना के समय मृतक व संदेही उमरावसिंह की लोकेशन एक साथ होना पाई गई । घटना के संबंध में मृतक के परिजन, पड़ोसियों एवं घटना स्थल पर पहुचने वाले अन्य साक्षीगणों ने गहन पूछताछ पर मृतक तगेसिंह व उसकी पत्नि के बीच अवैध संबंध को लेकर झगड़ा होने की जानकारी भी दी एवं साक्षीगणों ने घटना के समय मो.सा. का स्विच ऑफ होना एवं चाबी मृतक की जेब से मिलना बताया । जांच पर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मामला तगेसिंह की हत्या कर एक्सीडेंट का रुप देने के प्रयास करने का मामला पाया जाने पर *अपराध क्रमांक 460/2024 धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
अपराध अनुसंधान के दौरान् संदेही उमरावसिंह डांगी एवं मृतक की पत्नि राजकुंवर से पूछताछ की गई जिनके द्वारा अपराध स्वीकार कर बताया गया कि राजकुंवर उसके पति तगेसिंह के शराब पीकर मारपीट करने से परेशान थी और उमरावसिंह व राजकुंवर के मध्य अवैध संबंध होने के कारण राजकुंवर उसके पति से छुटकारा पाना चाहती थी तो उसने उमरावसिंह को तगेसिंह को मारने के लिये बोला । घटना की रात्री कों ससुराल दमाखेडी से लौट रहे तगेसिंह को आरोपी उमरावसिंह के द्वारा अत्यधिक शराब पिलाई गई एवं असावती 8 लेन के पास में तगेसिंह के साथ मारपीट कर पत्थर से सिर पर वारकर उसकी हत्या कर दी एवं मो.सा. का मास्क तोड़कर लाश को मो.सा. के पास गिराकर घटना को मो.सा. फिसलकर गिरने से सिर में चोंट लगकर एक्सीजेंडल मृत्यु होना दर्शाने का प्रयास किया गया । प्रकरण में आरोपीयां राजकुंवर राजपूत एवं उसके प्रेमी आरोपी उमरावसिंह डांगी को गिरफ्तार किया गया । आरोपीयों को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की जा रही है ।
गिरफ्तार आरोपी- 01.उमरावसिंह डांगी पिता बालुसिंह डांगी उम्र 28 साल निवासी ग्राम माण्डवी, थाना रिंगनोद, जिला रतलाम
02. राजकुंवर पति स्व. तगेसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी ग्राम माण्डवी, थाना रिंगनोद, जिला रतलाम
सराहनीय भुमिका – थाना प्रभारी रिंगनोद निरीक्षक स्वराज डाबी एवं उनकी टीम उनि जितेन्द्र कनेश, सउनि संजय बोराना, आऱ. नरेन्द्र सिंह हाडा, आर. अतुल दुबे, आर. प्रकाश भास्कर, आर. राजेश सेंगर, आर. शिवप्रताप सिंह, आर. बृज मौर्य, म.आर. लक्ष्मी कन्नौज, म.आर. इन्द्रा जैन, म.आर. भावना की सराहनीय भुमिका रही है।