============
कर्तव्यों में लापरवाही, पटवारी रजनीकान्त शर्मा पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
नीमच। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख का पत्र क्रमांक- 3144/भू-अभि/ कारानि2/2024 नीमच दिनांक- 14.11.2024 के पालन लंबित ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, नक्शें में बटांकन आदि हेतु राजस्व महाअभियान 3.0 अभियान के दौरान राजस्व कार्यों की समीक्षा हेतु सूचीबद्व पटवारीगण को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया था।
उपरान्त रजनीकान्त शर्मा, मोजा पटवारी उगरान तहसील जीरन को, बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति उपस्थित रहना एवं लगातार 02.12.2024 तक संपर्क किए जाने पर भी पटवारी हल्के में नहीं पाये गये। फोन बंद मिला। राजस्व अभियान के दौरान उक्त कृत्य अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है।
आपके उक्त कृत्य शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहिनता की श्रेणी में आते है। अतः उक्त कृत्यों के फलस्वरूप रजनीकान्त शर्मा, मोजा पटवारी उगरान को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय तहसील जीरन रहेगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबित पटवारी शर्मा का उगरान का प्रभार सीमा पंवार को अन्य आदेश होने तक सौंपा जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।
पूर्व में भी शिकायत-
इसी क्षेत्र के सूत्र बताते है कि, पटवरी रजनीकांत शर्मा ने इसके हल्का क्षेत्र में काफी लूट खसोट भी मचा रही थी। जिसके चलते पूर्व में भी पीाएम किसान सम्मान निधि से जुड़े एक मामले में इसी पटवारी की शिकायत हुई थी। साथ ही बीते दिनों एक पटवारी पर हुई निलंबन की कार्यवाही के दौरान भी उक्त पटवारी रजनीकांत का विरोध सोशल मीडिया पर देखने को मिला था।