समाचार मध्यप्रदेश नीमच 12 नवंबर 2024 मंगलवार

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राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ नियमानुसार आम आदमी की मदद करें-श्री चंद्रा
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा
नीमच 11 नवंबर 2024, जिले के सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ नियमानुसार आम आदमी की मदद का हर संभव प्रयास करें। आर.सी.एम.एस. में दर्ज नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाए और प्रयास करें, कि निराकरण का प्रतिशत एक माह में 95 प्रतिशत हो। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण समय-सीमा बाह्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखे। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति संघवी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा बाह्य 71 प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि यह सभी 71 प्रकरण आगामी सोमवार तक निराकृत करें। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाह्य न रहे। कलेक्टर ने रास्ता विवाद के प्रकरणों का मौके पर जाकर, आपसी सहमति से निराकरण पर जावद तहसीलदार की सराहना करते हुए कहा, कि अन्य तहसीलदार भी रास्ता विवाद से संबंधित प्रकरणों का मौके पर जाकर आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाए।
सीएम हेल्पलाईन में ए ग्रेड पर रहे राजस्व विभाग
बैठक में राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि शिकायतों के निराकरण में राजस्व अमले ने अभी तक अच्छा कार्य किया है। आगे भी प्रयास करें, कि राजस्व विभाग की रैंक में नीमच जिला टॉप 5 जिलों में शामिल हो। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक की शिकायतों को प्राथमिकता से संतुष्टि के साथ बंद करवाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को समाधान में शामिल पीएम सम्मान निधि, सीमांकन संबंधी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होने 50 दिवस से अधिक की हर एक शिकायत को स्वयं देखकर, उसका संतुष्टी के साथ निराकरण करवाने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में खसरा ई-केवायसी, नक्क्षा तरमीम, आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना के तहत ग्राउण्ड ट्रूथिंग कार्य प्रगति की भी तहसीलवार समीक्षा की गई और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
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जिला सहकारी विकास समिति (डी.सी.डी.सी.) की बैठक आज
नीमच 11 नवंबर 2024, जिला सहकारी विकास समिति (डी.सी.डी.सी.) की बैठक आज 12 नवम्बर 2024 को प्रात:10 बजे कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित की गई है। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नवीन सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाशील समितियों के विकास हेतु विस्तृत चर्चा की जावेगी। सहायक पंजीयक सहकारिता नीमच श्री राजू डाबर ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया है।
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श्री धार्वे ने किया दीनदयाल रसोई का निरीक्षण
नीमच 11 नवंबर 2024, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार परियोजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री चन्द्रसिंह धार्वे ने दीनदयाल रसोई योजना तहत बस स्टेण्ड नीमच पर संचालित रसोई केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होने दीनदयाल रसोई केन्द्र प्रबंधक को भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और स्वच्छता प्रभारी को भी केन्द्र पर प्रतिदिन साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। परियोजना अधिकारी श्री धार्वे ने हितग्राहियों से भोजन की गुणवत्ता को लेकर चर्चा भी की। भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को सलाह दी, कि वे स्वच्छता के साथ गुणवत्तायुक्त भोजन बनाए।
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उपखण्ड मनासा में आज देवउठनी ग्यारस पर स्थानीय अवकाश घोषित
नीमच 11 नवम्बर 2024, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा उपखण्ड मनासा में आज 12 नवम्बर 2024 को देवउठनी ग्यारस पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश उपखण्ड मनासा में तहसील मनासा एवं रामपुरा में प्रभावशील रहेगा।
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नीमच में बायोडीजल पम्प को खाद्य विभाग ने किया सील
600 लीटर बायोडीजल जप्त
नीमच 11 नवंबर 2024, कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा के मार्गदर्शन में सोमवार को गुरूकृपा फिलिंग स्टेशन ग्राम- जेतपुरा के पास, नीमच बायपास रोड़, स्थित पम्प संचालनकर्ता श्री अनीश पिता फकरूद्धीन निवासी ग्राम- राजपुराझंवर तहसील सिंगोली जिला नीमच की जांच, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन.दिवाकर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री विजय निनामा द्वारा की गई हैं। जांच समय मौके पर डिलीवरी मशीन जिसमें दो नोजल कार्यशील होकर बायोडीजल विक्रय किया जाना एवं 10 हजार लीटर का भूमिगत टेंक पाया गया, जिसे राड़ द्वारा नापा जाकर लगभग 600 लीटर बायोडीजल टेंक में पाया गया। तथा मौके पर बायोडीजल पम्प संचालन एवं बायोडीजल संधारण, भण्डारण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
मौके पर पम्प पर उपस्थित कर्मचारी श्री अनीश पिता फकरूद्धीन के कथन लिपिबद्ध किए गए हैं, जप्त बायोडीजल को उन्हीं की सुपुर्दगी में दिया जाकर, डिलीवरी मशीन के दो नोजल एवं भूमिगत टेंक का एक नोजल को कपड़े से सील कर प्रोपराईटर को निर्देशित किया गया, कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ आदि नहीं करें और ना ही बिना अनुमति के बायोडीजल का क्रय, विक्रय नहीं किया जाए।
उक्त कार्यवाही का विधिवत जप्ती, पंचनामा बनाया जाकर, जप्त माल फर्म के संचालक श्री अनीष पिता फकरूद्धीन के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की कण्डिकाओं का उल्लघंन किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय के आगामी आदेश होने तक सुपुर्दगी में दिया गया हैं। यह जानकारी आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन.दिवाकर द्वारा दी गई।
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